Published - 18 Sep 2021 by Tractor Junction
खेतीबाड़ी और बागवानी में कृषि यंत्रों की अहम भूमिका रहती है। वर्तमान में किसान अपने खेती के काम में कृषि यंत्रों का उपयोग अधिक से अधिक करने लगे हैं। इससे कम समय और श्रम में काम पूरा हो जाता है। किसानों को सस्ते कृषि यंत्र मिल सके इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार की ओर से किसानों को ट्रैक्टर से लेकर सभी प्रकार के छोटे-बड़े यंत्रों पर योजनाओं के माध्यम से सब्सिडी उपलब्ध कराती है। इससे छोटे किसान भी आसानी से कृषि यंत्रों की खरीद कर सकते हैं। इसी क्रम में अभी मध्यप्रदेश सरकार के कृषि विभाग द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (गेहूं) एवं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (टर्फा) के तहत किसानों से सिंचाई यंत्रों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इच्छुक किसान आवेदन कर योजना का लाभ ले सकते हैं। आवेदन में चयनित कृषकों को सिंचाई यंत्रों पर सब्सिडी उपलब्ध कराई जाएगी।
मध्य प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (गेहूं) एवं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (टर्फा) के अंतर्गत सिंचाई उपकरण के लिए लक्ष्य जारी किए हैं। राज्य के किसान पाइप लाइन सेट, विद्युत पंप, स्प्रिंकलर सेट, मोबाइल रेनगन पर सब्सिडी का लाभ लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के बाद लॉटरी निकाली जाएगी। लॉटरी में चयन के बाद किसान ऊपर दिए गए सिंचाई यंत्र सब्सिडी पर खरीद सकेंगे।
वर्ष 2021-2022 हेतु राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (गेहूं) के अंतर्गत सिंचाई उपकरण (पाइप लाइन, विद्युत पंप, स्प्रिंकलर सेट, एवं मोबाइल रेनगन) एवं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (टर्फा) के अंतर्गत सिंचाई उपकरण (पाइप लाइन और स्प्रिंकलर सेट) के तहत किसानों को 50 प्रतिशत तक सब्सिडी दिए जाने का प्रावधान है। किसान पोर्टल पर सब्सिडी कैलकुलेटर पर यंत्र पर आने वाली कुल लागत की तुलना में अपने वर्ग एवं श्रेणी के अनुसार सब्सिडी की मात्रा देख सकते हैं।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (गेहूं) तथा टर्फा के अंतर्गत सिंचाई उपकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश के सभी वर्ग के किसान 17 सितंबर 2021 से 27 सितंबर 2021 तक आवेदन किया जा सकता है। जो किसान ऊपर दिए गए सिंचाई यंत्रों के लिए इसी वर्ष पहले भी आवेदन कर चुके हैं तथा उन्हें योजना का लाभ नहीं मिला है वैसे किसानों को दुबारा आवेदन करने कि जरूरत नहीं है। उन सभी आवेदकों को लॉटरी प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा।
ऊपर दिए सभी गए सभी सिंचाई यंत्रों के लिए किसान 27 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पूर्ण होने के बाद कंप्यूटरीकृत सिस्टम से लोटरी निकाली जाएगी, जिसके अनुसार जिलेवार जारी लक्ष्य के अनुसार किसानों का चयन किया जाएगा। 28 सितंबर 2021 को शाम 5 बजे लॉटरी सिस्टम के तहत चयनित किसानों की सूची जारी की जाएगी।
• आधार कार्ड की कॉपी
• बैंक पासबुक के प्रथम प्रष्ठ की कॉपी
• जाति प्रमाण पत्र ( केवल अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कृषकों हेतु )
• बिजली कनेक्शन का प्रमाण जैसे बिल
सिंचाई यंत्र सिंचाई यंत्रों पर सब्सिडी प्राप्त करने के लिए आवेदन मध्यप्रदेश के किसान दिए गए सिंचाई यंत्रों हेतु ऑनलाइन आवेदन ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर कर सकते हैं। किसान मोबाइल पर ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। किसान कही से भी अपने मोबाइल अथवा कंप्यूटर के माध्यम से आवेदन भर सकेंगे। आवेदन अंतर्गत भरे गए मोबाइल नंबर पर किसानों को एक ओ.टी.पी प्राप्त होगा। इस ओटीपी के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन पंजीकृत किए जाएंगे।
आवेदन के लिए लिंक- सब्सिडी पर सिंचाई यंत्र लेने के लिए किसान भाई इस लिंक https://dbt.mpdage.org/Agri_Index.aspx पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
वर्ष 2021-2022 हेतु राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (गेहूं) के अंतर्गत सिंचाई उपकरण (पाइप लाइन, विद्युत पंप, स्प्रिंकलर सेट, एवं मोबाइल रेनगन) एवं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (टर्फा) के अंतर्गत सिंचाई उपकरण (पाइप लाइन और स्प्रिंकलर सेट) के लक्ष्य जारी किए जा रहे है। कृषक दिनांक 17 सितंबर 2021 दोपहर 12 बजे से 27 सितंबर 2021 तक पोर्टल पर अपने आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे, प्राप्त आवेदनों में से लक्ष्यों के विरूद्ध लॉटरी दिनांक 28 सितंबर 2021 को सम्पादित की जाएगी। लॉटरी में चयनित कृषकों की सूची एवं प्रतीक्षा सूची दिनांक 28 सितंबर 2021 शाम 5 बजे बाद पोर्टल पर प्रदर्शित की जाएगी।
नोट- वित्तीय वर्ष 2021-22 में जिन कृषकों ने आवेदन किए हैं उन्हें पुन: आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे आवेदनों को लॉटरी प्रक्रिया में सम्मलित किया जाएगा।
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