प्रकाशित - 26 Sep 2023
ट्रैक्टर जंक्शन द्वारा
किसानों को सिंचाई के लिए बेहतरीन साधन उपलब्ध हो, इसके लिए सरकार की ओर से प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार कई योजनाओं के माध्यम से किसानों को सिंचाई की सुविधा प्रदान कर रही है। इसी क्रम में सरकार की ओर से किसानों को सोलर पंप पर सब्सिडी (Subsidy on solar pumps) प्रदान किए जा रहे हैं। इसके लिए सरकार की ओर प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम) योजना (Prime Minister Kisan Energy Security and Upliftment Campaign (PM-KUSUM) Scheme) चलाई जा रही है। इस योजना के तहत किसानों को सोलर पंप पर भारी सब्सिडी (Heavy subsidy on solar pump) दी जा रही है। अभी जिन किसानों ने सब्सिडी पर सोलर पंप लगवाने के लिए आवेदन किया है उन किसानों के फॉर्म में कुछ कमियां सामने आई हैं जिन्हें अपडेट करने के लिए कहा गया है।
आज हम ट्रैक्टर जंक्शन के माध्यम से आपको अपने सोलर पंप के लिए जमा किए गए फाॅर्म को अपडेट करने से संबंधित जानकारी दे रहे हैं। जिसमें हम आपको आवेदन को कैसे अपडेट कर सकते हैं, सोलर पंप का कैसे करें चयन, सोलर पंप के लिए फॉर्म को अपडेट करने के लिए किन दस्तावेजों की होगी जरूरत, सोलर पंप के लिए फॉर्म को कहां जाकर करवाया जा सकता है अपडेट, सोलर पंप पर सब्सिडी कितनी मिलेगी आदि बातों की जानकारी दे रहे हैं।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सामान्य श्रेणी, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति श्रेणी में जिन किसानों ने 31 दिसंबर 2022 तक आवेदन किया है, उनकी पत्रावालियों की डाक्यूमेंट स्क्रूटनी की जा रही है जिसमें से अधूरे आवेदन अपडेट करने के लिए रिवर्ट बैंक टू सिटीजन किए जा रहे हैं। किसान रिवर्ट बैंक टू सिटीजन किए गए आवेदन को नजदीकी ई-मित्र (E-mitra) पर या स्वयं राज किसान पोर्टल के माध्यम से अपडेट कर सकते हैं। ध्यान रहे कि आवेदन करने वाले किसानों को राज किसान साथी पोर्टल (Raj Kisan Sathi Portal) पर रिवर्ट बैक टू सिटीजन की गई पत्रावलियां आवश्यक दस्तावेजों के साथ 15 दिवस के भीतर ऑनलाइन सबमिट करना होगा ताकि आवेदनों पर आगे की कार्रवाई की जा सके। 15 दिन की अवधि के बाद पत्रावली ऑनलाइन पोर्टल से स्वत: ही निरस्त हो जाएगी, जिसकी जिम्मेदारी किसान की होगी।
उद्यान उप निदेशक चूरू के मुताबिक जिले में इस साल 3 व 5 एचपी सोलर पंप (3 and 5 hp solar pump) संयंत्र पर अनुदान का प्रावधान नहीं है। इसलिए किसानों को केवल 7.5 एचपी सोलर पंप (7.5 HP Solar Pump) संयंत्र का चयन करना होगा। इसी पर ही अनुदान दिया जाएगा। इसलिए किसानों को सोलर पंप की क्षमता भी अपडेट करनी होगी। बता दें कि 7.5 एचपी डीसी और 10 एचपी एसी व डीसी के सोलर पंप की स्थापना के लिए वांछित भूमि की आवश्यकता होगी जो न्यूनतम 0.4 हैक्टेयर होनी चाहिए। इसी के साथ ही किसानों को जिले में अनुमोदित फर्मों में से किसी एक का चयन सोलर पंप खरीदने के लिए करना होगा।
यदि आपने भी इस योजना में फॉर्म भरा है तो आप सोलर पंप के लिए किए गए आवेदन फार्म को ई-मित्र केंद्र (E-Mitra Center) पर जाकर अपडेट कर सकते हैं। यदि स्वयं फॉर्म को अपडेट करना चाहते हैं तो आप इसे राज किसान साथी पोर्टल (Raj Kisan Sathi Portal) पर अपडेट करना होगा। आपको फॉर्म अपडेट करने के लिए जिन दस्तावेजों (documents) की आवश्यकता होगी, वे इस प्रकार से हैं
केंद्र सरकार की ओर से पीएम कुसुम योजना (PM Kusum Yojana) चलाई जा रही है। इस योजना के तहत अभी राजस्थान सरकार की ओर से किसानों को खेत में सोलर पंप लगवाने के लिए 60 प्रतिशत सब्सिडी (subsidy) दी जा रही है। वहीं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति वर्ग के किसानों को 60 प्रतिशत सब्सिडी (subsidy) के साथ ही राज्य सरकार की ओर से 45 हजार रुपए का अतिरिक्त अनुदान दिया जा रहा है। इस तरह अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के किसानों को सामान्य किसानों से ज्यादा अनुदान इस योजना के तहत दिया जा रहा है।
बाजार में 7.5 एचपी सोलर पंप की कीमत 2,90,000 रुपए से लेकर 5,15,000 रुपए तक होती है। इसमें सामान्यत: 7.5 डीसी सबमर्सिबल सोलर पंप की कीमत 4,55,000 रुपए है। जबकि एसी सबमर्सिबल सोलर पंप की कीमत 4,25,000 रुपए है। कंपनी के हिसाब से यह कीमत अलग-अलग हो सकती है। सरकार की ओर से उपभोक्ता को सब्सिडी सोलर पंप के लागत मूल्य पर दी जाती है। इसमें टैक्स व अन्य कर अलग से होते हैं जो उपभोक्ता को स्वयं चुकाने होते हैं।
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