प्रकाशित - 18 Jun 2024
ट्रैक्टर जंक्शन द्वारा
किसानों और घरेलू उपभोक्ताओं को भारी भरकम बिजली के बिल से राहत पहुंचाने के उद्देश्य से राज्य सरकारें अपने स्तर योजनाओं का संचालन कर रही हैं। इसी कड़ी में राज्य सरकार की ओर से प्रदेश के किसानों व घरेलू उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली मुहैया कराने के लिए बिजली कंपनियों को सब्सिडी (subsidy) दी जा रही है। प्रदेश सरकार पिछले साल की तरह ही इस साल भी वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए लागू टैरिफ दरों में राहत देने जा रही है। इसके लिए राज्य सरकार ने बिजली कंपनियों को अनुमानित 24 हजार 420 करोड़ 8 लाख रुपए की सब्सिडी (subsidy) देने का फैसला किया है। राज्य सरकार के इस फैसले से प्रदेश के करोड़ों किसानों व घरेलू उपभोक्ताओं को लाभ होगा। उन्हें सस्ती दर पर बिजली मिल सकेगी जिससे उनके पैसों की बचत होगी।
राज्य के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया कि यह सब्सिडी अटल गृह ज्योति योजना, अटल कृषि ज्योति योजना, टैरिफ सब्सिडी और नि:शुल्क विद्युत प्रदाय योजना के तहत दी जाएगी। इसके तहत किसानों को 10 एचपी तक के कृषि पंप और 10 एचपी से अधिक की क्षमता वाले कृषि पंपों के लिए सब्सिडी दी जाएगी।
राज्य सरकार के निर्णय के मुताबिक फ्लैट दर पर 10 हार्स पावर तक की क्षमता वाले स्थाई कृषि पंप उपभोक्ताओं को मात्र 750 रुपए प्रति हार्स पावर प्रति वर्ष भुगतान करना होगा। इसके लिए सरकार की ओर से 11 हजार 943 करोड़ 98 लाख रुपए की सब्सिडी (subsidy) दी जाएगी। इसी प्रकार फ्लैट दर पर 10 हार्स पावर से अधिक क्षमता वाले स्थाई कृषि पंप उपभोक्ताओं को 1500 रुपए प्रति हार्स पावर की दर से प्रति वर्ष देना होगा। जिस पर सरकार की ओर से बिजली कंपनियों को 969 करोड़ 31 लाख रुपए की सब्सिडी दी जाएगी।
10 हार्स पावर तक की क्षमता वाले मीटर युक्त स्थाई कृषि पंप उपभोक्ताओं के लिए 50 करोड़ 63 लाख रुपए, 10 हार्स पावर से अधिक क्षमता वाले मीटर युक्त स्थाई कृषि पंप उपभोक्ताओं के लिए 3 करोड़ 22 लाख, अस्थाई कृषि पंप संयोजन के लिए 371 करोड़ 49 लाख रुपए, एक हैक्टेयर तक की भूमि वाले 5 हार्स पावर तक के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के स्थाई कृषि पंप उपभोक्ताओं को नि:शुल्क विद्युत प्रदाय के लिए 5009 करोड़ 73 लाख रुपए दिए जाएंगे।
प्रदेश सरकार की ओर से अटल गृह ज्योति योजना के तहत 150 यूनिट तक की मासिक खपत करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं को प्रथम 100 यूनिट की मासिक खपत पर अधिकतम 100 रुपए के बिल अनुसार बिजली देने के एवज में 5866 करोड़ 26 लाख रुपए, अटल गृह ज्योति योजना में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के घरेलू उपभोक्ताओं को मात्र 25 रुपए प्रति माह की दर से 30 यूनिट बिजली देने के एवज में 36 लाख रुपए और उच्च दाब उद्वहन/समूह सिंचाई उपभोक्ताओं को वार्षिक न्यूनतम प्रभार से छूट तथा ऊर्जा प्रभार में 190 पैसे प्रति यूनिट की छूट देने के लिए 205 करोड़ 10 लाख रुपए की सब्सिडी देने का प्रावधान किया गया है।
मध्यप्रदेश के किसानों को सिंचाई के लिए विद्युत अथवा डीजल पंप सेट पर सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाता है। इसके लिए विभिन्न योजनाओं के तहत अनुदान का लाभ किसानों को प्रदान किया जाता है। इसके तहत किसानों को विद्युत या डीजल पंप सेट खरीदने के लिए 50 प्रतिशत तक सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाता है। इसके अलावा किसानों को सोलर पंप पर भी 60 प्रतिशत सब्सिडी दी जाती है। इसमें 30 प्रतिशत केंद्र सरकार और 30 प्रतिशत राज्य सरकार देती है। किसानों को सोलर पंप का लाभ इस शर्त पर दिया जाता है कि कृषक की कृषि भूमि के उस खसरे अथवा बटांकित खसरे पर भविष्य में विद्युत पंप लगाए जाने पर उसको विद्युत प्रदाय पर कोई अनुदान देय नहीं होगा। किसान द्वारा स्वप्रमाणीकरण भी दिया जाएगा कि वर्तमान में किसान के उस खसरे या बटांकित खसरे की भूमि पर विद्युत पंप संचालित/संयोजित नहीं है। यदि संबंधित किसान उक्त विद्युत पंप कनेक्शन विच्छेद करवा लेता है या उस पर प्राप्त अनुदान छोड़ देता है, तब उसे सोलर पंप स्थापना पर अनुदान दिया जा सकता है।
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