प्रकाशित - 18 Sep 2023
ट्रैक्टर जंक्शन द्वारा
किसानों को खरीफ फसलों की सिंचाई (irrigation of kharif crops) में सुविधा देने के लिए सरकार की ओर से कई प्रकार की सिंचाई योजनाएं (irrigation schemes) चलाई जा रही है। वहीं कृषि पंप कनेक्शन (krishi pamp connection) की सहायता से किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त बिजली मिल रही है। इससे किसानों को बहुत लाभ हो रहा है। जिन किसानों के पास कृषि पंप है उनके लिए स्थाई बिजली कनेक्शन दिए जा रहे हैं और इसके लिए सरकार की ओर से किसानों को 50 प्रतिशत सब्सिडी (subsidy) का लाभ प्रदान किया जा रहा है। इस तरह देखा जाए तो किसानों को राज्य सरकार की इस योजना के तहत आधी रेट पर कृषि पंप कनेक्शन (krishi pamp connection) प्रदान किए जा रहे हैं। इच्छुक किसान इस योजना के तहत कृषि पंप के लिए स्थाई बिजली कनेक्शन लेना चाहते हैं तो इसमें आवेदन कर सकते हैं। किसानों को निर्धारित पात्रता व शर्तों के तहत कृषि पंप कनेक्शन का लाभ प्रदान किया जाएगा।
आज हम ट्रैक्टर जंक्शन के माध्यम से आपको स्थाई कृषि पंप के लिए बिजली कनेक्शन पर कितनी सब्सिडी मिल रही है, इसके लिए सरकार की क्या योजना है, इस योजना के तहत आप कैसे कृषि पंप के लिए स्थाई कनेक्शन ले सकते हैं, कृषि पंप कनेक्शन लेने से आपको क्या लाभ होगा। इसके लिए आवेदन की क्या प्रक्रिया है और किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी आदि बातों की जानकारी दे रहे हैं।
प्रदेश सरकार की ओर से किसानों के लाभार्थ एक नई योजना शुरू की गई है जिसका नाम मुख्यमंत्री कृषि मित्र योजना (mukhyamantri krishi mitra yojana) शुरू की गई है। इसकी मंजूरी इसी माह हुई मंत्री परिषद की बैठक में सरकार ने दी है। इस योजना के तहत प्रदेश के किसानों को सिंचाई के लिए बिजली कनेक्शन लेने पर 50 प्रतिशत की सब्सिडी (subsidy) दी जाएगी यानी आधी कीमत पर कृषि पंप कनेक्शन (krishi pamp connection) प्रदान किए जाएंगे। योजना का लाभ किसान समूहों को दिया जाएगा। इसमें 5 से 10 किसान मिलकर समूह में इसका लाभ ले सकते हैं। इस योजना के तहत किसान 3 हॉर्स पावर या उससे अधिक क्षमता का स्थाई कृषि पंप कनेक्शन ले सकते हैं। इस योजना को दो वर्षों के लिए मंजूरी दी गई है। इस योजना के तहत प्रदेश के करीब 10,000 किसानों को इसका लाभ दिया जा जाएगा। इसमें किसान को कृषि पंप कनेक्शन की लागत का सिर्फ 50 प्रतिशत खर्च ही देना होगा।
स्थाई कृषि पंप कनेक्शन के तहत किसानों को 50 प्रतिशत सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाएगा। इसके तहत विद्युत अधोसंरचना विकास लागत का केवल 50 प्रतिशत संबंधित किसान या किसान समूह को देना होगा। वहीं शेष 40 प्रतिशत राशि राज्य शासन वहन करेगा और 10 प्रतिशत राशि विद्युत वितरण कंपनी की ओर से दी जाएगी। इस तरह किसानों को कृषि पंप कनेक्शन प्रदान किए जाएंगे। इस योजना के तहत किसानों व किसानों के समूह को तीन हॉर्स पावर या उससे अधिक क्षमता के स्थाई पंप कनेक्शन हेतु वितरण कंपनी द्वारा अधिकतम 200 मीटर दूरी तक 11 केवी लाइन का विस्तार एवं वितरण ट्रांसफॉर्मर स्थापित किया जाएगा। लाइन का विस्तार केबल के माध्यम से किया जाएगा। योजना के तहत अधोसंरचना विस्तार का कार्य, समस्त सामग्री सहित विद्युत वितरण कंपनी द्वारा किया जाएगा। साथ ही पंप योजना के लिए स्थापित लाइन, टांसफार्मर आदि का मेंटेनेंस भी बिजली वितरण कंपनी द्वारा किया जाएगा।
यदि आप एमपी के किसान है तो आप मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना का लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके लिए आपको जिन दस्तावेजों (documents) की आवश्कता होगी, वे इस प्रकार से हैं
कृषि पंप कनेक्शन (krshi pamp connection) के लिए किसान ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए किसान इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://portal.mpcz.in/web/ पर जाकर आवेदन कर सकते हैं तथा इस योजना के संबंध में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन करते समय आवेदन फाॅर्म के साथ आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन कॉपी ऑनलाइन (Online) भेजनी होगी। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए अपने निकटतम कृषि विभाग से संपर्क कर योजना के विषय में जानकारी ले सकते हैं।
यदि आपको कृषि पंप के लिए बिजली कनेक्शन लेने में कोई समस्या आ रही है तो आप इसकी शिकायत करना चाहते हैं तो आप इस योजना के टोल फ्री नंबर 1912 पर काल कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी शिकायत 07552551222 पर वाट्सएप करके भी अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं।
कृषि पंप के लिए स्थाई बिजली कनेक्शन मिलने से किसानों को बहुत लाभ होगा। इससे किसानों को कम कीमत पर बिजली की सुविधा मिल पाएगी जिससे उनके फसलों की लागत कम होगी। इससे किसानों को बचत होगी। सबसे बड़ी बात तो यह कि इस योजना के तहत राज्य सरकार आधी राशि ही किसान से ले रही है। यदि मान लें कि किसान को कृषि पंप के लिए स्थाई कनेक्शन 8,000 रुपए में दिया जा है तो किसान को सिर्फ इसमें से 4,000 रुपए ही देना होगा। शेष खर्च राज्य सरकार और संबंधित बिजली कंपनी मिलकर उठाएगी। तरह किसानों को बहुत ही कम खर्च में कृषि पंप के लिए कनेक्शन उपलब्ध हो जाएगा।
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