Published - 25 Mar 2021
by Tractor Junction
भारत सरकार ने 31 मार्च तक पैन कार्ड को अधार से लिंक करना जरूरी कर दिया है। सभी को इस तिथि तक अपना पैन कार्ड आधार से लिंक करा लेना चाहिए क्योंकि ऐसा नहीं करने पर आपका पैन निष्क्रिय हो जाएगा। वहीं आपसे 1000 रुपए तक जुर्माना भी वसूला जा सकता है। नए प्रावधान के अनुसार, सरकार आधार के साथ पैन लिंक न किए जाने पर लगने वाले जुर्माने की रकम तय करेगी। यह जुर्माना 1000 रुपए से ज्यादा नहीं होगा। अभी पैन और आधार को लिंक करने की अंतिम तारीख 31 मार्च 2021 है।
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मौजूदा कानूनों के तहत अगर पैन और आधार को लिंक नहीं किया जाता है तो पैन इनऑपरेटिव हो जाएगा। ऐसा होने पर व्यक्ति उस फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को नहीं कर सकेगा, जहां पैन नंबर देना पड़ता है। बता दें कि बजट प्रस्ताव 1 अप्रैल से प्रभावी हो जाएंगे। यदि आप 31 मार्च तक आधार के साथ पैन लिंक नहीं करते हैं तो आपको 1000 रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। मीडिया में प्रकाशित खबरों के अनुसार टैक्स2 विन के सीईओ और संस्थापक अभिषेक सोनी कहते हैं कि फाइनेंस बिल 2021 में नए सेक्शन 234एच जोड़ा गया है। इसका मकसद पेनाल्टी लगाना है। अगर कोई व्यक्ति तय समय रहते हुए ऐसा नहीं करता है तो उसे 1,000 रुपये तक जुर्माना देना होगा।
अगर आप ऑनलाइन पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवाना चाहते हैं तो आपको www.incometaxindiaefiling.gov.in की वेबसाइट पर जाना होगा। यहां पर लिंक आधार का विकल्प दिखाई देगा। इस पर क्लिक कर अपना आधार नंबर, पैन नंबर, नाम और कोड भरकर पैन और आधार को लिंक कर सकते हैं।
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