75% सब्सिडी पर पाएं ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई यंत्र, जानिए आवेदन प्रक्रिया

Share Product प्रकाशित - 22 Jun 2025 ट्रैक्टर जंक्शन द्वारा

75% सब्सिडी पर पाएं ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई यंत्र, जानिए आवेदन प्रक्रिया

ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई यंत्र से कम पानी में होगी अधिक पैदावार

75 Percent Subsidy on Drip and Sprinkler Irrigation Equipment :  धरती के लगातार गिरते भू–जल स्तर के कारण आज पानी की कमी होती जा रही है। इसे देखते हुए सरकार भी पानी के संरक्षण जोर दे रही है। उसकी व्यर्थ बर्बादी पर भी रोक लगाई जा रही है और समय–समय पर अभियान चलाकर लोगों को इसके लिए जागरूक भी किया जा रहा है। वहीं सरकार की ओर से किसानों से कम पानी वाली फसलें उगाने की सलाह भी दी जा रही है। इसके लिए सरकार की ओर प्रोत्साहन राशि भी देती है।

इसी कड़ी में राजस्थान सरकार की ओर से राज्य में राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई मिशन पर “पर ड्राप मोर क्रॉप” योजनांतर्गत सूक्ष्म सिंचाई कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इसके तहत किसानों को ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई यंत्र पर 75 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जा रही है। इच्छुक किसान इस योजना के तहत आवेदन करके ड्रिप व स्प्रिंकलर सिस्टम की स्थापना के लिए सब्सिडी का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। 

ड्रिप व स्प्रिंकलर यंत्र से सिंचाई पर कितनी होती है पानी की बचत 

ड्रिप सिंचाई से फसलों की सिंचाई करने से 70 से 80 प्रतिशत तक पानी की बचत की जा सकती है। क्योंकि सिस्टम से फसलों की जड़ों में बूंद–बूंद पानी जाता है जिससे नमी बनी रहती है और कम पानी में सिंचाई का काम हो जाता है। इस सिस्टम से सिंचाई में बहुत कम पानी लगता है। वहीं स्प्रिंकलर में फसलों पर फव्वारे के रूप में पानी छोड़ा जाता है जिससे बड़े क्षेत्र में आसानी से फसलों की सिंचाई हो जाती है। इस सिस्टम में पानी फसलों पर पानी की फुहार की तरह छोड़ा जाता है। इस संयंत्र की स्थापना से 50 से 55 प्रतिशत तक पानी की बचत होती है। 

ड्रिप व स्प्रिंकलर के लिए कितना अनुदान लाभ किया गया है स्वीकृत

इस संबंध में उद्यान विभाग बीकानेर के सह निदेशक मुकेश गहलोत ने जानकारी देते हुए बताया कि ड्रिप क्लोन में 229.60 लाख, ड्रिप वाइड में 23.20 लाख, मिनी फव्वारा में 484.81 लाख व फव्वारा सिंचाई तकनीक हेतु 1384.05 लाख रुपए कार्य-योजना अनुसार स्वीकृत हुई हैं। उद्यान विभाग द्वारा किसानों को 2121.66 लाख रुपए अनुदान का लाभ स्वीकृत कार्य-योजना अनुसार दिया जाना है। स्वीकृत कार्य-योजना के अनुसार किसानों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।

किसानों को मिलेगा 75 प्रतिशत का अनुदान

सहायक निदेशक ने जानकारी देते हुए बताया कि सूक्ष्म सिंचाई संयंत्र ड्रिप, मिनी स्प्रिंकलर तथा स्प्रिंकलर संयंत्र स्थापना पर लघु सीमांत कृषक, एससी, एसटी, महिला कृषकों को इकाई लागत का 75 प्रतिशत व अन्य सामान्य कृषकों को इकाई लागत का 70 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाएगा। सूक्ष्म सिंचाई संयंत्र स्थापना पर न्यूनतम 0.2 हेक्टेयर व अधिकतम 5 हेक्टेयर तक प्रति लाभार्थी अनुदान दिए जाने का प्रावधान है।

योजना में आवेदन के लिए किन दस्तावेजों की होगी आवश्यकता

योजना का लाभ लेने के लिए इच्छुक किसान जन आधार के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन राज किसान साथी पोर्टल पर कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, वे दस्तावेज इस प्रकार से हैं– 

  • भूमि की नवीनतम जमाबंदी
  • राजस्व रिकॉर्ड की प्रतिलिपि
  • बिजली बिल या जल करार प्रपत्र
  • मृदा एवं जल परीक्षण रिपोर्ट 
  • पंजीकृत डीलर से प्राप्त संयंत्र का प्रोफॉर्मा इन्वॉयस इत्यादि ।

योजना के तहत कैसे करें ऑनलाइन आवेदन

यदि आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।  ड्रिप व स्प्रिंकलर सिंचाई के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया इस प्रकार से है: 

  • सबसे पहले आपको राजस्थान सरकार के राज किसान साथी पोर्टल https://rajkisan.rajasthan.gov.in पर जाना होगा। 
  • यहां अपको अपना जन आधार नंबर के जरिए लॉगिन करना होगा। 
  • अब ऑनलाइन फॉर्म भरें और जरूरी दस्तावेज अपलोड करें। 
  • आवेदन करने के बाद पत्रावली सबमिट करें ताकि चालू वित्तीय वर्ष में ही योजना का लाभ मिल सके।

योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए कहां करें संपर्क 

योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए किसान भाई राज किसान सुविधा ऐप डाउनलोड करें या संबंधित कृषि पर्यवेक्षक-सहायक कृषि अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।

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