प्रकाशित - 09 Aug 2022 ट्रैक्टर जंक्शन द्वारा
केंद्र और राज्य सरकार की ओर से किसानों की आय बढ़ाने के लिए कई प्रकार की योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। इसके तहत किसानों को परंपरागत फसलों के साथ ही विशेष प्रकार की फसलों की खेती के लिए अनुदान दिया जाता है। इसी क्रम में हरियाणा सरकार की ओर से राज्य के किसानों को ड्रैगन फ्रूट की खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके लिए किसानों को सरकार की तरफ से 1.20 लाख रुपए प्रति हैक्टेयर की दर से सब्सिडी दी जा रही है। राज्य सरकार ने किसानों से इसके लिए आवेदन मांगे हैं। इच्छुक किसान ड्रैगन फ्रूट की खेती के लिए अनुदान प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। आज हम ट्रैक्टर जंक्शन के माध्यम से किसानों को ड्रैगन फ्रूट की खेती पर सरकार की ओर से सब्सिडी योजना के संबंध में जानकारी दे रहे हैं ताकि किसानों को सब्सिडी का लाभ प्राप्त करने में आसानी रहे।
ड्रैगन फ्रूट एक विदेशी फल है। इसकी बाजार मांग भी काफी अच्छी है। किसान इसकी खेती करके काफी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। इस फल की स्थानीय मांग के अलावा इसकी अन्य प्रदेशों में भी मांग रहती है। ये फल खाने में जितना स्वादिष्ट होता है उतना ही सेहत के लिए भी फायदेमंद हैं। इसकी खेती किसानों के लिए लाभ का सौंदा साबित हो सकती है। इस महंगे फल ड्रैगन फ्रूट की मांग और इससे होने वाली आमदनी को देखते हुए इसकी खेती की आय बढ़ाने में मददगार साबित हो सकती है।
हरियाणा सरकार ने ड्रैगन फ्रूट की खेती के लिए विशेष अनुदान योजना शुरू की है। इस योजना के तहत राज्य के किसानों को ड्रैगन फ्रूट की खेती करने के लिए सरकार की ओर से सहायता प्रदान की जाएगी। ड्रैगन फ्रूट की खेती के लिए सरकार किसानों को 1.20 लाख रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। इसमें किसानों को पौधा रोपण के लिए 50,000 रुपए एवं ट्रैलिसिंग सिस्टम (जाल प्रणाली) के लिए 70,000 रुपए प्रति एकड़ अनुदान दिया जाएगा। इस योजना के तहत एक किसान अधिकतम 10 एकड़ तक अनुदान की सुविधा का लाभ ले सकता है। योजना के तहत किसानों को पौधा रोपण के लिए 50,000 रुपए का अनुदान तीन किस्तों में प्रदान किया जाएगा। इसमें प्रथम वर्ष 30,000 रुपए, दूसरे वर्ष 10,000 रुपए व तीसरे वर्ष 10,000 रुपए का अनुदान दिया जाएगा।
ड्रैगन फ्रूट की खेती के लिए हरियाणा सरकार की ओर से सब्सिडी का लाभ प्राप्त करने के लिए राज्य के किसानों को मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। किसान बागवानी विभाग की वेबसाइट http://hortnet.gov.in पर जाकर आवदेन कर योजना का लाभ ले सकते हैं। अनुदान का लाभ पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा।
जैसा कि ऊपर बताया गया है कि ड्रैगन फ्रूट की खेती पर अनुदान का लाभ प्राप्त करने के लिए आपको मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण करना अनिवार्य है। इसके लिए आपको जिन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, वे इस प्रकार से हैं।
ड्रैगन फ्रूट की खेती के लिए अनुदान प्राप्त करने के लिए राज्य के किसानों को मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। राज्य के किसान योजना से जुड़ी अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए टोल फ्री नंबर 1800-180-2021 पर कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा किसान अपने जिले के उद्यानकी विभाग से संपर्क कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
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