प्रकाशित - 23 Jun 2025
ट्रैक्टर जंक्शन द्वारा
Farmers will get 3386 agricultural equipment on subsidy : किसानों की आमदनी बढ़ाने और खेती को आधुनिक तकनीक से जोड़ने की दिशा में राजस्थान सरकार ने एक और अहम कदम उठाया है। सरकार ने किसानों को अनुदान पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराने के लिए दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके साथ ही प्रदेश के सभी जिलों के लिए लक्ष्य भी तय कर दिए गए हैं। इस योजना के अंतर्गत किसानों को कृषि यंत्रों की खरीद पर 40 से 50 प्रतिशत तक का अनुदान सीधे उनके बैंक खातों में दिया जाएगा।
राज्य सरकार का उद्देश्य है कि किसान परंपरागत तरीकों के बजाय आधुनिक मशीनों से खेती करें ताकि श्रम की बचत हो और उत्पादन लागत कम होकर लाभ अधिक मिले। कृषि यंत्रों के अनुदान की यह योजना किसानों के लिए खेती को आसान और अधिक उत्पादक बनाने की दिशा में बड़ा प्रयास मानी जा रही है।
अजमेर कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक संजय तनेजा ने बताया कि सरकार द्वारा अनुमोदित कृषि यंत्रों को क्रय करने पर किसानों को उनकी श्रेणी (सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति) के अनुसार 40% से 50% तक का अनुदान मिलेगा। उन्होंने कहा कि कृषि यंत्रों का उपयोग करके किसान ना सिर्फ श्रम और समय की बचत कर सकते हैं, बल्कि उन्नत उत्पादन तकनीकों से फसल की क्वालिटी और पैदावार भी बढ़ा सकते हैं।
सरकार द्वारा तय किए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार, कृषि यंत्रों पर सब्सिडी का लाभ वही किसान ले सकेंगे जिनके पास खुद के नाम से कृषि भूमि हो। यदि परिवार अविभाजित है, तो राजस्व रिकॉर्ड में किसान का नाम दर्ज होना आवश्यक है। ट्रैक्टर चालित कृषि यंत्रों पर अनुदान प्राप्त करने के लिए किसान के नाम ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन भी अनिवार्य है। इसके अलावा किसी भी किसान को तीन वर्ष की अवधि में एक ही यंत्र पर एक बार ही अनुदान मिलेगा। एक वित्तीय वर्ष में केवल एक यंत्र पर ही किसी भी योजना में अनुदान स्वीकृत होगा।
कृषि यंत्रों के लिए आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है। किसान राज किसान साथी पोर्टल या नजदीकी ई-मित्र केंद्र पर जाकर जनाधार नंबर के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए किसानों को जिन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, वे दस्तावेज इस प्रकार से हैं:
राज्य सरकार ने पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए आवेदन और भुगतान दोनों को डिजिटल किया है। किसान द्वारा किए गए आवेदन का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कृषि विभाग द्वारा किया जाएगा। इसके बाद संबंधित किसान को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाएगी। फिर किसान संबंधित विक्रेता से यंत्र खरीद सकता है। यंत्र की भौतिक जांच कृषि पर्यवेक्षक द्वारा की जाएगी। सत्यापन के बाद किसान को क्रय बिल प्रस्तुत करना होगा। सभी प्रक्रियाएं पूर्ण होने के बाद, अनुदान की राशि किसान के बैंक खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर कर दी जाएगी। किसान इस बात का ध्यान रखें कि अनुदान केवल उन्हीं कृषि यंत्रों पर मिलेगा जो राज-किसान पोर्टल पर पंजीकृत विक्रेताओं/निर्माताओं से खरीदे गए हों। बिना प्रशासनिक स्वीकृति के यंत्र की खरीद करने पर अनुदान नहीं मिलेगा।
संयुक्त निदेशक ने बताया कि अजमेर जिले के लिए कुल 3386 किसानों को अनुदान का लाभ दिए जाने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें सामान्य वर्ग: 2719 किसान, अनुसूचित जाति वर्ग: 575 किसान व अनुसूचित जनजाति वर्ग: 92 किसानों को सब्सिडी पर कृषि यंत्र प्रदान किए जाएंगे। इसके लिए कुल वित्तीय लक्ष्य कुल 1015.8 लाख रुपए स्वीकृत किया गया है। इसमें से सामान्य वर्ग के किसानों को 815.7 लाख रुपए, अनुसूचित जाति वर्ग के किसानों को 172.5 लाख रुपए व अनुसूचित जनजाति वर्ग के किसानों को 27.6 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा।
राजस्थान सरकार की यह योजना किसानों के लिए एक बेहतरीन अवसर है जिससे वे खेती को उन्नत बना सकते हैं। मशीनों की सहायता से कम समय में अधिक उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। साथ ही सब्सिडी का सीधा लाभ मिलने से किसान पर आर्थिक बोझ भी कम होगा। किसानों को चाहिए कि वे समय पर आवेदन करें और योजना का पूरा लाभ उठाएं। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए किसान राज-किसान साथी पोर्टल पर जा सकते हैं या फिर अपने क्षेत्रीय कृषि अधिकारी अथवा ई-मित्र केंद्र से संपर्क कर सकते हैं।
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