Published - 08 Dec 2021 by Tractor Junction
केंद्र और राज्य सरकार की ओर से देश के किसानों सहित अन्य नागरिकों के लिए कई लाभकारी योजना चलाई जा रही है। इसी क्रम में हरियाणा सरकार की ओर से विवाह शगुन योजना संचालित की जा रही है। इस योजना की खास बात ये हैं कि इस योजना के तहत बेटी के विवाह पर राज्य सरकार की ओर से शगुन के रूप में 71 हजार रुपए कन्यादान में दिए जाएंगे। राज्य सरकार की ओर से इस योजना को शुरू करने का उद्देश्य गरीब व आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की मदद करना है। आज हम ट्रैक्टर जंक्शन के माध्यम से हरियाणा सरकार की विवाह शगुन योजना की पूरी जानकारी दे रहे हैं ताकि राज्य के पात्र लाभार्थी इसका लाभ उठा सकें।
हरियाणा में राज्य की बालिकाओं के लिए विवाह शगुन योजना की शुरुआत की गई है। यह योजना बालिकाओं का सम्मान करने और गरीब परिवारों की लड़कियों और विधवाओं / निराश्रित महिलाओं, खेल महिलाओं और अनाथ बालिकाओं की बेटियों की शादी शालीनता से सुनिश्चित करने के लिए की जा रही है। इस उद्देश्य के लिए इस योजना के तहत राज्य की बेटियों की शादी के उत्सव के लिए अनुदान दिया जाता है। इससे गरीब परिवार की कन्याओं के विवाह में कोई परेशानी नहीं आएगी।
हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना हरियाणा के तहत मिलने वाली सहयता राशि को 51 हजार रुपए से बढ़ाकर अब 71 हजार रुपए कर दिया गया है। प्रदेश सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और टपरीवास समुदाय की लड़कियों की शादी के लिए शगुन के तौर पर मिलने वाली सहायता राशि में 21000 रुपए की बढ़ोतरी की है। अब हरियाणा सरकार की ओर से बेटी विवाह पर 71000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे अनुसूचित जाति, जनजाति व टपरीवास समुदाय के लोगों को अब 51 हजार रुपए की बजाय 71 हजार रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। योजना के तहत 66 हजार रुपए की राशि विवाह के अवसर पर या उससे पहले दी जाएगी और 5 हजार रुपए विवाह का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र जमा होने के 6 महीने के अंदर दिए जाएंगे।
बीपीएल श्रेणी की कन्याओं को व 1.80 लाख सालाना से कम आय वाले अनुसूचित जाति व पिछड़ा वर्ग के परिवारों को इस योजना के तहत अब 11 की बजाय 31 हजार की राशि दी जाएगी। इसमें से 28 हजार विवाह पर या उससे पहले व 3 हजार रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र जमा होने के 6 महीने बाद दिए जाएंगे।
यह राशि विधवा महिलाओं की कन्याओं को शादी के समय पर दी जाती है। इसमें सहायता राशि 51,000 रुपए की है। इसमें 46,000 रुपए की धनराशि शादी के समय और बाकी की धनराशि शादी के पंजीकरण होने के बाद दी जाती है। पंजीकरण कराने के छह महिने के अंदर यह राशि मिलती है। अगर पंजीकरण नहीं होता है तो बाकि की राशि नहीं मिलती है।
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत स्पोर्टस वमुन को भी विवाह शगुन की राशि के तौर पर रुपए दिए जाते हैं। इस श्रेणी में सभी जाति और आय वर्ग की स्पोर्ट्स वुमन योजना को याजना का लाभ दिया जाएगा। इसके तहत राज्य सरकार की ओर से विवाह शगुन की राशि 31 हजार रुपए प्रदान की जाती है।
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत सभी वर्ग के परिवार (एससी/बीसी सहित) जिनके पास 2.5 एकड़ से कम भूमि है या परिवार की वार्षिक आय एक लाख रुपए रुपए से कम है, उन्हें भी इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा। इसके तहत ऐसे परिवारों को योजना के तहत 11 हजार रुपए की राशि बतौर विवाह शगुन के रूप में प्रदान की जाएगी। इसमें शादी के उत्सव पर या उससे पहले 10 हजार की राशि दी जाएगी। बाकी शेष राशि एक हजार रुपए विवाह पंजीकरण प्रमाण-पत्र जमा करने पर छह माह के भीतर दी जाएगी।
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत सामूहिक विवाह पर भी शगुन की राशि प्रदान की जाती है। इसके तहत सामूहिक विवाह सम्मेलन में विवाह करने वाले प्रत्येक परिवार को 51 हजार रुपए की राशि बतौर विवाह शगुन के दी जाती है। इसमें शादी के उत्सव पर या उससे पहले 46 हजार की राशि दी जाएगी। बाकी शेष राशि 5 हजार रुपए विवाह पंजीकरण प्रमाण-पत्र जमा करने पर छह माह के भीतर दी जाएगी।
हरियाणा सरकार की मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ दिव्यांग जोड़ों को भी दिया जाएगा। यदि नवविवाहित जोड़ा दोनों विकलांग हैं तो उन्हें 51 हजार रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। वहीं यदि नए विवाहित जोड़े में से एक पति या पत्नी विकलांग है तो 31,000 हजार रुपए की राशि बतौर शगुन दी जाएगी।
मुख्यमंत्री विवाह शुगन योजना के लिए कुछ पात्रता और शर्तें तय की गई है जो इस प्रकार से हैं-
• लाभार्थी का हरियाणा राज्य का स्थाई निवासी होना जरूरी है।
• शादी के समय लडक़ी की उम्र 18 वर्ष एवं लडक़े की उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए।
• इस योजना का लाभ एक ही परिवार के दो लड़कियों प्रदान किया जाएगा।
• यदि शादी का पंजीकरण छह महिने के भीतर नहीं कराया गया तो बाकी की धनराशि नहीं मिल सकती है।
• महिला खिलाड़ी के मामले में छह खिलाडिय़ों को छोडक़र हर लडक़ी के परिवार की सलाना आय एक लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
• विधवा/तलाकशुदा औरत भी अपनी शादी के समय पर योजना का लाभ ले सकती है बशर्ते की पहले लाभ न लिया हो।
• आवेदन पत्र शादी से 30 दिन पहले दिया जा सकता है। शादी होने की तिथि के 6 महीने के बाद कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना में आवेदन के लिए आपको कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता होगी जो इस प्रकार से हैं।
• हरियाणा राज्य का मूल निवास प्रमाण-पत्र
• लडक़े और लडक़ी का जन्म प्रमाण पत्र
• जाति प्रमाण पत्र
• नवविवाहित जोड़े शादी प्रमाण पत्र
• लडक़े और लडक़ी दोनों का आधार कार्ड
• आवेदक के बैंक खाते की फोटो प्रति
• राशन कार्ड जिसमें लडक़ी का नाम अंकित हो
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना हरियाणा में केवल ऑनलाइन आवेदन की स्वीकार किए जाएंगे इसलिए जो कोई भी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, उन्हें ऑनलाइन आवेदन ही करना होगा। ऑनलाइन आवेदन के लिए आपको अंत्योदय सरल पोर्टल https://saralharyana.gov.in/ पर जाकर अपना पंजीकरण / रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले ऊपर बताए गए आवश्यक दस्तावेजों को अपने पास रखें। उसके बाद ही किसी सीएससी सेंटर पर जा कर अपना पंजीकरण करवाएं।
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना हरियाणा के संबंध में और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप इसकी अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग विभाग कल्याण हरियाणा सरकार की अधिकारिक वेबसाइट http://haryanascbc.gov.in जाकर प्राप्त कर सकते हैं।
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