प्रकाशित - 22 Sep 2022 ट्रैक्टर जंक्शन द्वारा
इस वर्ष रबी सीजन में आसामान्य मानसून वितरण के कारण कई राज्यो में भारी बारिश का प्रकोप देखने को मिला तो कही कम वर्षा के कारण सूखे जैसे हालात हैं। ऐसे में प्राकृतिक आपदाओं के चलते किसानों की रबी फसलों को काफी नुकसान होता है। फसलों को हुए नुकसान की भरपाई सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के तहत की जाती है। इस वर्ष राजस्थान में भी कई जिलों में सामान्य से अधिक वर्षा हुई है, जिसके कारण किसानों की फसलों को काफी नुकसान हुआ है।
इसी क्रम में किसानों को आर्थिक राहत प्रदान करने के उद्देश्य से राजस्थान सरकार की ओर से मुआवजा देने का ऐलान किया गया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने सीकर जिले के 61 गांवों में बाढ़ से हुए फसल के नुकसान के लिए किसानों को मुआवजा देने के लिए 13 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है। सीकर जिले में अधिक बारिश के कारण हुए जलभराव से 61 गांवों के किसानों की रबी की फसल प्रभावित हुई थी अब इन गांवों में 33 प्रतिशत या इससे अधिक फसल नुकसान झेलने वाले किसानों को राजस्थान सरकार ने मुआवजा देने के निर्देश दिए हैं।
राजस्थान सरकार द्वारा राज्य के किसानों को भारी बारिश के फसलों को हुए नुकसान के चलते प्रभावित किसानों को मुआवजा राशि मुहैया कराई जाएगी। जिससे इस क्षेत्र के करीब 35,212 किसानों को लाभ होगा। जिन किसानों की 33 प्रतिशत या उससे अधिक फसल बारिश के कारण जलमग्न होकर खराब हुई है उनका सर्वे का काम भी पूरा हो चुका है। सरकार की ओर से पात्र किसानों को मुआवजे के रूप में आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने का ऐलान किया गया हैं।
राजस्थान सरकार के आपदा प्रबन्धन एवं सहायता मंत्री श्री गोविन्द राम मेघवाल ने मंगलवार को विधानसभा में बताया कि पाली जिले की रोहट एवं पाली तहसील में खरीफ-2021 में हुए रबी फसलों के नुकसान उठाने वाले वो किसान जो अनुदान राशि से वंचित थे, उनका बकाया भुगतान दिलाने के प्रयास किए जाएंगे। खरीफ-2021 में रोहट व पाली क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में 17 हजार 610 किसानों को मुआवजा राशि का भुगतान नहीं हो सका था। पाली जिले की रोहट एवं पाली तहसील की खरीफ वर्ष 2021 की फसल रिपोर्ट के अनुसार प्रभावित 64,546 किसानों के लिए अनुमानित 6,698 लाख रुपए की मुआवजा राशि का आंकलन किया गया था। जिसमें से पाली एवं रोहट तहसील के 41,265 किसानों को 3,791.78 लाख रुपए की मुआवजा राशि का भुगतान कर दिया गया है। पाली एवं रोहट तहसील क्षेत्र के 223 किसान जो मुआवजा राशि के भुगतान से वंचित रह गए थे उनके भुगतान हेतु स्वीकृति दे दी गई है।
राजस्थान सरकार की इस योजना का लाभ उन्हीं किसानों को प्राप्त होगा, जिनका बैंक अकाउंट में केवाईसी अपडेट की प्रक्रिया पूरी हो चुकी होगी। योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को अपना बैंक विवरण सही करवाना होगा। इसके बाद ही योजना में स्वीकृत मुआवजा राशि का भुगतान डायरेक्ट उनके बैंक अकाउंट किया जा सकेगा।
जिन किसान भाईयों ने केवाईसी प्रक्रिया पूरी नहीं की है, वे किसान ऑनलाइन अपने अकाउंट की केवाईसी प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। इसमें कुछ दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है, इसमें आधार कार्ड सबसे जरूरी है। इसके साथ और भी कई दस्तावेजों की आवश्यकता होती है जिनमें पासपोर्ट, मतदाता पहचान-पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, जमीन के कागजात, बैंक खाता विवरण के लिए पास बुक की कॉपी, पते के प्रमाण के लिए कोई एक दस्तावेज लगा कर अपना सत्यापन/ केवाईसी प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।
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