प्रकाशित - 13 May 2023 ट्रैक्टर जंक्शन द्वारा
खेती में पानी की आवश्यकता को देखते हुए सरकार की ओर से किसानों के खेतों में सोलर पंप लगाए जा रहे हैं। इसके लिए उन्हें सरकार की ओर से सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जा रहा है। केंद्र सरकार की ओर से इस सोलर पंप की खरीद पर किसानों को 60 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जाती है। इस योजना के तहत किसान 10 प्रतिशत पेमेंट करके अपने खेत में सोलर पंप (Solar Pump) लगवा सकते हैं। बाकी 30 प्रतिशत पैसे की व्यवस्था बैंक लोन से हो जाएगी। इस तरह आप बहुत ही कम खर्च में सोलर पंप लगवा सकते हैं। इसी कड़ी में हरियाणा सरकार राज्य के किसानों को सोलर पंप सेट लगवाने के लिए 75 प्रतिशत तक सब्सिडी दे रही है। इसके लिए किसान 15 मई तक आवेदन करके राज्य सरकार की इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। बता दें कि सोलर पंप खेत में लगवाने से किसानों को 24 घंटे सिंचाई की सुविधा मिल सकेगी। वहीं दूसरी ओर वे अतिरिक्त बिजली का उत्पादन करके भी इससे पैसा कमा सकते हैं। इस तरह सोलर पंप लगवाने पर किसान को दोहरा फायदा होगा।
आज हम ट्रैक्टर जंक्शन के माध्यम से आपको सोलर पंप पर कितनी सब्सिडी मिलेगी, इसके लिए कैसे आवेदन करना होगा, आवेदन के लिए किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी आदि बातों की जानकारी दे रहे हैं।
बात करें हरियाणा सरकार की तो राज्य सरकार सोलर पंप पर भारी सब्सिडी दे रही है। इसके तहत सरकार किसानों को सोलर पंप लगवाने के लिए 75 प्रतिशत तक सब्सिडी देती है। शेष राशि 25 प्रतिशत राशि किसान को खर्च करनी होती है। किसान चाहे तो इस राशि की व्यवस्था बैंक लोन से भी कर सकते हैं। बता दें कि शेष राशि 25 प्रतिशत लाभार्थी किसान को आवेदन फॉर्म भरते समय ही ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड पर जमा करवानी होगी।
हरियाणा सरकार की इस योजना के तहत किसान 3 एचपी से लेकर 10 एचपी सबमर्सिबल या माउनोब्लोक के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको सोलर पंप की लागत (Cost of Solar Pump) पर सब्सिडी दी जाएगी। इसमें लगने वाला जीएसटी का पैसा आपको देना होगा। सरकार सिर्फ लागत मूल्य पर ही सब्सिडी का भुगतान करेगी।
यदि आप हरियाणा से हैं और सोलर पंप पर सब्सिडी का लाभ (Benefits of subsidy on Solar Pump) प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए पात्रता और शर्तें इस प्रकार से हैं जिन्हें आपको पूरा करना होगा। ये पात्रता और शर्तेँ इस प्रकार से हैं
सोलर पंप पर सब्सिडी के लिए आवेदन हेतु किसानों को कुछ दस्तावजों की आवश्यकता होगी, ये दस्तावेज इस प्रकार से हैं
सोलर पंप पर सब्सिडी के लिए आपको सबसे पहले सरल पोर्टल हरियाणा पर अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके बाद आप सोलर पंप पर सब्सिडी के लिए आवेदन कर पाएंगे। यदि आपको अंत्योदय सरल पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन या आवेदन करने में कोई परेशानी आ रही है तो आप इसके हेल्पलाइन नंबर 0172-3968400 पर सुबह 7 बजे से लेकर रात 8 बजे तक (सरकारी अवकाश को छोड़कर) सोमवार से लेकर शनिवार तक संपर्क कर सकते हैं।
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