कुसुम योजना : कृषि कनेक्शन में सोलर पंप पर मिलेगी 75 प्रतिशत सब्सिडी

Share Product Published - 22 Mar 2022 by Tractor Junction

कुसुम योजना : कृषि कनेक्शन में सोलर पंप पर मिलेगी 75 प्रतिशत सब्सिडी

सोलर पंप सब्सिडी : जानें, कैसे करें कृषि सोलर पंप के लिए आवेदन

खेती करना है तो पानी की पर्याप्त व्यवस्था जरूरी है। कहते हैं बिन पानी सब सून। उन्नत और आधुनिक खेती के लिए कई सिंचाई संसाधन आ गए हैं लेकिन इन सबके लिए नलकूप चाहिए और यह नलकूप बिना सोलर या बिजली के कैसे चल सकता है। यहां बता दें कि सरकार किसानों को सिंचाई के संसाधन जुटाने के लिए सब्सिडी दे रही है। यूं तो केंद्र और राज्य सरकार की अनेक योजनाएं चल रही है लेकिन यदि सोलर पंप कृषि कनेक्शन की बात की जाए तो इस पर हरियाणा सरकार द्वारा किसानों को 75 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जाती है। इन्ही योजनाओं में एक योजना है कुसुम योजना। ट्रैक्टर जंक्शन की इस पोस्ट में आपको सोलर पंप सब्सिडी योजना के बारे में पूरी जानकारी दी जा रही है जो किसान भाइयों के लिए खासी उपयोगी साबित हो सकती है। 

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हरियाणा सरकार दे रही सब्सिडी

सोलर पंप पर हरियाणा सरकार की ओर से राज्य के किसानों को 75 प्रतिशत सब्सिडी दी जा रही है। अगर आप हरियाणा प्रदेश के निवासी किसान हैं तो आज ही ऑनलाइन आवेदन कर सोलर पंप कृषि कनेक्शन पर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। यहां बता दें कि पहले किसानों को सिंचाई के लिए बिजली कनेक्शन या कृषि पंप कनेक्शन के ऑफलाइन आवेदन करने होते थे। अब यह प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन हो गई है। ऐसा करने के पीछे सिंचाई विभाग का मानना है कि जब किसान पंप कनेक्शन के लिए ऑफलाइन आवेदन करते थे तो उन्हे कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। अब सोलर पंप के लिए ऑनलाइन ऑवेदन कर इसकी खरीद पर 75 प्रतिशत तक का अनुदान लाभ लिया जा सकता है। 

खेती में सिंचाई का अहम स्थान

भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहां करीब 70 प्रतिशत आबादी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से खेती-बाड़ी से जुड़ी हुई है। वहीं कृषि से संबंधित कई प्रकार के व्यवसाय हैं जैसे मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन, पशुपालन आदि। यदि खेती में सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था होगी तभी अन्य सहायक व्यवसाय भी चल पाएंगे। गर्मी के मौसम में जायद फसलों में पानी की अधिक आवश्यकता होती है ऐसे में सोलर पंप कृषि कनेक्शन सबसे कम लागत और बेहतर सिंचाई संसाधन है। इस पर हरियाणा में सब्सिडी भी मिल रही है। 

राजस्थान में सोलर पंप 60 प्रतिशत की सब्सिडी

यहां बता दें कि हरियाणा की तरह ही राजस्थान में किसानो  को सोलर पंप स्थापित करने पर 60 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जाती है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सौर ऊर्जा सब्सिडी योजना 2021-2022 के तहत इस योजना में आवेदन के लिए किसानों को आमंत्रित कर रखा है। बिजली की बचत के लिए सरकार ने राजस्थान सोलर पंप सब्सिडी योजना चला रखी है।

क्या है सोलर पंप सब्सिडी योजना

राजस्थान सरकार की ओर से अपने प्रदेश के किसानों को सौर ऊर्जा पर आधारित सब्सिडी योजना के तहत 60 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। इसमें 40 प्रतिशत राशि किसानों को देनी होती है। यदि किसानों के पास इतनी राशि भी देने की सामथ्र्य नहीं है तो वे 30 प्रतिशत हिस्सा बैंक से लोन ले सकते हैं। सोलर पंप भूमि के आकार के अनुसार 3 एचपी और 5 एचपी क्षमता वाले दिए जाते हैं।

राजस्थान सौर ऊर्जा सब्सिडी योजना का उद्देश्य

किसानों के खर्च को कम करने और सौर ऊर्जा के प्रयोग के लिए लिए सरकार किसानों को प्रोत्साहित कर रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए सोलर पंप सब्सिडी योजना शुरू की गई है। सोलर पंप द्वारा सिंचाई करने से किसानों का बिजली और डीजल के खर्च का अतिरिक्त भार कम होगा। इससे उनकी आमदनी भी बढ़ेगी। वहीं सामाजिक जीवन स्तर में सुधार आएगा।

राजस्थान सोलर पंप योजना के लिए यह है पात्रता

  • जिन किसानों के पास स्वयं की भूमि है वे इस योजना में आवेदन कर सकते हैं। कम से कम 0.5 हेक्टैयर जमीन होनी चाहिए।
  • सिर्फ राजस्थान के मूल निवासी ही इस योजना में आवेदन कर सकते हैं।
  • लघु एवं सीमांत किसानों को प्राथमिकता मिलती है।
  • जो किसान बिजली के कनेक्शन द्वारा विद्युत पंपों का इस्तेमाल कर रहे हैं वे इस योजना के पात्र नहीं होंगे।
  • राज्य के जिन क्षेत्रों को डार्क जोन घोषित किया हुआ है वहां नलकूप या कुआं होने पर ही आवेदन लिए जाएंगे।
  • अपने खेत पर सोलर पंप संयंत्र स्थापित करने के लिए पॉवनर ग्रिड से खेत की दूरी कम से कम 300 किलोमीटर होना जरूरी है।

ये चाहिएं सोलर पंप सब्सिडी योजना में आवश्यक दस्तावेज

  • मुख्यमंत्री सौर कृषि पंप अनुदान योजना के अंतर्गत आवेदक किसान को जिन दस्तावेजों की जरूरत होती है वे इस प्रकार हैं-
  • आवेदक किसान का पहचान पत्र, आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड आदि में से कोई एक। 
  • योजना से जुड़ी नियम शर्तें मानने के लिए शपथ पत्र। 
  • आवेदन पात्रता के लिए सत्यापन प्रमाण पत्र। 
  • सौर पंप के लिए आपूर्तिकर्ता द्वारा सत्यापन प्रमाण पत्र 
  • सौर पंप के लिए आपूर्तिकर्ता द्वारा जारी तकनीकी रिपोर्ट 
  • 2 पासपोर्ट साइज फोटो 
  • बैंक पासबुक की फोटो कॉपी 
  • भूमि संबंधित दस्तावेज खसरा खतौनी 
  • फसल गिरदावर रिपोर्ट 
  • बिजली विभाग में कृषि कनेक्शन की रसीद

सोलर योजना मेंं आवेदन कैसे करें?

राजस्थान सौर ऊर्जा सब्सिडी योजना में आवेदन के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है वह इस प्रकार है-

  • इस योजना से जुडऩे के लिए सबसे पहले आपको अपने क्षेत्र के बिजली विभाग के कार्यालय मेंं जाना होगा। वहां निर्धारित राशि कम से कम 1000 रुपये जमा कराने होंगे। इसके बाद आवेदन करना होगा।
  • आवेदन के लिए अनुमति के बाद इसका प्रिंट आउट निकलवा लेंं।  
  • आवेदन में पूछी गई जानकारी को सावधानीपूर्वक भरें और जरूरी दस्तावेजों को संलग्न करना नहीं भूलें। 
  • अब इस फार्म को अपने जिले के होल्टीकल्चर डेवलपमेंट सोसायटी कार्यालय में जमा करवा दें। 

राजस्थान सौर ऊर्जा सब्सिडी के लाभ

राजस्थान में सोलर पंप पर दी जाने वाली सब्सिडी के साथ ही इस योजना के कई लाभ हैं। सौर ऊर्जा से बिजली के मुकाबले कम खर्च होता है। इससे जो बचत होगी उससे किसान अपने अन्य कार्यों में काम ले सकता है। सोलर पंप स्थापित करने के बाद सात वर्षों तक देखरेख की जिम्मेदारी आपूर्तिकर्ता फर्म की ही होती है।

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