मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना : 2 लाख किसानों को मिलेंगे सोलर पंप, सरकार देगी सब्सिडी

Share Product Published - 04 Aug 2021 by Tractor Junction

मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना : 2 लाख किसानों को मिलेंगे सोलर पंप, सरकार देगी सब्सिडी

जानें, सोलर पंप योजना में कैसे मिलेगा लाभ, संशोधित गाइडलाइन जारी

केंद्र सरकार की ओर से किसानों के लिए कई लाभकारी योजनाएं चलाई जा रही है जिनका लाभ किसानों को मिल रहा है। वहीं राज्य सरकारें भी अपने-अपने स्तर पर योजना का संचालन कर किसानों को सहायता प्रदान कर रही है। इसी क्रम में मध्यप्रदेश सरकार की ओर से किसानों के लिए सोलर पंप योजना चलाई जा रही है। हाल ही में इस योजना में राज्य सरकार की ओर से संशोधन किया गया है और इसके बाद पुन: इस योजना को लागू कर दिया गया है। इससे अब  किसानों को संशोधित गाइडलाइन के अनुसार योजना का लाभ दिया जाएगा। 

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2 लाख सोलर पंपों की स्थापना का लक्ष्य

इस योजना के तहत मध्यप्रदेश सरकार का 2 लाख सोलर पंपों की स्थापना का लक्ष्य है। इस योजना का लाभ राज्य के किसान उठा पाएंगे। समाचार पत्रों व मीडिया में प्रकाशित खबरों के अनुसार मध्यप्रदेश मंत्री परिषद द्वारा मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना में संशोधन के अनुमोदन के बाद सरकार ने अधिसूचना जारी कर संशोधित मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना लागू कर दी है। यह योजना मार्च 2024 तक लागू रहेगी। इस अवधि में 2 लाख सोलर पम्पों की स्थापना का लक्ष्य है। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग म.प्र. तथा भारत सरकार की कुसुम योजना के अंतर्गत सिंचाई के लिए सोलर पंप की स्थापना हेतु मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना संचालित की जाती है।  योजना में नए प्रावधान के अनुसार केंद्र द्वारा दिए जाने वाले 30 प्रतिशत अनुदान को राज्य सरकार द्वारा 30 प्रतिशत अनुदान से टॉपअप किया जाएगा। इस योजना में राज्य के वे सभी किसान आवेदन कर सकते हैं, जिनके पास कृषि हेतु बिजली का कनेक्शन नहीं है।  इस योजना के तहत उन किसानों को प्राथमिकता दी जाएगी जो क्षेत्र अविद्युतकृत हैं अथवा जो स्थल विद्युत लाइन से दूर हैं।


क्या है संशोधित गाइडलाइन में योजना के संबंध में दिशा-निर्देश

अधिसूचना के अनुसार इस योजना के क्रियान्वयन के लिए म.प्र. उर्जा विकास निगम लिमिटेड नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगा। मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना में उर्जा विकास निगम लिमिटेड के वेब पोर्टल पर आवेदन करना होगा। इसमें कृषक का नाम, पता, आधार नंबर, भूमि स्वामित्व के दस्तावेज, सिंचाई का वर्तमान स्त्रोत आदि जानकारी भरनी होगी। योजना की समीक्षा के लिए जिला स्तर पर समिति बनाई जाएगी। जिलेवार आबंटित लक्ष्य से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर योजना में निर्धारित प्राथमिकता के आधार पर कृषकों का चयन किया जाएगा।


मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना के नियम व शर्तें

  • आवेदक द्वारा केवल अपनी खुद की भूमि के लिए ही मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना के अंतर्गत आवेदन किया जा सकता है।
  • आवेदक द्वारा निम्नलिखित जानकारी का सत्यापन करना अनिवार्य है।
  • सोलर पंप का उपयोग केवल सिंचाई के लिए ही किया जाएगा।
  • इस पंप को ना ही बेचा जाएगा एवं ना ही हस्तांतरित किया जाएगा।
  • इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड से सोलर पंप स्थापना के लिए सहमति प्राप्त करनी होगी।
  • निर्धारित समय सीमा के अंदर मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड को आवेदन की राशि एवं शेष राशि जमा करनी होगी।
  • सोलर पंप का उपयोग सिंचाई के लिए किया जाएगा एवं इस पंप के रखरखाव का दायित्व आवेदक का होगा।
  • स्थापना के उपरांत यदि सोलर पंप में किसी प्रकार की टूट-फूट होती है या फिर चोरी होती है तो इसकी जिम्मेदारी मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड की नहीं होगी।
  • सोलर पंप को समय-समय पर साफ करने की जिम्मेदारी आवेदक की होगी।
  • यदि सोलर पंप के किसी भी उपकरण के साथ छेड़छाड़ की गई तो इसकी जिम्मेदारी भी आवेदक की होगी।
  • आवेदक द्वारा दिए गए खसरे पर किसी भी प्रकार का विद्युत पंप संचालित नहीं होना चाहिए और यदि विद्युत पंप खसरे पर पहले से लगा हुआ है तो इस स्थिति में आवेदक को विद्युत पंप के कनेक्शन को रद्द करवाना होगा।
  • आवेदन करने के बाद यदि आवेदक का मोबाइल नंबर बदल जाता है तो इस बात की जानकारी आवेदक द्वारा मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम में प्रदान करनी होगी।
  • सोलर पंप की स्थापना के लिए छाया रहित स्थान उपलब्ध करवाने की जिम्मेदारी आवेदक की होगी।
  • इस योजना का संचालन जिला वार लक्ष्य के अनुसार राज्य के प्रत्येक जिले में किया जाएगा।
  • आवेदक द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र के साथ 5000 रुपए की राशि मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड, भोपाल के पक्ष में ऑनलाइन माध्यम से प्रदान करने अनिवार्य है। यदि यह राशि नहीं प्रदान की गई तो आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा।
  • यदि आवेदक का चयन नहीं किया जाता है तो इस स्थिति में 5000 रुपए की राशि बिना किसी ब्याज के आवेदक को वापस कर दी जाएगी।
  • यदि निर्धारित लक्ष्य से अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं तो इस स्थिति में प्राप्त हुए समस्त आवेदनों को निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से लाभार्थी किसानों का चयन किया जाएगा।
  • जैसे ही चयन की सूचना मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड द्वारा लाभार्थी किसान को प्रदान की जाती है इस स्थिति में किसान को शेष राशि ऑनलाइन माध्यम से जल्द से जल्द मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड, भोपाल को प्रदान करनी होगी।
  • शेष राशि प्राप्त होने के बाद लगभग 120 दिन में सोलर पंप स्थापना का काम पूरा कर दिया जाएगा।
  • कुछ विशेष परिस्थितियों में 120 दिन की समय सीमा बढ़ाई जा सकती है।
  • सोलर पंप के स्थापना के कार्य में देरी होने पर मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम कि कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
  • सोलर पंप की स्थापना के बाद पंप को लाभार्थी किसान को प्रदान कर दिया जाएगा।
  • सोलर पंप पर एक बोर्ड लगाया जाएगा जिसमें सोलर पंप से संबंधित जानकारी होगी।
  • यदि आवश्यकता पड़ती है तो लाभार्थी किसान को मुख्य रोड से साइट तक ट्रांसपोर्टेशन एवं स्थापना में सहयोग प्रदान करना होगा।
  • यदि किसी भी प्रकार की टूट-फूट, चोरी आदि होती है तो लाभार्थी किसान को 3 दिन के अंदर अंदर एफ आई आर दर्ज करनी होगी एवं स्थापना करता इकाई और जिला कार्यालय में भी इस बात की सूचना देनी होगी।
  • लाभार्थियों द्वारा पंप स्थापना के बाद स्थापना करता इकाई से उनके कंपनी के मुख्यालय, सर्विस सेंटर एवं जिला स्तर के प्रतिनिधि का दूरभाष नंबर प्राप्त करना आवश्यक है। 

 

सोलर पंप के प्रकार के आधार पर हितग्राही किसान द्वारा दी जाने वाली राशि

क्र.  सोलर पंपिंग सिस्टम के प्रकार हितग्राही किसान अंश (रु.)  डिस्चार्ज (लीटर में प्रतिदिन)
1 1 एच.पी.डी.सी. सबमर्सिबल  19000/-  30 मी. के लिए 45600, शट ऑफ डायनेमिक हेड 45 मी.
2  2 एच.पी.डी.सी. सरफेस 23000/- 10 मी. के लिए 198000, शट ऑफ डायनेमिक हेड 12 मी
3 2 एच.पी.डी.सी. सबमर्सिबल 25000/- 30 मी. के लिए 68400, शट ऑफ डायनेमिक हेड 45 मी.
4 3 एच.पी.डी.सी.  सबमर्सिबल 36000/- 30 मी. के लिए 114000, शट ऑफ डायनेमिक हेड 45 मी. 
50 मी. के लिए 69000, शट ऑफ डायनेमिक हेड 70 मी. 
70 मी. के लिए 45000, शट ऑफ डायनेमिक हेड 100 मी.
5   5 एच.पी.डी.सी. सबमर्सिबल 72000/- 50 मी. के लिए 110400, शट ऑफ डायनेमिक हेड 70 मी.
70 मी. के लिए 72000, शट ऑफ डायनेमिक हेड 100 मी.
100 मी. के लिए 50400, शट ऑफ डायनेमिक हेड 150 मी.
6 7.5 एच.पी.डी.सी.सबमर्सिबल 135000/- 50 मी. के लिए 155250, शट ऑफ डायनेमिक हेड 70 मी.
70 मी. के लिए 101250, शट ऑफ डायनेमिक हेड 100 मी.
100 मी. के लिए 70875, शट ऑफ डायनेमिक हेड 150 मी.
7 7.5 एच.पी.ए.सी. सबमर्सिबल 135000/- 50 मी. के लिए 141750, शट ऑफ डायनेमिक हेड 70 मी.
70 मी. के लिए 94500, शट ऑफ डायनेमिक हेड 100 मी.
100 मी. के लिए 60750, शट ऑफ डायनेमिक हेड 150 मी.
8 10 एच.पी. डी.सी. सबमर्सिबल  217840/- 50 मी. के लिए 207000, शट ऑफ डायनेमिक हेड 70 मी.
70 मी. के लिए 135000, शट ऑफ डायनेमिक हेड 100 मी.
100 मी. के लिए 94500, शट ऑफ डायनेमिक हेड 150 मी
9 10 एच.पी. ए.सी. सबमर्सिबल  217250/-  50 मी. के लिए 189000, शट ऑफ डायनेमिक हेड 70 मी.
70 मी. के लिए 126000, शट ऑफ डायनेमिक हेड 100 मी.
100 मी. के लिए 81000, शट ऑफ डायनेमिक हेड 150 मी.


मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना के संबंध में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए किसान मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम की वेबसाइट  https://cmsolarpump.mp.gov.in/ पर जाकर सकते हैं।

 

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