कृषि यंत्र सब्सिडी योजना: 55 प्रकार के कृषि यंत्रों पर मिलेगी 50% सब्सिडी

Share Product प्रकाशित - 16 Dec 2022 ट्रैक्टर जंक्शन द्वारा

कृषि यंत्र सब्सिडी योजना: 55 प्रकार के कृषि यंत्रों पर मिलेगी 50% सब्सिडी

नए साल पर किसानों को आधे दाम पर मिलेंगे 55 प्रकार के कृषि यंत्र 

नया साल आने वाला है और इस समय रबी फसलों की बुवाई का सीजन भी चल रहा है। ऐसे में किसानों को खेती के लिए कई प्रकार के कृषि यंत्रों की आवश्यकता होती है। किसानों के लिए सभी कृषि यंत्र बाजार से खरीदना संभव नहीं हो पाता है। इसके अलावा ये आधुनिक कृषि यंत्र काफी महंगे भी होते हैं जिन्हें खास तौर पर छोटे किसान खरीदने में असमर्थ रहते हैं। इसे देखते हुए हरियाणा सरकार की ओर से किसानों को 55 प्रकार के कृषि यंत्रों पर भारी सब्सिडी का लाभ दिया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा सरकार ने 55 से अधिक खेती की मशीनों पर सब्सिडी देने का फैसला किया है। इसके लिए 1500 से 25 लाख रुपए तक की मशीनों हेतु 13 कंपनियां मनोनीत किया गया है। आज हम ट्रैक्टर जंक्शन की इस पोस्ट में आपको कृषि यंत्र अनुदान योजना हरियाणा के तहत 55 प्रकार के कृषि यंत्रों पर मिलने वाली सब्सिडी, कहां और कैसे आवेदन करना है, आवेदन के लिए किन दस्तोवजों की आवश्यकता होगी आदि बातों की जानकारी दे रहे हैं ताकि सब्सिडी पर कृषि यंत्रों का लाभ लेने में आसानी हो सकें। तो बने रहिये हमारे साथ।

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क्या है कृषि यंत्र अनुदान योजना हरियाणा (Agricultural Machinery Grant Scheme Haryana)

जिन तरह अन्य राज्यों ने किसानों को सस्ती दर पर कृषि यंत्र और उपकरण मुहैया कराने के उद्‌देश्य से कृषि यंत्र अनुदान योजना चला रखी है, उसी तरह से हरियाणा सरकार ने भी अपने राज्य के किसानों के लिए कृषि यंत्रों पर अनुदान प्रदान करने के लिए विशेष कृषि यंत्र अनुदान योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत किसानों को तय किए गए मानदंडों के आधार पर सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाएगा। इस विशेष कृषि यंत्र अनुदान योजना के तहत इस समय किसानों को कृषि में काम आने वाले 55 प्रकार के कृषि यंत्रों पर अनुदान का लाभ प्रदान किया जाएगा। इसके तहत इन यंत्रों पर किसानों को 50 प्रतिशत तक का अनुदान दिया जाएगा। इसमें बुवाई, कटाई सहित कई प्रकार के यंत्रों को शामिल किया गया है।

किसानों को कृषि यंत्रों पर कितनी मिलेगी सब्सिडी

कृषि यंत्र अनुदान योजना के तहत किसानों को 55 प्रकार के कृषि यंत्रों पर 50 प्रतिशत तक सब्सिडी का लाभ दिया जाएगा। योजना के तहत 1500 रुपए से लेकर 25 लाख रुपए तक की कीमत की कृषि मशीनों को शामिल किया गया है जिस पर सरकार की ओर से किसानों को सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाएगा। बता दें कि कृषि यंत्र अनुदान योजना के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति किसानों के साथ ही महिला किसानों को प्राथमिकता दी जाती है।

किसान अपनी इच्छा से चुन सकेंगे यंत्रों की खरीद के लिए कंपनी

जैसा कि मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि हरियाणा सरकार ने किसानों को 55 प्रकार के कृषि यंत्रों की खरीद के लिए 13 कंपनियों को मनोनीत किया है। किसान इन 13 कंपनियों में से अपनी इच्छा के अनुसार कंपनी का चुनाव कर सकते हैं। इन कंपनियों में से वे जिस कंपनी का चुनाव करेंगे उन्हें उसी कंपनी के माध्यम से कृषि यंत्र उपलब्ध कराए जाएंगे।

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हरियाणा में कृषि यंत्र अनुदान योजना में सब्सिडी के लिए क्या है पात्रता

कृषि यंत्र अनुदान योजना में आवेदन के लिए कुछ पात्रता निर्धारित की गईं हैं, जो इस प्रकार से हैं-

  • योजना में आवेदन करने वाला व्यक्ति राज्य का स्थाई निवासी होना चाहिए।
  • आवेदन के लिए केवल राज्य के किसान ही पात्र होंगे, अन्य राज्य के किसान इसका लाभ नहीं ले सकते हैं।
  • योजना के अंतर्गत भूमि आवेदक किसान या उसके किसी परिवार के सदस्य के नाम होनी जरूरी है।
  • आवेदक किसान का बैंक में खाता होना जरूरी है।

कृषि यंत्र अनुदान योजना हरियाणा में आवेदन के आवश्यक दस्तावेज

कृषि यंत्र अनुदान योजना हरियाणा में आवेदन करने के लिए किसानों को कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, ये दस्तावेज इस प्रकार से हैं-

  • आवेदन करने वाले व्यक्ति का आधारकार्ड
  • आवेदक का पहचान पत्र (वोटर आईडी, पैन कार्ड)
  • ट्रैक्टर की वैलिड आरसी
  • पटवारी की रिपोर्ट
  • आवेदक का मोबाइल नंबर जो आधार से लिंक हो
  • बैंक खाता विवरण के लिए पासबुक की कॉपी
  • आवेदन करने वाले किसान का पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ

हरियाणा कृषि यंत्र अनुदान योजना में सब्सिडी के लिए कैसे करें आवेदन

जो किसान हरियाणा सरकार की इस विशेष कृषि यंत्र अनुदान योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, वे बागवानी विभाग के ऑफिशियल पोर्टल https://hortnet.gov.in/StatesNewDesign/Login-har.aspx पर पंजीकरण करवा सकते हैं। इसके अलावा इस योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप अपने नजदीकी जिले के कृषि विभाग के कार्यालय अथवा जिला उद्‌यानिकी विभाग के जिला उद्‌यान अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहे तो इस योजना के हेल्पलाइन नंबर 1800-180-2021 पर भी संपर्क करके भी योजना के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकते है।

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