खुशखबरी : किसानों को सब्सिडी पर मिलेंगे 4500 नलकूप, ऐसे उठाएं लाभ

Share Product प्रकाशित - 30 May 2023 ट्रैक्टर जंक्शन द्वारा

खुशखबरी : किसानों को सब्सिडी पर मिलेंगे 4500 नलकूप, ऐसे उठाएं लाभ

जानें, क्या है राज्य सरकार की सामुदायिक नलकूप योजना और इससे कैसे मिलेगा लाभ

किसानों को खरीफ सीजन (kharif season) में फसलों की सिंचाई के लिए पानी की समस्या नहीं हो इसके लिए सरकार पहले से ही सक्रिय है। किसानों को सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता बनाए रखने के लिए सरकार की ओर से कई योजनाएं चलाई जा रही है। यह योजनाएं अगल-अलग राज्यों में वहां अलग-अलग नामों से संचालित की जा रही है। इन योजनाओं के माध्यम से किसानों को सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाता है। इसी कड़ी में बिहार में सिंचाई योजनाओें के तहत किसानों के लिए साल 2024 तक 4500 नलकूप यानि ट्यूबवैल (tube well) लगाने का फैसला किया है। किसान इस योजना का लाभ सामूहिक रूप से ले सकते हैं। खास बात ये है कि इस योजना के तहत किसानों को अपने खेत में नलकूप लगवाने के लिए 80 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जाएगी। इस प्रकार किसान मात्र 20 प्रतिशत पैसा खर्च करके अपने खेत में नलकूप लगवा सकते हैं। इच्छुक किसान नलकूप के लिए सामूहिक रूप से आवेदन करके इसका लाभ उठा सकते हैं।

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आज हम ट्रैक्टर जंक्शन के माध्यम से आपको बिहार में किसानों के लिए चलाई जा रही सामुदायिक नलकूप योजना (community tube well scheme) की जानकारी दे रहे हैं।

राज्य में 4500 नलकूप लगाने की है योजना

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बिहार सरकार की ओर से किसानों को खेत में नलकूप लगाने के लिए सब्सिडी देने का ऐलान किया गया है। कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत का कहना है कि वर्ष 2024 तक प्रदेश में 4500 नलकूप लगाए जाएंगे। ऐसे में किसान किसी भी मौसम में पारंपरिक फसलों के साथ बागवानी फसलों की खेती भी कर सकेंगे।

नलकूप की लगवाने पर कितनी मिलेगी सब्सिडी

बिहार सरकार की ओर से सूक्ष्म सिंचाई को अपनाने वाले किसानों को अपने खेत में नलकूप (tubewell) लगवाने के लिए सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाएगा। इस योजना के तहत किसानों को नलकूप यानि ट्यूबवैल के लिए लागत का 80 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाएगा। इस तरह किसान मात्र 20 प्रतिशत राशि खर्च करके अपने खेत में नलकूप लगवा सकते हैं। यदि किसान चाहे तो समूह में भी इसका लाभ ले सकते हैं। समूह में लाभ लेने के लिए कम से कम पांच किसानों का एक साथ शामिल होना जरूरी है और इनके पास कम से कम ढाई हैक्टेयर खेती योग्य भूमि होनी चाहिए। इस योजना का लाभ केवल ड्रिप सिंचाई अपनाने वाले किसान ही उठा सकते हैं।

ट्यूबवैल या नलकूप लगवाने में कितनी आती है लागत (tube well cost)

ट्यूबवैल या नलकूप लगवाने में कम से कम 50,000 रुपए की लागत आती है। इस पर सरकार की ओर से 80 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी। इस तरह किसानों को 40,000 रुपए की सब्सिडी प्राप्त हो जाएगी। शेष 10,000 रुपए किसानों को अपनी जेब से खर्च करना होगा। यदि किसान सामूहिक रूप से इसका लाभ लेते हैं तो उन्हें इससे भी सस्ते में नलकूप लगाने की सुविधा मिल जाएगी। यदि 5 किसान मिलकर नलकूप कराते हैं तो उन्हें अपने हिस्से का मात्र सिर्फ 2,000 रुपए ही खर्च करना होगा। इस तरह इस योजना में बहुत ही कम कीमत किसान खेत में नलकूप लगवाकर 24 घंटे सिंचाई की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं।

कैसे मिलेगा सामुदायिक नलकूप योजना का लाभ

बिहार में दो प्रकार की सामुदायिक नलकूप योजनाएं संचालित हैं। इसमें 8 किसानों वाले समूह के पास कम से कम 12 एकड़ भूमि होना आवश्यक है। वहीं 5 किसानों के समूह के पास कम से कम 6 एकड़ भूमि होनी चाहिए। इसके लिए किसानों को विभागीय पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके बाद किसानों की जमीन का सर्वे होगा। समूह में शामिल किसी भी किसान के पास 50 डिसमिल से कम भूमि नहीं होनी चाहिए। वहीं अधिकतम भूमि ढाई एकड़ से अधिक नहीं होनी चाहिए।   

नलकूप लगवाने के लिए क्या है नियम और शर्तें

बिहार सरकार की ओर से सूक्ष्म सिंचाई के अंतर्गत नलकूप लगवाने के लिए कुछ नियम और शर्तें भी निर्धारित की गई हैं, जो इस प्रकार से हैं

  • लघु एवं सीमांत वर्ग के सभी किसानों को सामूहिक नलकूप में आवेदन करने के लिए डीबीटी (DBT) में पंजीकृत एवं एमआई (MI) में आवेदित होना अनिवार्य है।
  • सूक्ष्म सिंचाई जिसमें ड्रिप अथवा मिनी स्प्रिंकलर में आवेदित किसान का कार्यादेश निर्गत होने के बाद ही किसान अपने अंश की राशि बीएचडीएस (BHDS) के बैंक खाता में जमा करना होगा। इसके बाद उन्हें सामूहिक नलकूप योजना के तहत आवेदन करना होगा।
  • सामुदायिक नलकूप योजना के तहत 20 प्रतिशत किसान अंश की राशि आवेदक को बीएचडीएस (BHDS) के बैंक खाते में जमा कराना जरूरी होगा।
  • सामूहिक नलकूप योजना का लाभ लेने वाले समूह के सभी किसानों के पास कम से कम 0.5 एकड़ का रकबा होना जरूरी है।
  • सभी किसानों के पास जमीन के साक्ष्य हेतु एलपीसी (LPC) अथवा ऑनलाइन या ऑफलाइन जमीन का रसीद संलग्न करना आवश्यक होगा।
  • सामूहिक नलकूप अधिष्ठापन स्थल पर विद्युत स्त्रोत का होना अनिवार्य होगा।
  • बिजली बिल का भुगतान समूह द्वारा स्वयं किया जाएगा।
  • सामूहिक नलकूप का लाभ लेने वाले समूह को कम से कम 7 वर्षों तक सूक्ष्म सिंचाई का उपयोग करना जरूरी होगा।
  • नियमानुसार अनुदान का भुगतान संबंधित कंपनी अथवा किसान के बैंक खाते में किया जाएगा।

सामुदायिक नलकूप योजना में आवेदन के लिए किन दस्तावेजों की होगी आवश्यकता

बिहार सामुदायिक नलकूप योजना के तहत आपको अपने खेत में नलकूप लगवाने के लिए आवेदन करना होगा। इसके लिए आपको कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। ये दस्तावेज इस प्रकार से हैं

  • आवेदन करने वाले किसान का आधार कार्ड
  • आवेदन करने वाले किसान का पहचान-पत्र
  • आवेदक किसान का निवास प्रमाण-पत्र
  • आवेदन द्वारा शपथ-पत्र
  • किसान का पासपोर्ट साइज फोटो
  • बैंक खाता विवरण हेतु बैंक पासबुक की कॉपी
  • कृषि योग्य भूमि के कागजात
  • भू- स्वामित्व प्रमाण-पत्र अथवा अपडेट रसीद
  • समूह के प्रत्येक किसान को उपरोक्त दस्तावेज फॉर्म के साथ अटैच करने होंगे।

सामुदायिक नलकूप लगवाने के लिए कैसे करें आवेदन (How to Apply for Tube Well)

सामुदायिक नलकूप योजना के तहत आवेदन करने या इसकी अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप कृषि विभाग के अंतर्गत उद्यान निदेशालय की वेबसाइट http://horticulture.bihar.gov.in/ पर विजिट कर सकते हैं अथवा अपने जिले के सहायक निदेशक उद्यान से संपर्क कर सकते हैं।

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