पीएम कुसुम योजना : किसानों को सब्सिडी पर मिलेंगे सोलर पंप, अभी करें आवेदन

Share Product प्रकाशित - 04 Jul 2022 ट्रैक्टर जंक्शन द्वारा

पीएम कुसुम योजना : किसानों को सब्सिडी पर मिलेंगे सोलर पंप, अभी करें आवेदन

खेत में सोलर पंप लगवाने के लिए किसानों से मांगे आवेदन

सरकार की ओर से कुसुम योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत किसानों को खेत मेें सोलर पंप लगवाने के लिए सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाता है ताकि उन्हें सस्ती कीमत पर सोलर पंप उपलब्ध हो सके। किसानों को खेत में सोलर पंप लगाने का काम कई राज्यों में किया जा रहा है। इससे किसानों को दो तरह से फायदा हो रहा है। एक तो किसानों को सिंचाई के लिए 24 घंटे बिजली मिल रही है जिससे बिजली का खर्च कम हो रहा है। वहीं दूसरा यह कि अतिरिक्त बिजली वे ग्रिड को बेचकर पैसा कमा रहे हैं। इसी क्रम में उत्तरप्रदेश सरकार की ओर से राज्य के किसानों को सब्सिडी पर सोलर पंप उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसके लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक किसान योजना के तहत आवेदन करके सोलर पंप पर मिलने वाले अनुदान का लाभ उठा सकता है और सस्ती कीमत पर अपने खेत में सोलर पंप लगवा सकता है।  

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किसानों को सोलर पंप योजना पर कितनी मिलेगी सब्सिडी

उत्तरप्रदेश में किसानों को सोलर पंप योजना पर कितनी सब्सिडी मिलेगी तो बता दें कि सोलर पंप पर मिलने वाली सब्सिडी सोलर पंप की कीमत पर निर्भर करती है और कीमत एचपी के हिसाब से निर्धारित होती है कि आप कितने एचपी का सोलर पंप अपने खेत में लगवाना चाहते हैं। उत्तरप्रदेश में किसानों को 2 से लेकर 10 एचपी के सोलर पंप उपलब्ध कराए जा रहे हैं जिस पर सब्सिडी दी जा ही है। हम आपको नीचे विभिन्न एचपी के सोलर पंप की कीमत और सब्सिडी की जानकारी दे रहे हैं, जो इस प्रकार से है-

2 एचपी. के सोलर पंप की कीमत और अनुदान

राज्य में किसानों को 2 एचपी (डीसी और एसी सर्फेस पंप) पर लागत की 60 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी। जिसमें सरकार ने 2 एचपी डीसी और एसी सर्फेस पंप के लिए 1 लाख 44 हजार 526 रुपए का कुल मूल्य निर्धारित किया है। जिसमें किसानों को मात्र 57 हजार 810 रुपए देना होगा, शेष राशि की सब्सिडी सरकार द्वारा दी जाएगी। वहीं 2 एचपी. डीसी सबमर्सिबल के लिए लागत 1 लाख 47 हजार 131 रुपए रखी गई है। इस पर किसानों को 88 हजार 278 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी, शेष राशि 58 हजार 835 रुपए किसान को देने होंगे। वहीं 2 एचपी. एसी सबमर्सिबल की लागत करीब 1 लाख 46 हजार 927 रुपए रखी है। इस पर सरकार किसानों को 88 हजार 756 रुपए सब्सिडी के रूप में देगी जबकि शेष राशि 59 हजार 71 रुपए किसानों को देनी होगी। 

3 एचपी एसी एवं डीसी सबमर्सिबल की कीमत और सब्सिडी

सरकार ने 3 एचपी डीसी सबमर्सिबल के लिए लागत 1 लाख 94 हजार 516 रुपए रखी है। इसमें किसानों को 1 लाख 16 हजार 710 रुपए का सब्सिडी के रूप में दिए जाएंगे। जबकि शेष राशि 77 हजार 806 रुपए किसानों को देना होगा। वहीं 3 एचपी. एसी सबमर्सिबल के लिए सोलर पम्प की लागत 1 लाख 93 हजार 460 रुपए रखी गयी है। इस पर सरकार किसानों को 1 लाख 16 हजार 076 रुपए सब्सिडी देगी। जबकि शेष राशि किसानों को 77 हजार 384 रुपए किसान को देना होगा। 

5 एचपी. एसी सबमर्सिबल की कीमत और अनुदान

सरकार ने 5 एचपी. एसी सबमर्सिबल के लिए योजना के तहत 2 लाख 73 हजार 137 रुपए लागत निर्धारित की है। इस पर सरकार की ओर से किसानों को 1 लाख 63 हजार 882 रुपए की सब्सिडी देगी, बाकी शेष राशि 1 लाख 9 हजार 255 रुपए किसान को देना होगा।

7.5 एचपी.एसी सबमर्सिबल की कीमत एवं सब्सिडी

सरकार ने 7.5 एसी सबमर्सिबल सोलर पंप के लिए 3 लाख 72 हजार 126 रुपए की  लागत मूल्य तय किया है। इस पर सरकार किसानों को 2 लाख 23 हजार 276 रुपए सब्सिडी दी जाएगी। बाकी शेष राशि 1 लाख 48 हजार 850 रुपए किसानों को देना होगा।   

10 एचपी.एसी सबमर्सिबल की कीमत एवं अनुदान

सरकार ने 10 एचपी. एसी सबमर्सिबल के सोलर पम्प के लिए 4 लाख 64 हजार 304 रूपये की लागत तय की है  इस पर सरकार किसानों को 2 लाख 78 हजार 582 रूपये सब्सिडी के रूप में देगी, जबकि शेष राशि 1 लाख 85 हजार 722 रुपए किसानों को देना होगा। 

किन किसानों को मिलेगी सोलर पंप पर सब्सिडी

कुसुम योजना के तहत उत्तरप्रदेश में सोलर पंप पर सब्सिडी का लाभ उन किसानों को प्रदान किया जाएगा जिनके खेत में बोरिंग होगी। यानि जिन किसानों के खेत में सिंचाई कार्य के लिए बोरिंग कराई गई है, वहीं किसान सोलर पंप लगवाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि खेत में बोरिंग को लेकर भी सरकार की ओर से कुछ मापदंड तय किए गए हैं। इसके अंतर्गत 2 एचपी हेतु 4 इंच, 3 एवं 5 एचपी हेतु 6 इंच तथा 7.5 एवं 10 एचपी हेतु 8 इंच की बोरिंग होना अनिवार्य है। बोरिंग किसान को स्वयं करानी होगी। 22 फिट तक 2 एचपी सर्फेस, 50 फिट तक 2 एचपी सबमर्सिबल, 150 फिट तक 3 एचपी सबमर्सिबल, 200 फिट तक 5 एचपी सबमर्सिबल तथा 300 फिट तक की गहराई पर उपलब्ध जल स्तर हेतु 7.5 एवं 10 एचपी के सबमर्सिबल सोलर पम्प उपयुक्त होते हैं ।

PM Kusum Yojana : किस तरह मिलेगा योजना का लाभ

पीएम कुसुम योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से किसानों को सोलर पंप पर सब्सिडी देने के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इच्छुक किसान ऑनलाइन आवेदन कर सोलर पंप की बुकिंग एवं टोकन जनरेट कर सकते हैं। टोकन जनरेट करने के बाद किसान को चालान के माध्यम से कृषक अंश की धनराशि बैंक शाखा में जमा करानी होगी। आवेदन फार्म और दस्तावेजों की जांच के बाद आपके खेत में सिब्सिडी पर सोलर पंप लगा दिया जाएगा।

सोलर पंप पर सब्सिडी के लिए आवेदन हेतु किन दस्तावेजों की होगी जरूरत

सोलर पंप पर सब्सिडी प्राप्त करने के लिए किसानों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके लिए उन्हें कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, जो इस प्रकार से हैं-

  • आवेदन करने वाले किसान का आधार कार्ड
  • बैंक खाता विवरण के लिए पासबुक की कॉपी
  • किसान की जमीन के कागजात जिसमें खसरा खतौनी की कॉपी
  • किसान मोबाइल नंबर जो आधार से लिंक हो
  • किसान के पते का सबूत, इसके लिए वोटर आईडी, राशन कार्ड, आधार कार्ड आदि में से कोई एक।
  • किसान का पासपोर्ट आकार का फोटो

सब्सिडी पर सोलर पंप लगवाने हेतु कहां करें आवेदन

राज्य के किसान सब्सिडी पर सोलर पंप लगवाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। योजना का लाभ लेने के लिए किसान को उत्तर प्रदेश कृषि विभाग की वेबसाइट http://upagriculture.com/ पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। सोलर पंप सब्सिडी के लिए आवेदन पहले आओ पहले पाओ के सिद्धांत पर लिए जाएंगे। बता दें कि यूपी में किसानों की बुकिंग जनपद के लक्ष्य की सीमा से 200 प्रतिशत तक रखा गया है। 

सोलर पंप पर सब्सिडी के लिए कैसे करें ऑनलाइन आवेदन

अनुदान पर सोलर पंप की ऑनलाइन बुकिंग हेतु विभागीय बेवसाइट http://upagriculture.com/ पर अनुदान पर सोलर पंप हेतु बुकिंग करें, लिंक पर क्लिक कर ऑनलाइन बुकिंग की जाएगी। ऑनलाइन टोकन जनरेट करने के बाद किसान को चालान के जरिये कृषक अंश की धनराशि एक सप्ताह के अंदर किसी भी इंडियन बैंक की शाखा में जमा करनी होगी, अन्यथा कृषक का चयन स्वत: निरस्त हो जाएगा। 

योजना के संबंध में अधिक जानकारी के लिए कहां करें संपर्क

अपने खेत में सोलर पंप लगवाने के लिए किसान अधिक जानकारी के लिए 7839882078 पर संपर्क कर सकते हैं। सोलर पंप की बुकिंग करने के लिए मोबाइल नंबर संबंधित पंजीकृत किसान का ही फीड किया जाना चाहिए। किसी अन्य का मोबाइल नंबर फीड करने पर लाभ से वंचित किया जा सकता है। 


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