कयर उद्यमी योजना : बिजनेस के लिए 55 फीसदी लोन और 40 फीसदी सब्सिडी मिलेगी

Share Product Published - 13 Aug 2021 by Tractor Junction

कयर उद्यमी योजना : बिजनेस के लिए 55 फीसदी लोन और 40 फीसदी सब्सिडी मिलेगी

जानें, क्या है केयर उद्यमी योजना और किन उद्योगों को मिलेगा प्रोत्साहन

भारत में लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार की ओर से कयर उद्यमी योजना संचालित की जा रही है। इसके तहत छोटा बिजनेस खोलने के लिए सरकार से मदद मिलेगी। इसके अलावा 55 प्रतिशत तक ऋण मुहैया कराया जाएगा ताकि आप अपने बिजनेस को ठीक ढंग से स्थापित कर सकें। यदि आप कोई छोटा बिजनेस खोलने की सोच रहे हैं तो आपके लिए ये योजना काफी लाभकारी साबित हो सकती है। आज हम ट्रैक्टर जंक्शन के माध्यम से आपको इस योजना के बारे में जानकारी दे रहे हैं ताकि ग्रामीण इलाकों के लोगों को भी इसकी जानकारी हो और वे इस योजना का लाभ उठाकर अपना उद्योग स्थापित कर सकें।

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सबसे पहले सरकार की सभी योजनाओ की जानकारी के लिए डाउनलोड करे, ट्रेक्टर जंक्शन मोबाइल ऍप - http://bit.ly/TJN50K1  

 

क्या है कयर उद्यमी योजना

कयर को जूट शब्द से जाना जाता है। कयर बोर्ड भारत सरकार द्वारा 1953 में स्थापित किया गया था। कयर बोर्ड सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई)  मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। कयर द्वारा बनाए गए उत्पादों को बोर्ड द्वारा पदोन्नत किया जा रहा है। कयर उद्यमी योजना CUY बोर्ड के द्वारा शुरू की गई थी। जिसमें परियोजनाओं के लिए 10 लाख रुपए तक की क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी प्रदान की जाती है। बता दें कि भारत में कयर उद्योग, कृषि आधारित एक ग्रामीण उद्योग है जो कि 7 लाख से अधिक कामगारों को जीविका प्रदान करता है जिसमें अधिकांश महिलाएं हैं। यह उद्योग नारियल उत्पादित राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों की आर्थिक विकास के लिए प्रमुख भूमिका निभाता है। यह उद्योग इन क्षेत्रों की महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए उल्लेखनीय योगदान देता है।


केयर उद्यमी योजना के तहत ऋण और अनुदान

जो भी व्यक्ति अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है तो उसे 5 प्रतिशत राशि स्वयं लगानी होगी और बाकी राशि के लिए सरकार की ओर से बैंक के माध्यम से 55 प्रतिशत तक ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इस ऋण की अवधि 7 साल होगी यानि आप सात साल में इस ऋण का भुगतान बैंक को करेंगे। इसके अलावा इस राशि पर कयर बोर्ड की ओर से 40 प्रतिशत अनुदान प्रदान किया जाएगा। 


कयर उद्यमी योजना के तहत मिलने वाली सुविधाएं

कयर उद्यमी योजना के तहत कई प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जाती है जो आपके बिजनेस को स्थापित करने में मदद करती हैं। योजना के तहत जो सुविधाएं प्रदान की जाती है वे इस प्रकार से हैं-

  • कयर योजना के तहत कई सेवाएं मिलती हैं जैसी कि सभी उद्यमियों को जो कारोबार कर रहे हैं उन्हें कयर एक साथ जोडक़र एक क्लस्टर बनाता है और उन्हें व्यापार सहायता प्रदान की जाती है। 
  • यदि कोई किसी प्रदर्शनी या अपने उत्पाद के व्यापार के लिए मेले में जाता है, तो सभी खर्च बोर्ड द्वारा वहन किया जाता है। 
  • बोर्ड किराया का शोरूम दिलाने में मदद करता है। 
  • क्लस्टर में काम कर रहे सभी श्रमिकों का वेतन बोर्ड द्वारा दिया जाता है। 


कयर उद्यमी योजना के तहत इन वस्तुओं का कर सकते हैं निर्माण

कयर उद्यमी योजना के तहत जिन वस्तुओं का निर्माण किया जा सकता है उनमें  फर्श पर बिछाने वाली चटाई, दरवाजे का पायदान, ब्रश, गद्दे, फोम के गद्दे आदि शामिल  हैं। 


कयर उद्यमी योजना में कौन-कौन कर सकता है आवेदन

कयर उद्यमी योजना का लाभ कोई भी व्यक्ति, कंपनी, स्व-सहायता समूहों, गैर सरकारी संगठनों, समाज, सहकारी समिति, संयुक्त समूह, चैरिटेबल ट्रस्ट इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। 


कयर उद्यमी योजना में आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज

कयर उद्यमी योजना में आवेदन के लिए आपको फार्म के साथ कुछ दस्तावेज भी देने होंगे। ये दस्तावेज इस प्रकार से हैं-

  • उस संपत्ति और जगह की फोटोकॉपी जहां पर आप अपने व्यवसाय की स्थापना करने वाले हैं। 
  • कयर इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट 
  • कयर बोर्ड द्वारा आयोजित ट्रेनिंग का प्रूफ 
  • इनवॉइस के साथ खरीदी जाने वाली मशीनें 
  • डीआईसी द्वारा जारी औद्योगिक स्थापना प्रमाणपत्र 
  • कंस्ट्रक्शन के प्लान का इंजीनियर के द्वारा प्रदान प्रमाणपत्र 
  • बनाए जाने वाले प्रोजेक्ट का प्रोजेक्ट प्रोफाइल 
  • जाति प्रमाण पत्र 
  • स्वंय का पासपोर्ट साइज फोटो
  • आधार पहचान पत्र 
  • पेन कार्ड  आदि।


कयर उद्यमी योजना के लिए कैसे करें आवेदन

कयर योजना के तहत आवेदन करने लिए आप कयर बोर्ड ऑफिस, जिला उद्योग केंद्र, कयर परियोजना कार्यालय, पंचायत एवं नोडल एजेंसियों में जाकर आवेदन प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आवेदन फॉर्म कयर की वेबसाइट  http://coirboard.gov.in से भी डाउनलोड किया जा सकता है और इसे सीधे कयर बोर्ड फील्ड ऑफिस या डीआईसी के जरिए जमा किया जा सकता है।

 

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