प्रकाशित - 05 Jun 2025
ट्रैक्टर जंक्शन द्वारा
सरकार की ओर से किसानों के लिए कई लाभकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। इनमें कृषि यंत्र अनुदान योजना भी शामिल है। इस योजना को अलग–अलग राज्यों में अलग–अलग नामों से चलाया जा रहा है। इसके तहत किसानों को सब्सिडी पर ट्रैक्टर सहित अन्य कृषि मशीनें उपलब्ध कराई जाती हैं। इसी कड़ी में यूपी सरकार की ओर से कृषि यंत्रीकरण योजना के अंतर्गत ई–कृषि यंत्र पोर्टल की शुरुआत की गई है जिसके जरिये आप स्वयं ऑनलाइन आवेदन करके ट्रैक्टर सहित अन्य खेती में काम आने वाली अन्य मशीनें खरीद सकते हैं। खास बात यह है कि यूपी सरकार की ओर से इन कृषि मशीनों पर 25 से 50 प्रतिशत तक सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जा रहा है।
आज हम ट्रैक्टर जंक्शन के माध्यम से आपको यूपी सरकार की ओर से ई–कृषि यंत्र पोर्टल पर कृषि यंत्रों की खरीद के लिए आवेदन प्रक्रिया, जरूरी दस्तावेज और चयन प्रक्रिया के बारे में जानकारी दे रहे हैं, तो आइए जानते हैं, इसके बारे में।
उत्तर प्रदेश कृषि विभाग द्वारा पोर्टल पर जारी दिशा-निर्देशों के मुताबिक, किसान निम्नलिखित कृषि मशीनों व उपकरण पर सब्सिडी का लाभ प्राप्त सकते हैं :
योजना में आवेदन या रजिस्ट्रेशन के लिए आपको कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, आवेदन के लिए जिन दस्तावेजों की जरूरत होगी, वे दस्तावेज इस प्रकार से हैं :
इसी के साथ ही आवेदन करते समय किसान को यह घोषणा पत्र देना होगा कि उसने बीते निर्धारित समय अवधि में किसी कृषि यंत्र पर सब्सिडी नहीं ली है। इसके बाद किसान का रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाएगा।
ई–कृषि यंत्र योजना के तहत आवेदन प्रक्रिया बेहद सरल और डिजिटल है। किसान ई–कृषि यंत्र पोर्टल पर जन सहायता केंद्र (CSC) या खुद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। वे चाहे तो खुद भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।
रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद किसान को उसके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक SMS कोड प्राप्त होगा। यह कोड ही संबंधित अधिकृत विक्रेता को किसान का आवेदन देखने और प्रक्रिया आगे बढ़ाने की अनुमति देगा। इसके अलावा पोर्टल पर ही किसान अपने क्षेत्र में उपलब्ध अधिकृत विक्रेताओं की सूची, मशीनों की कीमतें और फीचर्स देख सकते हैं, जिससे उन्हें बाजार से तुलना करने में आसानी होगी।
इस योजना की एक अहम शर्त यह है कि रजिस्ट्रेशन के 10 दिन के भीतर ही किसान को कृषि यंत्र खरीदना होगा, वरना उसका रजिस्ट्रेशन स्वतः निरस्त हो जाएगा। इतना ही नहीं, इसके बाद किसान 6 महीने तक दोबारा आवेदन नहीं कर पाएगा। इसलिए जो किसान योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो उन्हें रजिस्ट्रेशन के साथ जल्द निर्णय भी लेना होगा।
योजना से जुड़ी जानकारी और आवेदन की प्रक्रिया के लिए किसान https://agriculture.up.gov.in/ पोर्टल पर विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा अपने जिले के कृषि या उद्यान विभाग से भी इसके बारे में पता कर सकते हैं।
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