Published - 21 Jan 2022 by Tractor Junction
केंद्र सरकार के साथ ही राज्य सरकार भी किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का प्रयास कर रही है। किसानों के लिए सरकार की ओर से कई लाभकारी योजनाएं चलाई जा रही है। इसके तहत किसानों को लाभ प्रदान किया जा रहा है। केंद्र सरकार के साथ ही राज्य सरकारें भी अपने-अपने स्तर किसानों की आय बढ़ाने का प्रयास कर रही हैं। सरकार की ओर से संचालित योजनाओं में एक पीएम किसान मानधन योजना भी शामिल हैं जिसमें बहुत ही मामूली प्रीमियम जमा करा कर प्रति माह 3 हजार रुपए के हिसाब से सालाना 36 हजार रुपए की पेंशन की व्यवस्था किसानों के लिए की गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस योजना को लेकर हाल ही में हरियाणा सरकार ने राज्य के किसानों का पूरा प्रीमियम भरने की घोषणा की है। इससे अब हरियाणा राज्य के किसानों को फ्री में इस योजना का लाभ मिल सकेगा। यानि इस योजना के प्रीमियम के रूप में किसानों से कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा। पूरी प्रीमियम राशि का भुगतान राज्य सरकार की ओर से किया जाएगा। आज हम ट्रैक्टर जंक्शन के माध्यम से किसानों को पीएम किसान मानधन योजना में हुए इस बदलाव की जानकारी दे रहे हैं ताकि किसान भाई इसका लाभ उठा सकें।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार हरियाणा सरकार की ओर से ऐसे किसानों को पीएम मानधन योजना की प्रीमियम राशि का भुगतान किया जाएगा, जिन किसानों की वार्षिक आय एक लाख 80 हजार रुपए से कम है। एसडीएम होशियार सिंह ने बताया कि किसान मानधन योजना के लिए अब किसान को प्रीमियम नहीं भरना होगा। हरियाणा सरकार ने फैसला किया है कि एक लाख 80 हजार रुपए से कम आय वाले किसानों का प्रीमियम राज्य सरकार की ओर से भरा जाएगा। इसके लिए किसान की उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए तथा 60 वर्ष के बाद इन किसानों को तीन हजार रुपए मासिक पेंशन दी जाएगी। परिवार पहचान पत्र से आय सत्यापित करने के बाद प्रदेशभर में ऐसे दस हजार किसान चिह्नित किए हैं। वहीं महेंद्रगढ़ जिले के 617 किसान इस योजना के दायरे में आएंगे।
इस संबंध में कृषि विभाग की ओर से किसानों से आह्वान किया जा रहा है कि वे मानधन डॉट इन पोर्टल पर अपने आप को पंजीकरण करवाएं। इसी प्रकार कृषि विभाग का फील्ड स्टाफ भी लगातार किसानों से संपर्क बनाए हुए है ताकि सभी पात्र किसान इसके लिए अपना पंजीकरण समय पर करवा सकें। बता दें कि किसान मानधन योजना के तहत फ्री प्रीमियम योजना का लाभ सिर्फ हरियाणा राज्य के किसानों को ही मिलेगा। क्योंकि हरियाणा राज्य सरकार ने यह फैसला लिया है। अन्य राज्यों में इसके लिए किसान को नियमानुसार प्रीमियम का भुगतान करना होगा।
भारत सरकार की ओर से प्रधानमंत्री मानधन योजना वर्ष 2019 में लागू की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। इस योजना में पेंशन का लाभ लेने के लिए किसान की उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इस योजना के तहत 60 वर्ष की उम्र होने के बाद लाभार्थी किसानों को 3 हजार रुपए प्रतिमाह पेंशन दी जाएगी।
हरियाणा में पीएम किसान मानधन योजना के तहत पंजीकरण करवाने के बाद प्रीमियम की पहली किस्त का पैसा किसान के खाते से कुछ दिन के लिए कटेगा। इसके बाद किसान के खाते में वही पैसा वापस जमा कर दिया जाएगा। इससे आगे का सारा प्रीमियम फिर से हरियाणा सरकार मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि के माध्यम से जमा करवाएगी। यानी किसान को प्रीमियम की एक भी किस्त नहीं देनी है। पहले किस्त का पैसा केवल कुछ दिन के लिए कटेगा तथा फिर वही पैसा उसके खाते में जमा हो जाएगा।
पीएम किसान मानधन योजना में रजिस्ट्रेशन के लिए पात्रता और शर्तें निर्धारित की गई हैं। रजिस्ट्रेशन कराने से पहले किसानों को इन्हें जान लेना चाहिए। ये इस प्रकार से हैं-
• देश का कोई भी किसान इस योजना में रजिस्ट्रेशन करा सकता है यदि वे इसके लिए पात्रता रखता है।
• पीएम किसान मानधन योजना में रजिस्ट्रेशन के लिए किसान की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
• इस योजना के तहत छोटे और सीमांत को रखा गया है।
• पीएम किसान मानधन योजना का लाभ लेने के लिए वे सभी किसान पात्र है जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि है।
• समृद्ध किसानों को इस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा।
• आयकर के दायरे में आने वाले किसान इस योजना के पात्र नहीं होंगे।
• प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत लाभार्थी किसान को 60 वर्ष की उम्र के बाद हर माह 3 हजार रुपए की पेंशन दी जाएगी।
• इस योजना से वर्ष 2022 तक 5 करोड़ किसानों को लाभ पहुंचाया जाएगा।
• इस योजना के तहत जीवन बीमा निगम एक नोडल एजेंसी योजना के रूप में कार्य करती है।
• इस योजना में उन्हीं उम्मीदवारों को लाभ मिलेगा जो गरीब और सीमांत किसान हैं।
• यदि किसान इस पेंशन का लाभ ले रहा है और उसकी मृत्यु हो जाती है तो इस अवस्था में उसकी पत्नी को माह में 1500 रुपए की पेंशन दी जाएगी। यानी पति की मृत्यु के बाद पत्नी को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
पीएम किसान मानधन योजना में रजिस्ट्रेशन के लिए किसानों को कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, जो इस प्रकार से हैं-
पीएम किसान मानधन योजना में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए किसान भाई अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र (सीएससी सेंटर) से इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा इस योजना के पोर्टल https://maandhan.in/ पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।
पीएम किसान मानधन योजना में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होता है। इसके लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया इस प्रकार से है।
पीएम किसान मानधन योजना के संबंध में अधिक जानकारी के लिए इसकी अधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ले सकते हैं। इसके अलावा इसके टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800 267 6888, 14434 पर संपर्क कर सकते हैं।
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