वर्मी कम्पोस्ट बनाने पर किसानों को मिलेगी 50 प्रतिशत तक सब्सिडी

Share Product Published - 19 Oct 2021 by Tractor Junction

वर्मी कम्पोस्ट बनाने पर किसानों को मिलेगी 50 प्रतिशत तक सब्सिडी

वर्मी कम्पोस्ट पर कितनी मिलेगी सब्सिडी और कहां करना होगा आवेदन

फसलों में रसायनिक खादों का प्रयोग कम करने के लिए किसानों को जैविक खेती के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। जैविक खेती की खास बात ये हैं कि इसमें प्राकृतिक रूप से तैयार खाद का प्रयोग किया जाता है जिससे फसल की लागत में कमी आती है और उत्पादन भी बेहतर होता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी जैविक उत्पाद अच्छे माने जाते हैं। जैविक तरीके से तैयार किए गए उत्पादों की बाजार में भी अधिक मांग रहती है। इतना ही नहीं जैविक खेती के लिए सरकार से मदद भी मिलती है। 

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जैविक खेती में जिस खाद का प्रयोग किया जाता है उसे वर्मी कम्पोस्ट के नाम से जाना जाता है। इसके प्रयोग से फसल स्वस्थ पैदावार प्राप्त की जा सकती है। वर्मी  कम्पोस्ट इकाई की स्थापना के लिए सरकार से अनुदान दिया जाता है। ये अनुदान अलग-अलग राज्यों में वहां के नियमानुसार दिया जाता है। अभी मध्यप्रदेश में किसानों को वर्मी कम्पोस्ट इकाई की स्थापना के लिए अनुदान दिया जा रहा है। इच्छुक किसान इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। लक्ष्य पूरा होने तक आवेदन किया जा सकता है। इसके लिए लक्ष्य से 10 प्रतिशत तक आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। 

इन जिलों के किसानों के लिए जारी किए गए हैं लक्ष्य

वर्मी बेड कम्पोस्ट इकाई उद्यानिकी विभाग मध्य प्रदेश ने राज्य के किसानों के लिए वर्मी कम्पोस्ट इकाई स्थापना के लिए लक्ष्य जारी किए हैं। इस योजना के तहत जारी किए गए लक्ष्य रीवा, सिंगरौली, सागर, दमोह, टीकमगढ़ एवं होशंगाबाद जिलों के लिए है। इसलिए अभी इन जिलों के किसान ही इस योजना का लाभ उठा पाएंगे। हालांकि सतना जिले के लिए भी लक्ष्य जारी किया गया था लेकिन चुनाव की वजह से फिलहाल सतना में लक्ष्य को स्थगित कर दिया गया है। यहां ये बताना जरूरी है कि चुनाव आयोग के निर्देशों के परिपालन में जिन जिलों में चुनाव होने जा रहे है, उन जिलों में लक्ष्य प्रदान नहीं किए जाएंगे। इसके लिए आप संचालनालय की ओर से जारी पत्र का अवलोकन कर सकते हैं। 

लिंक- https://mpfsts.mp.gov.in/reports/UploadImage/file/5989%207_10_2021.pdf 

योजना के तहत किस इकाई के लिए कितना लक्ष्य निर्धारित

  • वर्मी बेड इकाई स्थापना हेतु तीन प्रकार के लाभ प्राप्त किया जा सकता है। सभी के लिए लक्ष्य अलग-अलग है। 
  • डीपीई वर्मी कम्पोस्ट इकाई के तहत 4 इकाई का लक्ष्य है। केंचुआ के तहत केंचुआ खरीदी 4 किलोग्राम, खाद छन्ना के लिए 2, तगाड़ी के लिए 6 संख्या निर्धारित किया गया है। 
  • इसी प्रकार शेडनेट के लिए 72 मीटर, बल्ली के लिए 12 मीटर, जी.आई.वायर के लिए 25 किलोग्राम का लक्ष्य है।
  • ऊपर दी गई सभी योजनाओं के लिए 20,025 का लक्ष्य दिया गया है। जिलों के लिए कुल 1,802 इकाई का लक्ष्य है। इसमें सामान्य वर्ग के लिए 1462, अनुसूचित जनजाति के लिए 200 तथा अनुसूचित जनजाति के लिए 140 का लक्ष्य रखा गया है। 

वर्मी कम्पोस्ट इकाई हेतु कितना मिलेगा अनुदान ( Vermicompost )

  • राज्य शासन के निर्देशानुसार योजना के तहत इकाई लागत राशि का 50 प्रतिशत तक अनुदान प्रदान किया जाएगा। राज्य सरकार ने प्रति इकाई 20,025 रुपए प्रति इकाई लागत तय किया है जिस पर 50 प्रतिशत की सब्सिडी दी जा रही है जो अधिकतम प्रति इकाई 9,998 रुपए है। 
  • एचडीपीई वर्मी बेड, शेडनेट एवं केचुआ की कुल राशि रुपए 11,125 रुपए प्रति इकाई है। इसमें देय अनुदान राशि रुपए 9,998 रुपया प्रति इकाई को छोडक़र शेष राशि 1127 रुपए प्रति इकाई हितग्राही द्वारा कृषक अंश के रूप में संबंधित कंपनी के पास जमा की जाएगी। 

वर्मीकम्पोस्ट इकाई पर सब्सिडी के लिए कब और कहां करना है आवेदन

वर्मी कम्पोस्ट इकाई स्थापना के लिए सब्सिडी हेतु आवेदन 13 अक्टूबर से शुरू कर दिए गए हैं। राज्य के किसान लक्ष्य पूरा होने तक आवेदन कर सकते हैं। अनुदान हेतु आवेदन राज्य के उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग मध्यप्रदेश के द्वारा आमंत्रित किए गए हैं अत: किसान भाई यदि योजनाओं के विषय में अधिक जानकारी चाहते हैं तो उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग मध्यप्रदेश पर देख सकते हैं, या विकासखंड स्तर पर कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। मध्यप्रदेश में उद्यानिकी विभाग से संचालित सभी योजनाओं हेतु आवेदन ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाते हैं अत: इच्छुक किसान जो योजना का लाभ लेना चाहते अपना पंजीयन उद्यानिकी विभाग मध्यप्रदेश फार्मर्स सब्सिडी ट्रैकिंग सिस्टम https://mpfsts.mp.xn--gv-jiay.in/mphd/#/ पर कर सकते हैं।

वर्मी कम्पोस्ट इकाई पर सब्सिडी के लिए आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज

  • आवेदन करने वाले किसान का आधार कार्ड
  • परिवार का राशन कार्ड
  • आवेदक के बैंक अकाउंट का विवरण
  • आवेदन करने वाले किसान का रजिस्ट्रर्ड मोबाइल नंबर
  • आवेदन करने वाले किसान का पासपोर्ट साइज फोटो
  • किसान का निवास प्रमाण पत्र 


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