Published - 03 Oct 2020 by Tractor Junction
कृषि कार्य को सुगम बनाने के लिए वर्तमान समय में इसकी महत्ता काफी बढ़ गई है। आज खेती के काम में नए-नए कृषि यंत्रों का प्रयोग किया जा रहा है जिससे उत्पादन में बढऩे के साथ ही समय की बचत भी हो रही है। आज बाजार में अत्याधुनिक कृषि यंत्र उपलब्ध हैं। लेकिन ये काफी महंगे होने के कारण छोटे किसान इसे खरीदने में सक्षम नहीं हैं। इसे देखते हुए अलग-अलग राज्यों में वहां के नियमानुसार वहां की राज्य सरकार किसानों को अनुदान पर कृषि यंत्र उलब्ध कराती है जिससे छोटे किसानों तक भी इन यंत्रों की पहुंच हो सके और वे इनका उपयोग कर लाभ प्राप्त कर सकें। इसी क्रम में बिहार सरकार द्वारा अभी खरीफ फसलों की कटाई को देखते हुए इस वित्तीय वर्ष में किसानों को कृषि यंत्र देने के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इन कृषि यंत्रों में फसल अवशेष प्रबंधन, कटाई हेतु उपयोगी कृषि यंत्र एवं कटाई के बाद फसल प्रबंधन संबंधित कृषि यंत्र हैं। इच्छुक किसान इन सभी कृषि यंत्रों हेतु आवेदन कर सकते हैं।
सबसे पहले सरकार की सभी योजनाओ की जानकारी के लिए डाउनलोड करे, ट्रेक्टर जंक्शन मोबाइल ऍप - http://bit.ly/TJN50K1
वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु खरीफ फसलों की कटाई को देखते हुए सरकार द्वारा अभी फसल कटाई, फसल अवशेष प्रबंधन के लिए काम में आने वाले उपयोगी कृषि यंत्रों एवं कटाई के बाद फसलों को प्रसंस्कृत संबंधित कृषि यंत्रों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। किसान अभी बूम स्प्रेयर, ब्रश कटर, कल्टीवेटर, हैप्पी सीडर, एचडीपीई सिंचाई पाइप, एचडीपीई लेमिनेटेड वोवन लेफ्लैट ट्यूब, मिनी दाल मिल, मिनी आयल मिल, मिनी रबर राइस मिल, मल्टीक्रॉप थ्रेशर, धान पैडी थ्रेशर, पॉवर डस्टर, पॉवर स्प्रयेर, पंप सेट 10 एचपी तक, रीपर कम बाइंडर, रीपर, राइस मिल, रोटरी मल्चर, सेल्फ प्रोपेल्ड रीपर, स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम, स्ट्रॉ रीपर, स्ट्रॉ बेलर विथआउट रैक, सुपर सीडर कृषि यत्रों के लिए आवेदन कर सकते हैं।
बिहार सरकार की ओर से किसानों के वर्ग के अनुसार अलग-अलग कृषि यंत्र पर अलग-अलग सब्सिडी दी जाती है। इसमें सूक्षम सिंचाई पर 90 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जाती है। साथ ही बिहार में बने कृषि यंत्रों की खरीदी पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त सब्सिडी दी जा रही है। फसल अवशेष प्रबंधन के लिए कृषि यंत्रों पर सामान्य श्रेणी के किसानों को 75 प्रतिशत का अनुदान दिया जा रहा है। वहीं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के किसानों के लिए 80 प्रतिशत का सब्सिडी देने का प्रावधान है। 35 एचपी से ऊपर हाई कैपेसिटी मल्टीक्राप थ्रेसर एवं ट्रैक्टर चालित 35 एचपी एवं 35 एचपी से ऊपर सीड-ड्रील मशीन पर सामान्य श्रेणी के किसानों को 50 प्रतिशत तथा अत्यन्त पिछड़ा वर्ग / अनुसूचित जाति/ जनजाति श्रेणी के किसानों को 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। इसी प्रकार अन्य कृषि यंत्रों पर सब्सिडी प्रदान की जाती है।
अनुदान (कृषि उपकरण अनुदान योजना) पर कृषि यंत्र लेने के लिए किसानों को आवेदन दर्ज करने के पूर्व आवेदन पत्र में भरी जाने वाली सभी अनिवार्य सूचना तथा नीचे दिए गए दस्तावेज देने होंगे जो इस प्रकार है-
राज्य में किसानों को ऊपर दिये गए कृषि यंत्रों पर सब्सिडी देने के लिए सरकार द्वारा आवेदन आमंत्रित किये गए हैं। इच्छुक किसान 1 अक्टूबर 2020 से 10 अक्टूबर 2020 के बीच ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए किसान को पहले बिहार सरकार के कृषि विभाग के प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी पर पंजीकरण करना अनिवार्य है। पंजीकरण के बाद किसानों को जो पंजीकरण संख्या प्राप्त होगी उसकी मदद से किसान ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कृषि यंत्र योजना के लिए कृषि विभाग द्वारा वर्ष 2014-15 में यंत्रीकरण आफ मास साफ्टवेयर विकसित किया गया है। इसके माध्यम से राज्य के किसान अपनी सुविधानुसार कहीं से भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
कृषि यंत्रों पर अनुदान प्राप्त करने के लिए कृषि विभाग की वेबसाईट http://farmech.bih.nic.in/FMNEW/Homenew.aspx# पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
इस योजना के संबंध में अधिक जानकारी के लिए बिहार सरकार की कृषि विभाग की वेबसाइट http://farmech.bih.nic.in/FMNEW/Homenew.aspx# पर जाकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
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