फसल नुकसान मुआवजा: 20% से अधिक फसल नुकसान पर मिलेंगे 20 हजार रुपये

Share Product प्रकाशित - 09 Nov 2022 ट्रैक्टर जंक्शन द्वारा

फसल नुकसान मुआवजा: 20% से अधिक फसल नुकसान पर मिलेंगे 20 हजार रुपये

जानें, क्या है बिहार सरकार की योजना और किसान कैसे ले सकते हैं योजना का लाभ

बाढ़, सूखा और बारिश जैसी आपदाओं के कारण हमारे देश के किसानों को हमेशा से नुकसान होता आ रहा है। इस साल भी जलवायु परिवर्तन के कारण खरीफ की फसलों पर मौसम का बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। बिहार में इस साल मानसून का रुख काफी निराश जनक रहा है। खरीफ सीजन की शुरुआत में बारिश की कमी ने धान के रकबे को घटा दिया तो वहीं कुछ क्षेत्रों में बाढ़ के कारण किसानों को उनकी खरीफ की फसलों का भारी नुकसान उठाना पड़ा है।

इसी कड़ी में बिहार से किसानों के लिए खुशखबरी सामने आई है। किसानों को फसल नुकसान पर राहत प्रदान करने के लिए बिहार सरकार ने बिहार राज्य फसल सहायता योजना की शुरुआत की हैं। बिहार सरकार की इस योजना के तहत बारिश,बाढ़ और सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं के चलते किसानों की फसल नुकसान होने की स्थिति में सरकार आर्थिक सहायता राशि प्रदान करती हैं। इस योजना के माध्यम से किसानों को उनकी फसल पर हुए नुकसान के लिए 20 हजार रुपये तक की आर्थिक सहायता मिलती है। किसान भाईयों आज हम ट्रैक्टर जंक्शन की इस पोस्ट के माध्यम से बिहार सरकार की इस योजना के बारे में सभी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे।

बिहार राज्य फसल सहायता योजना क्या हैं?

बिहार सरकार द्वारा राज्य के प्रत्येक किसान को बारिश, बाढ़ और सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं की वजह से खराब हुई फसलों की नुकसान की भरपाई करने के उद्देश्य से इस योजना की शुरूआत की गई है। बिहार राज्य सरकार द्वारा बिहार राज्य फसल सहायता योजना की शुरुआत करने से अब राज्य के किसानों को फसल का नुकसान होने पर आर्थिक रुप सहायता की जाएगी।

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किसानों को योजना के तहत मिल रही आर्थिक सहायता

बिहार राज्य सहकारिता विभाग की बिहार फसल सहायता योजना के जरिए किसानों की फसलों में उत्पादन दर में कमी का मूल्यांकन करने के बाद अधिकतम 2 हेक्टेयर खेत पर हुए नुकसान के लिए सहायता राशि प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत राज्य के सभी रैयत और गैर-रैयत किसानों को शामिल किया गया है। इन श्रेणियों के किसान परिवार में से कोई भी एक सदस्य सरकार की इस योजना का लाभ ले सकता है।

  • बिहार राज्य फसल सहायता योजना के जरिए वास्तविक उपज में 20 फीसदी तक नुकसान होने पर 7,500 रुपये प्रति हेक्टेयर तक की और अधिकतम 15,000 रुपये तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
  • वहीं फसल के वास्तविक उत्पादन में 20 फीसदी से अधिक नुकसान होने पर 10,000 प्रति हेक्टेयर तक की और अधिकतम 20,000 रुपये तक की सहायता राशि सरकार द्वारा प्रदान की जाती है।

योजना में आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज

बिहार सरकार की इस फसल सहायता योजना में आवेदन करते समय कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता होती हैं। जो इस प्रकार से हैं

  • आवेदक का आधार कार्ड 
  • आवेदक का वोटर आईडी कार्ड 
  • आवेदक का राशन कार्ड 
  • आवेदक का खेत के कागज/ खतौनी 
  • आवेदक का बैंक पासबुक 
  • आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ 
  • आवेदक का मोबाइल नंबर 
  • आवेदक का फसल ख़राब होने से संबंधित घोषणा पत्र।

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योजना में आवेदन करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश

  • बिहार राज्य सहकारिता विभाग की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, बिहार राज्य फसल सहायता योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक के पास कृषि विभाग से निबंधन संख्या का होना आवश्यक है। 
  • यदि आवेदन करने के इच्छुक किसान के पास निबंधन संख्या नहीं है तो सहकारिता विभाग के ऑफिशियल पोर्टल https:/pacsonline.bih.nic.in/fsy/ पर विजिट करके निबंधन संख्या के लिए आवेदन कर सकते हैं।
  • अगर आपको ऑनलाइन आवेदन करने में कोई परेशानी आ रही है तो जिला सहकारी पदाधिकारी या प्रखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी या फिर कार्यपालक सहायक से भी संपर्क करके सहायता प्राप्त कर सकते हैं।
  • सहकारिता विभाग ने बिहार राज्य फसल सहायता योजना के लिए एक टोल फ्री नंबर-1800-1800-110 जारी किया है। यहां कॉल करके आप योजना से जुड़ी किसी भी समस्या का समाधान पा सकते हैं।

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