किसानों को सरकार ने दी सौगात, अब आधे दाम पर मिलेंगे कृषि यंत्र

Share Product Published - 27 Jul 2020 by Tractor Junction

किसानों को सरकार ने दी सौगात, अब आधे दाम पर मिलेंगे कृषि यंत्र

उत्तर प्रदेश कृषि यंत्र अनुदान योजना 2020 ( UP Krishi yantra subsidy )

किसानों को खेती के कार्य में सहयोग देने के लिए केंद्र सरकार की ओर से कई लाभकारी योजनाएं चलाई जा रही है। इसमें अनुदान पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराने की योजना भी है। कोविड-19 के कारण लगे लॉकडाउन के बाद किसानों को राहत पहुंचाने के लिए सरकार अपने स्तर पर प्रयास कर रही है। इसी क्रम में किसानों को अनुदान पर कृषि यंत्र देने के लिए संपूर्ण देश में सब मिशन ओन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इसके अंतर्गत कई राज्यों ने किसानों को अनुदान पर कृषि यंत्र मुहैया कराने के लिए आवेदन शुरू कर दिए है। इसी कड़ी में उत्तरप्रदेश सरकार ने इस वित्तीय वर्ष पहली बार अनुदान पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराने के लिए किसानों से आवेदन मांगे हैं। इसमें किसानों को कृषि यंत्रों पर 50 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जा रही है। इस बार खास बात ये है कि इस योजना के तहत ऐसे यंत्रों को भी शामिल किया गया है जो किसानों को रोजागर प्राप्त करने में सहायक होंगे। 

 

सबसे पहले सरकार की सभी योजनाओ की जानकारी के लिए डाउनलोड करे, ट्रेक्टर जंक्शन मोबाइल ऍप - http://bit.ly/TJN50K1

 

इन यंत्रों पर मिल रही है सब्सिडी

किसानों कृषि यंत्र देने के लिए विभिन्न कृषि यंत्रों को जारी कर दिया गया है, जिसे किसान आसानी से सब्सिडी पर प्राप्त कर सकता है। यह कृषि यंत्र इस प्रकार है-
हस्त चालित स्प्रैयर, शक्ति चालित स्प्रैयर, एम. बी.पलाऊ, लेजर लैंड लेवलर, हैरो कल्टीवेटर, रिजर, मल्टीक्राप थ्रेसर, पावर आपरेटेड चैफ कटर, स्ट्रा रीपर, मिनी राईस मिल, मिलेट मिल, मिनी दाल मिल, ऑयल मिल विद फिल्टर प्रेस, पैकिंग मशीन, रोटावेटर, रेज्ड बेड प्लान्टर, पावर टिलर, कम्बाइन हार्वेस्टर सुपर, एम.एम.एस, राइस ट्रांसप्लान्टर एवं योजनान्तर्गत निर्धारित अन्य यंत्र।

 

 

कृषि यंत्रों पर सब्सिडी का निर्धारण 

उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए कृषि यंत्र सब्सिडी पर दिए जा रहा है। इसके लिए राज्य सरकार ने दो प्रकार का सब्सिडी व्यवस्था की है। इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, लघु एवं सीमान्त और महिला कृषकों के लिए राज्य सरकार के तरफ से कृषि यंत्रों पर 50 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जा रही है। इसके अलावा अन्य श्रेणी के किसानों को 40 प्रतिशत तक की सब्सिडी पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराएं जाएंगे।

 

कृषि यंत्रों के लिए कितनी जमा करानी होगी जमानत राशि

  • किसानों को कृषि यंत्र प्राप्त करने के लिए जमानत राशि जमा करना होगा। इसके लिए राज्य सरकार ने जमानत राशि कि सीमा जारी की है। यह जमानत राशि इस प्रकार है- 
  • 10 हजार या उससे कम राशि के सब्सिडी या अनुदान वाले कृषि यंत्रों के लिए शून्य रुपए की जमानत राशि जमा करनी होगी अर्थात ऐसे यंत्रों के लिए किसानों को किसी प्रकार की जमानत राशि नहीं देनी होगी।
  • 10 हजार रुपए से अधिक तथा एक लाख रुपए तक के अनुदान वाले कृषि यंत्रों हेतु किसान को 2500 रुपए तक की जमानत राशि जमा करनी होगी।
  • एक लाख रुपए से अधिक अनुदान वाले कृषि यंत्रों हेतु किसान को 5,000 रुपए तक की जमानत राशि जमा करनी होगी।

 

कृषि यंत्र अनुदान हेतु आवेदन की प्रक्रिया

  • अनुदान प्राप्त करने हेतु किसानों का विभाग पोर्टल पर पंजीकरण आवश्यक है। जिन किसानों का पूर्व से पंजीकरण नहीं है, वह अपने आधार कार्ड, बैंक पासबुक की छायाप्रति, मोबाइल नंबर और खतौनी के साथ अपने विकासखंड के राजकीय कृषि बीज भंडार प्रभारी अथवा जनपद के उप कृषि निदेशक कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। 
  • पंजीकृत किसान द्वारा कृषि यंत्र पर अनुदान के लिए विभागीय पोर्टल- upagriculture.com पर दिए गए लिंक यंत्र पर अनुदान हेतु पर क्लिक करने के बाद अपना आधार नंबर और मोबाइल नंबर डालने पर ओ.टी.पी. मोबाइल नंबर प्राप्त होगा।
  • ओ.टी.पी. सत्यापन के बाद टोकन जनरेट होगा तथा बैंक में जमा की जाने वाली धनराशि का चालान फार्म प्राप्त होगा।
  • चालान फार्म में दी गई अवधि के अंदर जमानत धनराशी अपने नजदीकी यूनियन बैंक के किसी भी शाखा में जमा करनी होगी।

 

निर्धारित लक्ष्यों तक ही जनरेट होंगे टोकन, इसके बाद बनेगी प्रतीक्षा सूची

निर्धारित लक्ष्यों तक टोकन जनरेट होंगे इसके बाद एक प्रतीक्षा सूची भी बनाई जाएगी, जो स्वीकृत किसानों के यंत्र नहीं लेने की स्थिति में उपयोग में लाई जाएगी। इसमें यदि स्वीकृत किसान कृषि यंत्र नहीं लेते हैं तो उसकी जगह प्रतीक्षा सूची में शामिल किए गए किसानों को प्राथमिकता दी जाएगी और उन्हें इसका लाभ देते हुए कृषि यंत्र उपलब्ध कराया जाएगा। 

 

जमानत राशि का चालान जमा कराने के 45 दिन के अंदर क्रय करना होगा कृषि यंत्र

जमानत धनराशि का चालान जमा करने के 45 दिन के अंदर कृषि यंत्र खरीद कर बिल एवं आवश्यक अभिलेख विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने होंगे अथवा जनपदीय उपकृषि निदेशक कार्यालय में अपलोड कराने हेतु उपलब्ध कराना होगा। इसके बाद लाभार्थी द्वारा क्रय किए गए कृषि यंत्रों के सत्यापन आदि के बाद डी.बी.टी. के माध्यम से नियमानुसार अनुदान का भुगतान किया जाएगा।

 

 

विशेष - इस योजना के संबंध में और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपने निकटतम कृषि विभाग या इसके विभागीय पार्टल  upagriculture.com पर जाकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

 

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