पीएम कुसुम योजना : सोलर प्लांट के लिए किसानों को मिलेगा बिना सिक्योरिटी के लोन

Share Product Published - 10 Jan 2022 by Tractor Junction

पीएम कुसुम योजना : सोलर प्लांट के लिए किसानों को मिलेगा बिना सिक्योरिटी के लोन

जानें, क्या है राज्य सरकार निर्णय और इससे किसानों को कैसे होगा फायदा

सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सरकार की ओर से पीएम कुसुम योजना शुरू की गई है। इस योजना का उद्देश्य किसानों सहित आम नागरिक को सौर ऊर्जा के इस्तेमाल के लिए प्रेरित करना है। इसके लिए सरकार की ओर से सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाता है। इतना ही इसके लिए सरकार की ओर से लोन भी दिया जाता है। अब तक ये व्यवस्था थी कि लोन के लिए कुछ गिरवी रखा जाता था यानि कोई सिक्योरिटी देनी पड़ती थी। लेकिन योजना के तहत लोन लेने के लिए अब किसानों को सिक्योरिटी नहीं देनी होगी। ये निर्णय राजस्थान सरकार की ओर लिया गया है। इससे राज्य में अधिक से अधिक सोलर प्लांट लग सकेंगे। वहीं इन प्लांट से उत्पादित अतिरिक्त बिजली को सरकार खरीदेगी जिससे किसानों को लाभ होगा। 

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कुसुम योजना को लेकर क्या है राजस्थान सरकार का फैसला

ऊर्जा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुबोध अग्रवाल की ओर से मीडिया को दी गई जानकारी के अनुसार अब राजस्थान के किसानों को पीएम कुसुम योजना के तहत बंजर या अनुपयोगी जमीन पर आधा किलोवाट से 2 मेगावाट तक के सोलर प्लांट लगाने के लिए बैंकों से बिना कोलेटरल सिक्योरिटी के भी लोन मिल सकेगा। यानी अब प्लांट लगाने के इच्छुक किसानों को लोन के लिए कुछ गिरवी नहीं रखना पड़ेगा। राजस्थान के किसानों को बैंकों से कर्ज मिलने में आ रही परेशानी को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। राज्य में ये योजना गति पकड़े इसके लिए कोलेटरल फ्री लोन की व्यवस्था की गई है ताकि राज्य में अधिक से अधिक प्लांट लग सकें। 

बंजर जमीन पर लगाया जाएगा 2 मेगावाट क्षमता का प्लांट

डॉ. अग्रवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान (कुसुम योजना) तीन कंपोनेंट में संचालित हो रहा है। इसमें ए कंपोनेंट में राजस्थान बिजली वितरण निगमों के 33/11 केवी सब स्टेशन के 5 किलोमीटर दायरे में किसानों की बंजर व अनुपयोगी भूमि पर आधा किलोवाट से लेकर 2 मेगावाट क्षमता के सोलर एनर्जी प्लांट की स्थापना कर सकते हैं।

किसान इस दर पर बेचे सकेंगे ग्रिड को बिजली

किसान अपनी बंजर या अनुपयोगी जमीन पर सोलर सयंत्र लगाने के बाद इससे उत्पादित बिजली को ग्रिड को बेचे सकेंगे। ग्रिड की ओर से इन सोलर सयंत्रों पर उत्पादित बिजली की 3 रुपए 14 पैसे की दर पर खरीदा जाएगा। किसानों से बिजली की खरीद 25 साल तक की जाएगी। सोलर ऊर्जा उत्पादनकर्ता किसान की बिजली 25 साल तक खरीद की व्यवस्था भी सुनिश्चित हो गई है। व्यवस्था के तहत लोन की किस्त डिस्काम्स द्वारा सीधे बैंकों में काश्तकारों के खातों में जमा हो सकेगी। शेष रकम काश्तकार के खाते में जमा हो जाएगी।

लोन ब्याज दर को भी कम करने का होगा प्रयास

अतिरिक्त मुख्य सचिव ने कहा कि इस योजना में लोन की ब्याज दर को भी कम करने के प्रयास किए जाएंगे। केनरा बैंक के डीजीएम अरुण कुमार आर्य ने विश्वास दिलाया है कि सोलर प्लांट के लिए बैंक द्वारा बिना कोलेटरल सिक्योरिटी के लोन वितरित किया जाएगा। बता दें कि अभी तक इस पीएम कुसुम योजना के तहत प्रदेश में 11 प्लांट स्थापित हो चुके हैं। अक्षय ऊर्जा निगम के पास 722 मेगावाट क्षमता स्थापना के 623 आवेदन प्राप्त हुए हैं। 

क्या है पीएम कुसुम योजना

केंद्र सरकार के नवीन एवं नवीनकरनीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) द्वारा शुरू की गई कुसुम योजना के तहत किसानों को सब्सिडी पर सोलर पंप दिए जाते हैं, जिससे कृषि की लागत तो कम होती ही है साथ ही किसान निर्वाध रूप से फसलों की सिंचाई कर सकते हैं। केंद्र तथा राज्य सरकारों के द्वारा दी जा रही सब्सिडी के कारण किसान को कम मूल्य में सोलर पंप मिल जाते हैं। इससे किसान अपने खेतों पर सोलर पंप की मदद से सिंचाई कर सकते हैं। इसके अलावा किसान अतिरिक्त बिजली उत्पादन कर ग्रिड को बेचकर पैसा भी कमा सकते हैं। इस तरह ये योजना किसानों के लिए दो तरफा फायदा पहुंचाती है।  

प्रधानमंत्री कुसुम योजना में ऑनलाइन आवेदन कैसे करें

प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत राजस्थान के इच्छुक किसान इसकी अधिकारिक वेबसाइट 
http://rreclmis.energy.rajasthan.gov.in/kusum.aspx पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

कुमुम योजना में आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज

कुमुम योजना में सोलर पंप लगवाने हेतु आवेदन करते समय किसान कुछ आवश्यक दस्तावेज की जरूरत होगी। 
वे इस प्रकार से हैं-

•    आवेदन करने वाले किसान का आधार कार्ड    
•    किसान का वोटर आईडी कार्ड    
•    आवेदन करने वाले किसान का मूलनिवास प्रमाण-पत्र
•    किसान के नाम के भूमि के कागज    
•    आवेदन करने वाले किसान का रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर    
•    आवेदन करने वाले किसान का पासपोर्ट साइज फोटो
•    किसान का आय प्रमाण-पत्र    
•    किसान की बैंक पासबुक ओर अकाउंट नंबर (इसके लिए पासबुक की प्रथम पेज की कॉपी संलग्न करनी होगी।)

कुसुम योजना के संबंध में अधिक जानकारी के लिए कहां करें संपर्क

कुसुम योजना के संबंध में अधिक जानकारी के लिए पीएम कुसुम योजना के लिए दिए गए टोल फ्री नंबर 1800-180-3333 पर संपर्क किया जा सकता है।

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