धनिया, जीरा, सौंफ की खेती पर मिलेगा 75 प्रतिशत अनुदान - जानें, पूरी जानकारी

Share Product प्रकाशित - 29 Nov 2022 ट्रैक्टर जंक्शन द्वारा

धनिया, जीरा, सौंफ की खेती पर मिलेगा 75 प्रतिशत अनुदान - जानें, पूरी जानकारी

 जानें, धनिया, जीरा सौंफ की खेती पर सब्सिडी की पूरी जानकारी

सरकार की ओर से किसानों को बहुत सी योजनाओं का लाभ प्रदान किया जा रहा है। इसमें फसल उगाने से लेकर कृषि यंत्र खरीदने सहित फसल परिवहन तक की सुविधा प्रदान की जाती है। इसी क्रम में सरकार कई प्रकार की विशेष फसलों की खेती के लिए किसानों को सब्सिडी का लाभ प्रदान करती है। इसी क्रम में अभी किसानों को धनिया, जीरा, सौंफ जैसी मसाला फसलों पर अनुदान का लाभ प्रदान किया जा रहा है। ये अनुदान कई प्रकार की विशेष मसाला फसलों के लिए प्रदान किया जा रहा है। इस योजना का लाभ मध्यप्रदेश के किसान उठा सकते हैं। इस योजना के तहत किसानों को 75 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाएगा। इसके लिए राज्य के किसानों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक किसान भाई इस योजना के तहत आवेदन करके सब्सिडी का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आज हम ट्रैक्टर जंक्शन के माध्यम से किसानों को राज्य सरकार की ओर से चलाई जा रही मसाला विस्तार योजना के तहत धनिया, जीरा, सौंफ आदि की खेती के लिए सरकार की ओर चलाई जा रही मसाला क्षेत्र विस्तार योजना के तहत दी जाने वाली सब्सिडी की जानकारी दे रहे हैं ताकि अधिक से अधिक किसान इसका लाभ उठा सकें।

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क्या है राज्य सरकार की योजना

किसानों की आय बढ़ाने के उद्‌देश्य से मध्य प्रदेश उद्यानिकी विभाग की ओर से राज्य के किसानों के लिए मसाला फसलों की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके लिए 15 जिलों के किसानों को अनुदान देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस योजना के तहत किसानों को मध्य प्रदेश सरकार बीज वाली मसाला फसलें एवं कंद/प्रकंद वाली हल्दी एवं अदरक आदि मसाला फसलों के उच्च क्वालिटी की अधिक उत्पादन देने वाली किस्मों की खेती पर सब्सिडी दे रही है। इसके तहत चुनिंदा मसाला फसलों की खेती पर अनुदान दिया जा रहा है। इस योजना का नाम मसाला क्षेत्र विस्तार योजना है। इस येाजना का लक्ष्य प्रदेश में मसाला फसलों के क्षेत्र का विस्तार एवं उत्पादन में वृद्धि करना है।

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किन फसलों की खेती पर दिया जा रहा है अनुदान

उद्यानिकी विभाग मध्यप्रदेश की ओर से चलाई जा रही इस योजना के तहत बीज वाली मसाला फसलों पर अनुदान दिया जा रहा है। इसके अलावा कंद/प्रकंद वाली हल्दी, अदरक आदि फसलों पर भी सब्सिडी दी जा रही है। इस योजना के तहत मिर्ची की खेती, लहसुन की खेती, हल्दी, अदरक, धनिया, जीरा, सौंफ, मेथी, अजवाईन, सोआ, कलौंजी, अजमोद, विलायती सौंफ, एंव स्‍याह जीरा आदि की खेती पर किसानों को अनुदान प्रदान किया जाता है।

योजना के तहत किसानों को कितनी मिलेगी सब्सिडी

मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही मसाला क्षेत्र विस्तार योजना के तहत बीज वाली मसाला फसलों में बीज एवं प्लास्टिक क्रेट्स की लागत का 50 प्रतिशत अनुदान जो अधिकतम 10,000 रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से सामान्य वर्ग के किसानों को सब्सिडी दी जाएगी।
वहीं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के किसानों को 70 प्रतिशत अनुदान 14,000 रुपए प्रति हेक्टेयर जो भी कम हो दिया जाएगा। 

योजना के लिए किन जिलों के किसान कर सकते हैं आवेदन

मध्य प्रदेश सरकार की ओर से चलाई जा रही मसाला विस्तार योजना के तहत चयनित ज़िलों के लिए लक्ष्य जारी कर दिए गए हैं। अभी ये लक्ष्य 15 जिलों के किसानों के लिए जारी किए गए है। इसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के किसान आवेदन कर सकते हैं। जिन जिलों के लिए लक्ष्य जारी किए गए हैं उनमें  ग्वालियर, निवाड़ी, शहडोल, अनुपपुर, शिवपुरी, भिंडी, मुरैना, श्योपुर, कटनी बालाघाट, सिवनी, उमरिया, गुना, झाबुआ, अलीराजपुर शामिल हैं। जारी किए गए लक्ष्य के विरुद्ध किसान ऑनलाइन आवेदन कर योजना का लाभ ले सकते हैं। 

15 जिलों के किसानों को कितनी सब्सिडी देगी सरकार

उद्यानिकी विभाग ने अभी 15 जिलों के लिए कुल 176.24 हेक्टेयर के लिए खेती का लक्ष्य जारी किया हैं। जिस पर सरकार किसानों को 24.674 लाख रुपए का अनुदान देगी। योजना के तहत अनुसूचित जनजाति के लिए भौतिक लक्ष्य 124.5 हेक्टेयर है जिस पर 17.43 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा। वहीं अनुसूचित जाति के किसानों के लिए भौतिक लक्ष्य 51.74 हेक्टेयर है जिस पर सरकार की ओर से किसानों को 7.244 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा।

योजना के तहत सब्सिडी का लाभ लेने के लिए किसान कहां करें आवेदन

मसाला क्षेत्र विस्तार योजना के तहत सब्सिडी का लाभ लेने के लिए राज्य के पात्र किसान उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, मध्य प्रदेश के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। किसानों को आवेदन करने के लिए ऑनलाइन पंजीयन उद्यानिकी विभाग मध्यप्रदेश फार्मर्स सब्सिडी ट्रैकिंग सिस्टम https://mpfsts.mp.gov.in/mphd/#/ पर जाकर करना होगा। इसके अलावा किसान भाई यदि योजना के विषय में अधिक जानकारी चाहते हैं तो उद्यानिकी विभाग की वेबसाइट पर देख सकते हैं अथवा विकासखंड/जिला उद्यानिकी विभाग में संपर्क कर सकते हैं।

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मसाला क्षेत्र विस्तार योजना में सब्सिडी के लिए आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज

किसानों को इस योजना के तहत आवेदन करते समय जिन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, वे इस प्रकार से हैं-

  • आवेदन करने वाले किसान का आधार कार्ड
  • खेत के कागजात जिसमें खसरा नंबर/बी-1/पट्टे की प्रति
  • बैंक खाता विवरण के लिए बैंक पासबुक की प्रथम पेज की कॉपी
  • आवेदन करने वाले किसान का जाति प्रमाण-पत्र
  • किसान का पासपोर्ट साइज फोटो आदि दस्तावेजों की आवश्यकता होगी।
     

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