किसानों को बड़ा फायदा : हैप्पी सीडर खरीदने के लिए सरकार दे रही 1 लाख रुपए की सब्सिडी, यहां करें आवेदन

Share Product प्रकाशित - 12 Apr 2025 ट्रैक्टर जंक्शन द्वारा

किसानों को बड़ा फायदा : हैप्पी सीडर खरीदने के लिए सरकार दे रही 1 लाख रुपए की सब्सिडी, यहां करें आवेदन

जानें, हैप्पी सीडर पर सब्सिडी का लाभ लेने के लिए कैसे करना होगा आवेदन और क्या रहेगी सब्सिडी की प्रक्रिया

Subsidy on Happy Seeder: गेहूं की कटाई के बाद किसानों के लिए फसल अवशेष यानी पराली प्रबंधन एक बहुत बड़ी समस्या है। कुछ किसान अगली फसल की बुवाई जल्दी करने के चक्कर में पराली को खेत में ही जला देते हैं, जो खेत की मिट्‌टी और पर्यावरण दोनों के लिए हानिकारक है। ऐसे में कई राज्यों में पराली जलाने की घटनाएं सामने आती रहती हैं, जिसे देखते हुए सरकार की ओर से किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन वाले कृषि यंत्रों पर सब्सिडी दी जा रही है ताकि किसान फसल अवशेषों यानी पराली का सही तरीके से प्रबंधन कर सके। इसी कड़ी में राज्य सरकार की ओर से प्रदेश के किसानों को फसल प्रबंधन व बुवाई करने वाले कृषि यंत्र, हैप्पी सीडर (Happy Seeder) पर एक लाख रुपए की सब्सिडी (Subsidy) दी जा रही है। यह किसानों के लिए एक बहुत ही अच्छा मौका है कि किसान करीब आधी की कीमत पर हैप्पी सीडर की खरीद कर सकते हैं।

हैप्पी सीडर मशीन की सहायता से पराली प्रबंधन के साथ ही खेत में फसल की बुवाई का काम भी किया जा सकता है। ऐसे में यह मशीन किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। राज्य सरकार ने किसानों की आवश्यकता को देखते हुए हैप्पी सीडर को “मांग के अनुसार” श्रेणी में रखा है। इसके लिए अलग से लक्ष्य जारी नहीं किए जाएंगे और न ही कोई लॉटरी निकाली जाएगी। किसानों की मांग के अनुसार उन्हें सब्सिडी पर हैप्पी सीडर उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके लिए किसानों से आवेदन मांगे गए हैं, जो किसान अनुदान पर हैप्पी सीडर की खरीद करना चाहते हैं, वे योजना के तहत आवेदन करके सब्सिडी का लाभ उठा कर सस्ती दर पर हैप्पी सीडर की खरीद कर सकते हैं। 

हैप्पी सीडर से मिलती है कम लागत में अधिक पैदावार

राज्य के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने बताया कि हैप्पी सीडर (Happy Seeder) कृषि यंत्र से न केवल फसल अवशेषों का प्रबंधन होता है, बल्कि बिना जुताई के अगली फसल की बुवाई भी की जा सकती है। इससे फसल उत्पादन लागत तो कम होती ही है। साथ ही फसलों की पैदावार भी बढ़ती है। उन्होंने कहा कि फसल अवशेष यानी पराली जलाने के नुकसान को रोकने के लिए कृषि विभाग की ओर से किसानों को जागरूक करने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि हैप्पी सीडर की सहायता से फसल काटकर सीधे बोनी की जाती है। नरवाई यानी पराली से मिट्‌टी के स्वास्थ्य में सुधार होता है। इसके साथ ही नरवाई यानी पराली मिट्‌टी में कार्बनिक पदार्थ जोड़ती है। इससे मिट्‌टी की संरचना, जल धारण क्षमता व उर्वराशक्ति बढ़ती है। इसके साथ ही नरवाई  (पराली/फसल अवशेष) मिट्‌टी की सतह को ढंककर रखती है, जिससे वाष्पीकरण कम होता है और मिट्‌टी में नमी बनी रहती है। कृषि मंत्री ने बताया कि हैप्पी सीडर से बुवाई करने पर फसल अवशेष मिट्‌टी में ही मिल जाते हैं जिससे खरपतवारों के अंकुरण और विकास को दबाने में सहायता मिलती है। फसल अवशेष मिट्‌टी को बहने और कटने से बचाती है और धीरे–धीरे विघटित होकर मिट्‌टी में पोषक तत्वों को वापस लाती है। फसल अवशेष मल्च के रूप में कार्य करती है, जो शून्य जुताई जैसी टिकाऊ कृषि पद्धतियों के लिए अनुकूल वातावरण बनाती है। ग्रीष्मकालीन मूंग की बुवाई (बोनी) में नरवाई (फसल अवशेष/पराली) प्रबंधन की महत्वपूर्ण भूमिका है। 

किसानों को हैप्पी सीडर पर मिलेगी एक लाख रुपए की सब्सिडी

कृषि मंत्री ने कहा कि हैप्पी सीडर (Happy Seeder) को किसान ई–कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल (E–Krishi Yantra Anudan Portal) पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके खरीद सकते हैं। हैप्पी सीडर की अनुमानित कीमत करीब 2 लाख 60 हजार रुपए से 2 लाख 85 हजार रुपए तक है। इस पर सरकार की ओर से किसानों को 1 लाख 5 हजार रुपए की सब्सिडी (Subsidy) कृषि अभियांत्रिकी विभाग द्वारा दिया जाता है। बता दें कि मध्यप्रदेश में कृषि यंत्र अनुदान योजना के तहत किसानों हैप्पी सीडर पर सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जा रहा है। राज्य के जो किसान हैप्पी सीडर पर सब्सिडी (Subsidy on Happy Seeder) का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, वे इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। 

हैप्पी सीडर के लिए किसानों को कितनी जमा करानी होगी धरोहर राशि

कृषि अभियांत्रिकी विभाग मध्यप्रदेश की ओर से किसानों को सब्सिडी पर हैप्पी सीडर (Happy Seeder) उपलब्ध कराए जा रहे हैं। विभाग की ओर से हैप्पी सीडर के लिए धरोहर राशि (Security Money) 4500 रुपए निर्धारित की गई है, जिसे किसान को आवेदन के साथ जमा कराना होगा। किसानों को निर्धारित राशि का डिमांड ड्राफ्ट (Demand Draft) अपने जिले के सहायक कृषि यंत्री के नाम से बनवाना होगा। जिलेवार कृषि यंत्री की सूची के लिए आप लिंक इस खबर के अंत में देख सकते हैंं। किसान धरोहर राशि के संबंध में इस बात का ध्यान रखें कि निर्धारित राशि का ही डीडी (D.D) बनाएं, क्योंकि निर्धारित कम राशि का डीडी स्वीकार नहीं किया जाएगा। वहीं बिना धरोहर राशि के किए गए आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। उन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। बिना सूचना दिए उन्हें निरस्त कर दिया जाएगा। ऐसे में किसान निर्धारित राशि ही डीडी (D.D) के साथ ही आवेदन करें। 

सब्सिडी पर हैप्पी सीडर लेने के लिए कैसे करें आवेदन

यदि आप मध्यप्रदेश के किसान है तो आप मध्यप्रदेश कृषि अभियांत्रिकी विभाग के ई–कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल (E–Krishi Yantra Anudan Portal) पर जाकर हैप्पी सीडर के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए आपको कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता होगी जिसमें निर्धारित राशि का बैंक डिमांड ड्राफ्ट, किसान का आधार कार्ड, मोबाइल नंबर (जिस पर ओटीपी व सभी आवश्यक सूचना एसएमएस द्वारा भेजी जाएंगी), बैंक खाते की पासबुक की प्रथम पेज की कॉपी, खसरा/खतौनी, बी 1 की नकल, ट्रैक्टर चलित कृषि यंत्र के लिए ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन कार्ड (आरसी) आदि की आवश्यकता होगी। योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए किसान इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा किसान अपने जिले के कृषि विभाग से संपर्क कर सकते हैं। 

योजना से संबंधित महत्वपूर्ण लिंक– 

योजना के लिए आधिकारिक वेबसाइट लिंकhttps://farmer.mpdage.org/Home/Index
योजना में आवेदन हेतु लिंकhttps://farmer.mpdage.org/Registration/AadharVerification
जिलेवार सहायक कृषि यंत्री की सूची के लिए लिंकhttps://www.mpdage.org/Advertisement/e-krishi-DD_090921062243.pdf

 

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