जानें, क्या है भामाशाह पशु बीमा योजना और इसके लाभ
राजस्थान सरकार ने पशुओं के बीमा के लिए भामाशाह पशु बीमा योजना शुरू की है। इस योजना के तहत पशुपालकों को अपने पशुओं का बीमा कराने पर 70 प्रतिशत तक सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाता है। भामाशाह पशु बीमा योजना के तहत गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सूअर, ऊंट, गधा, सांड, पड़ा आदि पशुओं का बीमा किया जाता है। इस योजना के तहत एक पशुपालक द्वारा अधिकतम पांच पशुओं का बीमा कराया जा सकता है। आज हम ट्रैक्टर जंक्शन के माध्यम से पशुपालक किसानों को भामाशाह पशु बीमा योजना की जानकारी दे रहे हैं ताकि वे इस योजना का लाभ उठा सकें।
क्या है भामाशाह पशु बीमा योजना
राजस्थान सरकार की ओर से पशुपालन विभाग के माध्यम से भामाशाह पशुधन बीमा योजना चलाई जा रही है। इसके तहत पशुओं का बीमा किया जाता है। योजना के तहत बीमा करवाने के लिए पशुपालकों के पास भामाशाह कार्ड होना जरूरी है। इस योजना के तहत पशु का बीमा कराने वाले लाभार्थी को पशुपालन विभाग द्वारा बीमा की प्रीमियम राशि पर अनुदान दिया जाएगा। बता दें कि इस योजना के अन्तर्गत उन्हीं पशुओं का बीमा किया जाएगा जिनका किसी अन्य पशु बीमा योजना में बीमा नहीं किया हुआ हो।
भामाशाह पशु बीमा योजना के तहत कितनी मिलेगी सब्सिडी
भामाशाह पशु बीमा योजना के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, बीपीएल श्रेणी के पशुपालकों को प्रीमियम पर 70 प्रतिशत सब्सिडी दी जाती है। वहीं सामान्य श्रेणी के पशुपालकों को 50 प्रतिशत सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाता है। इस योजना के तहत गाय की न्यूनतम कीमत तीन हजार रुपए प्रति लीटर दूध उत्पादन भैंस की न्यूनतम कीमत 4 हजार रुपए प्रति लीटर दूध उत्पादन की दर से निर्धारित की जाएगी।
भामाशाह पशु बीमा योजना में किस पशु का कितना होगा बीमा
- दुधारू गाय का 40,000 रुपए का बीमा होगा।
- दुधारू भैंस का 50,000 रुपए का बीमा होगा।
- 10 भेड़ 10 बकरी 10 सूअर का 50,000 हजार रुपए का बीमा होगा।
- ऊंट, घोड़ा, गधा, सांड, पड़ा का 50,000 हजार रुपए का बीमा होगा।
- इस योजना के तहत एक पशुपालक के द्वारा अधिकतम पांच पशुओं का बीमा किया जा सकता है।
- भेड़, बकरी, सूअर की केटल यूनिट में दस पशु मानते हुए पचास पशुओं का अथवा पांच बड़े पशुओं गाय, भैंस आदि का बीमा किया जा सकेगा।
भामाशाह बीमा योजना में कितना देना होगा प्रीमियम
भामाशाह योजना के तहत बीमा कराने पर पशुपालक कितनी प्रीमियम राशि का भुगतान करना होगा। इसका निर्धारण भी किया गया है, जो इस प्रकार से है-
- एससी, एसटी बीपीएल वर्ग के पशुपालकों को भैंस का बीमा 413 रुपए प्रीमियम पर 50 हजार का बीमा किया जाएगा।
- गाय का 330 की प्रीमियम राशि पर 40 हजार का बीमा होगा इसमें 70 प्रतिशत छूट शामिल है।
- सामान्य वर्ग के पशुपालकों को बीमा की प्रीमियम राशि में 50 प्रतिशत छूट मिलेगी।
- इन पशुपालकों को गाय के बीमा के लिए 550, भैंस के बीमा के लिए 688 रुपए जमा कराने होंगे।
- योजना के तहत देशी, संकर नस्ल के दूध देने वाले पशु गाय, भैंस, भार ढोने वाले ऊंट, घोड़ा, गधा, सांड, पड़ा तथा अन्य पशु बकरी, भेड़ का बीमा अनुदानित प्रीमियम दर पर किया जाएगा।
- भेड़ का बीमा करवाने पर विभाग द्वारा एससी, एसटी एवं बीपीएल पशुपालकों को 80 प्रतिशत अनुदान एवं सामान्य वर्ग के पशुपालकों को 70 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा।
- अनुदानित प्रीमियम राशि के अलावा पूरी प्रीमियम राशि पर जीएसटी पशुपालक द्वारा वहन किया जाएगा।
भामाशाह पशुबीमा योजना में आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज
भामाशाह पशुबीमा योजना के तहत पशुओं का बीमा कराने हेतु आवेदन करते समय आपको कुछ महत्वपूर्ण दस्तावजों की आवश्यकता होगी, ये इस प्रकार से हैं-
- पशुपालक किसान का भामाशाह कार्ड
- पशु बीमा का आवेदन फॉर्म
- पशु का स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र
- पशु के कान में टैग सहित पशुपालक का फोटो
- बीपीएल कार्ड, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति से संबंधित दस्तावेज की प्रति
- बैंक खाते विवरण के पासबुक
भामाशाह पशु बीमा योजना में आवेदन की प्रक्रिया
- भामाशाह पशु बीमा योजना के तहत राजस्थान राज्य के पशुपालक अपने पशुओं का बीमा करा सकेंगे। इसके लिए उन्हें अपने जिले के पशुपालन विभाग से संपर्क करना होगा। यहां से उन्हें पशुबीमा का फार्म प्राप्त करना होगा।
- अब फॉर्म को सही-सही भरना होगा। इसके साथ आवश्यक दस्तावेजों की कॉपी लगानी होगी।
- इसी के साथ पशुपालक को बीमा करवाने के लिए नजदीकी पशु चिकित्सालय जाकर प्रस्ताव पत्र और स्वीकृति पत्र भरना होगा।
- इसके बाद अपने हिस्से की प्रीमियम राशि सर्विस टैक्स सहित बीमा कम्पनी के प्रतिनिधि, अभिकर्ता, संबंधित पशु चिकित्सक अधिकारी के पास जमा करानी होगी।
- बीमित पशु की पहचान के लिए पशु को टैग लगाया जाएगा। पशु का टैग सहित फोटो लेना आवश्यक है।
किन दशाओं में मिलेगी बीमा क्लेम की राशि
- रोग या दुर्घटना से बीमित पशु की मृत्यु होने पर 100 प्रतिशत बीमा लाभ दिया जाएगा। इसके लिए बीमित पशु की मौत होने पर छह घंटे के अंदर- संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग या प्रतिनिधि को देनी होगी।
- पशु की रात्रि में मृत्यु होने की स्थिति में बीमा कंपनी को दूसरे दिन सुबह ही सूचित किया जाना आवश्यक होगा।
- बीमा कंपनी द्वारा सूचना होने पर 6 घंटे की अवधि में मृत पशु का सर्वे किया जाएगा।
- पशु का पोस्टमार्टम किया जाएगा। इस दौरान मृत पशु का पोस्टमार्टम करते समय फोटो ली जानी आवश्यक होगी।
भामाशाह पशु बीमा योजना के संबंध में खास बातें
- जिस पशुपालक का भामाशाह कार्ड बना हुआ है, वह अपने 5 पशुओं का बीमा करवा सकता है।
- अनुदानित बीमा के लिए दुधारू गाय की कीमत 40 हजार, भैंस की 50 हजार और भार ढोने वाले पशु (ऊंट, घोड़ा, गधा, सांड, पड़ा) की अधिकतम कीमत 50 हजार रुपए रहेगी।
- बीमा योजना में टैग से पशुओं की पहचान सुनिश्चित होने से इसमें पारदर्शिता रहेगी।
- अपने हिस्से की प्रीमियम राशि +जीएसटी के साथ जमा करानी होगी।
- जिस भी पशु का बीमा किया गया है यदि उसका टैग गिर जाता है या खो जाता है तो तुरंत पशु चिकित्सक अधिकारी को सूचित किया जाएगा तथा नया टैग लगवाना होगा।
- टैग एवं फोटो की राशि बीमा कंपनी द्वारा ही दी जाएगी।
- पशु की मृत्यु दुर्घटना, बिजली, बाढ़, आंधी, तूफान, भूकंप से होती है तो बीमा का लाभ दिया जाएगा।
- इसके अलावा बीमा अवधि के दौरान होने वाली बीमारी या रोग से पशु की मृत्यु होती है तो बीमा लाभ दिया जाएगा।
- यदि आप पशु को जान-बूझकर कोई भी हानि पहुंचाते हैं तो आपको बीमा का क्लेम नहीं मिलेगा।
- यदि जानबूझकर पशु को मारा जाता है। तब भी क्लेम नहीं मिलेगा।
- पशु की चोरी होने पर, गुप्त बिक्री होने पर भी क्लेम नहीं दिया जाएगा।
योजना के संबंध में अधिक जानकारी के लिए कहां करें संपर्क
यदि आप इस योजना संबंध में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने जिले के नजदीकी पशुपालन विभाग के अधिकारी या पशु चिकित्सालय के पशु चिकित्सा अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।
अगर आप अपनी कृषि भूमि, अन्य संपत्ति, पुराने ट्रैक्टर, कृषि उपकरण, दुधारू मवेशी व पशुधन बेचने के इच्छुक हैं और चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा खरीददार आपसे संपर्क करें और आपको अपनी वस्तु का अधिकतम मूल्य मिले तो अपनी बिकाऊ वस्तु की पोस्ट ट्रैक्टर जंक्शन पर नि:शुल्क करें और ट्रैक्टर जंक्शन के खास ऑफर का जमकर फायदा उठाएं।