मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना : ग्रामीण युवाओं को मिलेगा 25 लाख रुपए का ऋण

Share Product Published - 22 Dec 2021 by Tractor Junction

मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना : ग्रामीण युवाओं को मिलेगा 25 लाख रुपए का ऋण

जानें, क्या है प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना और इससे कैसे मिलेगा लाभ

सरकार ओर से शहरी और ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके लिए केंद्र सरकार के साथ ही राज्य सरकारें भी अपनी भागीदारी निभा रही हैं। राज्य सरकारों की ओर से युवाओं को अपना काम-धंधा, उद्योग, व्यवसाय खोलने के लिए सहायता प्रदान की जाती है। इसी कडी में उत्तरप्रदेश सरकार की ओर से विशेष कर ग्रामीण क्षेत्र में स्वरोजगार के अवसर पैदा करने के लिए युवाओं को अपना व्यवयास या व्यापार के लिए लोन दिया जा रहा है। इसके लिए राज्य में मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना चलाई जा रही है। आज हम ट्रैक्टर जंक्शन के माध्यम से किसानों को मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना की जानकारी दे रहे हैं ताकि ग्रामीण युवा भी इसका लाभ उठा सकें।

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क्या है मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना यूपी / UP मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना

प्रदेश के शिक्षित युवा बेरोजगारो को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना संचालित की गई है। योजन के तहत उद्योग स्थापना हेतु  25 लाख रुपए तक एवं सेवा क्षेत्र हेतु 10 लाख तक का लोन बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा 25 प्रतिशत मार्जिन मनी उपलब्ध कराए जाने का भी प्रावधान है भी इस योजना में रखा गया है। जो कि उद्योग क्षेत्र हेतु अधिकतम 6.25 लाख रुपए तथा सेवा क्षेत्र हेतु अधिकतम 2.50 लाख रुपए है। इस योजना के तहत युवाओं को स्वरोजगार के लिए बिना गारंटी लोन दिया जाता है। 

मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार के लिए पात्रता/शर्तें

मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार के लिए कुछ पात्रता और शर्तें भी तय की गई है जिसके तहत युवाओं ऋण (लोन) उपलब्ध कराया जाएगा। ये पात्रता और शर्तें इस प्रकार से हैं-

  • योजना में आवेदक व्यक्ति उत्तरप्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए। 
  • आवेदन कर्ता की आयु 18 वर्ष से 40 वर्ष तक होनी चाहिए।
  • आवेदक की न्यनू तम शैक्षिक योग्यता हाईस्कूल अथवा समकक्ष उत्तीर्ण होना चाहिए।
  • आवेदक को किसी भी राष्ट्रीकृत बैंक / वित्तीय संस्था / सरकारी संस्था इत्यादि का चूककर्ता नहीं होना चाहिए।
  • आवेदक द्वारा पूर्व में संचालित प्रधानमंत्री रोजगार योजना, वर्तमान में संचालित प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री रोजगार योजना या केंद्र अथवा राज्य सरकार द्वारा संचालित अन्य किसी स्वरोजगार योजनान्तर्गत लाभ प्राप्त न किया गया हो।
  • आवेदक अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य को योजनान्तगर्त केवल एक बार ही लाभान्वित किया जाएगा।
  • आवेदक द्वारा पात्रता की शर्तो को पूर्ण किये जाने के संबंध में शपथ-पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज

मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना यूपी में आवेदन के लिए आपको कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। ये दस्तावेज इस प्रकार से हैं।

  • आवेदक का आधार कार्ड
  • आवेदक का निवास प्रमाण पत्र 
  • आवेदक का पहचान पत्र जैसे- वोटर आई, राशन कार्ड आदि। 
  • आवेदक का शैक्षिक योग्यता का प्रमाण पत्र
  • आवेदक का आयु प्रमाण पत्र
  • आवेदक का जाति प्रमाण पत्र
  • आवेदक का पैन कार्ड
  • आवेदक यदि अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति से है तो बीपीएल राशन कार्ड
  • आवेदक का मोबाइल नंबर
  • आवेदक का पासपोर्ट साइज फोटो।

मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में कैसे करें आवेदन (CM Yuva Swarozgar Yojana)

मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार यूपी योजना (UP Mukhyamantri Yuva Swarojgar Yojana) में ऑफलाइन और ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। हम यहां आपको दो तरीकों से आवेदन की प्रक्रिया बता रहे हैं ताकि आप योजना का लाभ उठा सकें।

मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में ऑफलाइन आवेदन की प्रक्रिया (MYSY)

मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना का आवेदन पत्र जिला उद्योग केंद्र से प्राप्त किया जा सकता है। जिला उद्योग अधिकारी ने बताया कि फॉर्म जिला उद्योग केंद्र से मिलेगा। आवेदन पत्र में पूछी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारी ध्यान से भरें और फिर इसे सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों के साथ अटैच कर जिला उद्योग केंद्र में जमा कर दें। जिला उद्योग केंद्र आवेदन पत्र को जांच करके आपको इस योजना का लाभ प्रदान करेगा।

मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना यूपी में ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया

यदि आप मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको नीचे दिए गए चरणों को फोलो करना होगा।

  • योजना का लाभ लेने के लिए पात्र आवेदकों को सबसे पहले उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय की ऑफिशियल वेबसाइट (http://updi.in/) पर जाना होगा। 
  • वेबसाइट पर मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना का ऑप्शन दिखाई देगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने पंजीकरण फॉर्म खुल जाएगा। 
  • इसके बाद आवेदक योजना, नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जिला आदि भरना होगा। 
  • इसके बाद सबमिट के बटन पर क्लिक करना होगा। इस तरह आपका पंजीकरण पूरा हो जाएगा। 

 

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