नवरात्रि पर आई खुशखबरी: प्रत्येक परिवार की महिला मुखिया को मिलेंगे 1000 रुपए प्रति माह

Share Product प्रकाशित - 24 Mar 2023 ट्रैक्टर जंक्शन द्वारा

नवरात्रि पर आई खुशखबरी: प्रत्येक परिवार की महिला मुखिया को मिलेंगे 1000 रुपए प्रति माह

राज्य सरकार ने की घोषणा, इस तारीख से खाते में आने लगेंगे पैसे

नवरात्रि का पर्व चल रहा है। नौ दिन चलने वाले इस पर्व के बीच महिला किसानों के लिए एक खुशखबर निकल कर सामने आई है। राज्य सरकार ने प्रत्येक परिवार की महिला मुखिया को 1000-1000 रुपए प्रति माह देने का निर्णय लिया है। इससे प्रदेश की लाखों महिलाओं को लाभ होगा। दरअसल तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट प्रस्तुत किया है। इसमें राज्य की प्रत्येक परिवार की मुखिया महिला के खाते में 1000 रुपए प्रति माह ट्रांसफर किए जाएंगे। इस तरह प्रत्येक परिवार की पात्र मुखिया महिला को साल भर में 12000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। राज्य सरकार का मानना है कि इससे राज्य की महिलाओं को आर्थिक रूप से मदद मिलेगी और उनकी आय में भी बढ़ोतरी होगी। महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने दिशा में सरकार काम कर रही है। तमिलनाडु सरकार ने विशेष रूप से महिलाओं को लाभ पहुंचाने के लिए ये योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। इस योजना के लिए मौजूदा बजट में 7,000 करोड़ रुपए का रखा गया है।

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आज हम ट्रैक्टर जंक्शन के माध्यम से तमिलनाडु सरकार की ओर से राज्य की महिलाओं के लिए शुरू की जाने वाली इस नई योजना के बारे में जानकारी दे रहे हैं।  

जल्द शुरू की जाएगी योजना

तमिलनाडु सरकार की ओर से हाल ही में पेश किए गए बजट 2023-24 में इस योजना को शुरू करने की घोषणा की है। इसमें घोषणा की गई है कि राज्य की प्रत्येक परिवार की पात्र महिला मुखिया 1000 रुपए प्रतिमाह दिया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स अनुसार मुख्यमंत्री एम के स्टालिन द्‌वारा इस साल 15 सितंबर से 1000 रुपए मासिक सहायता योजना शुरू की जाएगी। योजना के संबंध में राज्य के वित्त मंत्री पलानीवेल थियागराजन ने अपने बजट भाषण में घोषणा करते हुए कहा कि योजना के कार्यान्वयन को लेकर आवश्यक तौर-तरीकों पर काम किया जा रहा है। योजना के लिए मौजूदा बजट 7000 करोड़ रुपए का निर्धारित किया गया है। बता दें कि प्रमुख नेता और द्रविड मुनेत्र कड़गम (डीएमके) के संस्थापक सीएन अन्नादुराई की जयंती 15 सितंबर 2023 को है। उसी दिन इस योजना की शुरुआत की जाएगी।

वर्ष 2021 में विधानसभा चुनाव में द्रमुक ने किया था वादा

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार साल 2021 में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान द्रमुक प्रमुख ने राज्य की प्रत्येक परिवार की महिला मुखिया को 1000 रुपए की आर्थिक सहायता देने का वादा किया था। चुनाव के बाद विपक्षी दल अन्नाद्रमुक ने स्टालिन पर इस वादे को पूरा नहीं करने का आरोप लगाया था। तब सत्तासीन द्रमुक ने कहा था कि शीघ्र ही योजना शुरू की जाएगी। द्रमुक अध्यक्ष और मुख्यमंत्री स्टालिन ने हाल ही में इरोड (पूर्व) उपचुनाव के लिए प्रचार के दौरान आश्वासन दिया था कि जब बजट पेश किया जाएगा, तब इस योजना को शुरू करने की तारीख का भी ऐलान किया जाएगा। अपने वादे को पूरा करते हुए द्रमुक ने इस योजना को 15 सितंबर से शुरू करने की घोषणा कर दी है। अब राज्य के प्रत्येक परिवार की महिला मुखिया को 1000 रुपए महीना यानि हर साल कुल 12000 रुपए उनके खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे।

मध्यप्रदेश में भी महिलाओं को मिलेंगे 1000 रुपए प्रतिमाह

तमिलनाडु सरकार से पहले मध्यप्रदेश सरकार ने अपने बजट में 2023-24 में राज्य की महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना शुरू करने की घोषणा कर दी थी। इसके तहत प्रत्येक परिवार की महिला और बेटियों को 1000 रुपए प्रति माह दिया जाएगा। इस तरह साल में कुल 12000 रुपए राज्य की महिलाओं को दिया जाएगा। यह योजना पांच साल तक के लिए लागू की गई है। इस योजना में आवेदन करके राज्य की महिलाएं 1000 रुपए महीना प्राप्त कर सकती है। योजना के लिए फार्म भरने शुरू हो रहे हैं, जून से महिलाओं के खाते में पैसा आना शुरू हो जाएगा। इस योजना के लिए बजट में 60 हजार करोड़ का प्रावधान किया गया है। यह राशि 5 साल के दौरान इस योजना पर खर्च की जाएगी।

25 मार्च से शुरू होंगे आवेदन

मध्यप्रदेश के महिला एवं बाल विकास विभाग के मुताबिक मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना(Ladli Behna Yojana) की आवेदन प्रक्रिया शुरू की जा रही है। योजना के लिए आवेदन 25 मार्च 2023 से भरे जाएंगे। राज्य की जो महिलाएं इस योजना का लाभ लेना चाहती है वे उक्त तारीख से आवेदन कर सकती हैं। आवेदन के लिए कैंप लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा महिलाएं ग्राम पंचायत, वार्ड कार्यालय, आंगनबाड़ी केंद्रों के जरिये भी आवेदन कर सकती हैं।

इन महिलाओं को मिलेगा योजना का लाभ

मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का लाभ सामान्य वर्ग, अन्य पिछडी जाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, महिला, परित्यक्ता, विधवा महिलाओं को योजना का लाभ दिया जाएगा। योजना का लाभ लेने के लिए महिला को राज्य का मूल निवासी होना जरूरी है। आवेदन करने वाली महिला की उम्र 23 वर्ष से लेकर 60 साल के बीच होनी चाहिए। 

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