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यूपी में कृषि उपकरणों पर 50 प्रतिशत सब्सिडी : केंद्र से किराए पर मिलेंगे कृषि यंत्र

Share Product Published - 14 Oct 2021 by Tractor Junction

यूपी में कृषि उपकरणों पर 50 प्रतिशत सब्सिडी : केंद्र से किराए पर मिलेंगे कृषि यंत्र

यूपी में कृषि उपकरणों पर 50 प्रतिशत सब्सिडी : किसानों की होगी बचत, बढ़ेगी वाषिक आमदनी 

आजकल परंपरागत तरीकों से खेती करना पिछड़ापन माना जाता है। इस तरह की खेती से किसानों को अतिरिक्त लाभ तो दूर लागत भी नहीं मिल पाती है। अब जमाना वैज्ञानिक तरीके से कृषि कार्य करने का है। आधुनिक तकनीक से यदि खेती की जाए तो इसके अनेक फायदे हैं। किसानों को जागरूक तो रहना ही होगा। किसान भाइयों की जानकारी के लिए बता दें कि किसी भी तरह की फसल के लिए यह जरूरी है कि बीज-खाद से लेकर जुताई, निराई-गुड़ाई, फसल की कटाई, फसल को कीट व अन्य रोगों से बचाने आदि सभी प्रकार के कार्यों के लिए आधुनिक कृषि यंत्रों का उपयोग करना ही होगा। इसके लिए केंद्र और राज्य सरकारें किसानों को विभिन्न प्रकार के उपकरणों और मशीनरी के लिए सब्सिडी सहित कई प्रकार की छूट संबंधी योजनाएं चला रही हैं। आप इन योजनाओं का फायदा उठाएं और उन्नत तरीके से खेती करें, फिर देखिए आपकी आमदनी में कैसे बढ़ोतरी होगी। यहां यूपी सरकार की कृषि उपकरण सब्सिडी योजना और केंद्र सरकार की किसानों को किराए पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराने की योजना के बारे में आपको पूरी जानकारी दी जा रही है

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जानें, क्या है यूपी कृषि उपकारण सब्सिडी योजना 

यहां बता दें कि उत्तरप्रदेश सरकार किसानों के हितों का ध्यान रखते हुए खेती-किसानी में प्रयुक्त होने वाले आधुनिक कृषि यंत्रों की खरीद पर 50 प्रतिशत तक की सब्सिडी प्रदान करेगी। इसके माध्यम से कृषि उत्पादन के क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा वहीं किसानों की वार्षिक आय में वृद्धि होगी। किसान यदि कृषि यंत्रों की सहायता से खेती करेंगे तो सरकार की ओर से दी जाने वाली 50 प्रतिशत की सब्सिडी का लाभ भी लें पाएंगे। यह योजना यूपी कृषि यंत्र सब्सिडी योजना 2021 के नाम से शुरू की गई है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होने वाला है कि जो कमजोर आय वर्ग के किसान अभी तक अच्छे कृषि उपकरण उपयोग नहीं कर पा रहे थे उन्हे आधुनिक कृषि यंत्र खरीदने पर सरकार की ओर से कुल लागत मूल्य पर 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी। किसानों को न्यूनतम रेट पर ही कृषि यंत्र उपलब्ध हो जाएंगे। 

टोकन के आधार पर मिलेगी यूपी कृषि उपकरण खरीद में छूट 

यहां बता दें कि यूपी सरकार की कृषि उपकरण सब्सिडी योजना के अंतर्गत कृषि विभाग की ओर से टोकन जारी किए जाएंगे। टोकन के आधार पर क्षेत्रीय किसान भाइयों को यूपी सरकार की सब्सिडी योजना का लाभ उठा सकेंगे। इस योजना का लाभ लघु एवं सीमांत और पिछड़े वर्ग से संबंधित किसान ले सकते हैं। 

 यह हैं यूपी कृषि उपकरण सब्सिडी स्कीम की प्रमुख बातें

यूपी सरकार की ओर से कृषि उपकरणों की खरीद करने पर 50 प्रतिशत की सब्सिडी दी जा रही है। इस योजना का लाभ किसानों को पहुंचाने के लिए सरकार ने व्यापक अभियान भी चला रखा है। आइए,  जानतें हैं क्या हैं यूपी कृषि उपकरण योजना 2021 के प्रमुख उद्देश्य।

  • इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को आधुनिक तरीके से खेती करने के लिए विभिन्न कृषि उपकरणों पर सब्सिडी उपलब्ध करवाई जाए। 
  • यूपी कृषि उपकरण सब्सिडी योजना 2021 से किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। 
  • इसके साथ ही प्रदेश में कृषि उत्पादन क्षेत्र को लाभ पहुंचेगा। 
  • यह योजना राज्य में उपस्थित किसानों के जीवन स्तर को नया जीवन स्वरूप प्रदान करेगी। 

यूपी कृषि उपकरण सब्सिडी के लिए पात्रता

यहां बता दें कि उत्तरप्रदेश सरकार की ओर से किसानों को कृषि मशीनरी खरीदने के लिए 50 प्रतिशत सब्सिडी की योजना सभी श्रेणी के किसानों के लिए है लेकिन इसकी कुछ शर्तें भी हैं, योजना में शामिल होने के लिए किसानों को पात्रता पूरी करनी होगी।  यह पात्रता के नियम इस प्रकार हैं-: 

  • आवेदक किसान उत्तरप्रदेश राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए। 
  • यूपी कृषि उपकरण सब्सिडी योजना के आवेदक किसान का किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खुला होना चाहिए। 
  • इसके साथ ही बैंक खाता आधार से लिंक होना जरूरी है। 
  • इसके अलावा अन्य कृषि सब्सिडी योजना से लाभ नहीं प्राप्त कर रहे हों। 

ये हैं कृषि उपकरण सब्सिडी योजना के जरूरी दस्तावेज 

यूपी सरकार की कृषि उपकरण सब्सिडी योजना के लिए कई आवश्यक दस्तावेजों की जरूरत होती है। इनके बिना आप इस योजना का लाभ नहीं उठा सकेंगे। ये दस्तावेज इस प्रकार हैं - 

  • आवेदक किसान का आधार कार्ड
  • बैंक खाता पासबुक
  • पासपोर्ट साइज फोटो 
  • मोबाइल नंबर 
  • जमीन संबंधी दस्तावेज 

इन कृषि यंत्रों पर मिलेगी किसानों को खरीद में छूट 

यूपी कृषि यंत्र सब्सिडी योजना के तहत जिन कृषि यंत्रों पर छूट मिलेगी उनमेंं कुछ कृषि उपकरण इस प्रकार हैं - 

  • विनोइंग फैन, चेफ कटर पर निर्धारित मूल्य का 25 प्रतिशत या अधिकतम 2000 रुपये की छूट। 
  • 40 पी. तक का ट्रैक्टर पर निर्धारित मूल्य का 25 प्रतिशत या अधिकतम 45,000 रुपये 
  • ऐरो ब्लास्ट स्पेयर पर निर्धारित मूल्यका 25 प्रतिशत या अधिकतम 25000 रुपये
  • पावर थ्रेसर पर निर्धारित मूल्य का 25 प्रतिशत या अधिकतम 12,000 रुपये 
  • 8 पी. या उससे अधिक के पावर टिलर पर निर्धारित मूल्य का 40 प्रतिशत या अधिकतम 45,000 रुपये
  • ट्रैक्टर माउंटेड स्पेयर पर निर्धारित मूल्य का 25 प्रतिशत या अधिकतम 4000 रुपये 
  • पंपसेट पर निर्धारित मूल्य का 50 प्रतिशत या अधिकतम 10,000 रुपये 
  • 5 एचपी तक का पंपसेटपर निर्धारित मूल्य का 50 प्रतिशत या अधिकतम 10,000 रुपये
  • लेजर लैण्ड लेवलर पर निर्धारित मूल्य का 50 प्रतिशत या अधिकतम 50000 रूपए
  • फुट स्प्रेयर ,नैपसैक स्प्रेयर ,पावर स्प्रेयर पर निर्धारित मूल्य का 50 प्रतिशत या अधिकतम 3000 रूपए
  • स्प्रिंकलर सेट पर निर्धारित मूल्य का 50 प्रतिशत या अधिकतम 75000 रूपए, साथ ही 90 प्रतिशत की सब्सिडी बुन्देलखण्ड क्षेत्र के लिए
  • रोटावेटर पर निर्धारित मूल्य का 50 प्रतिशत या अधिकतम 30000 रूपए
  • सुगर केन कटर प्लांटर, रीपर,जीरोटिल सीड ड्रिल, बाइंडर पर निर्धारित मूल्य का 40 प्रतिशत या अधिकतम 20000 रूपए
  • जीरोटिल सीडड्रिल ,सीडड्रिल ,मल्टी क्राफ्ट थ्रेशर रिज फरो प्लांटर पर निर्धारित मूल्य का 50 प्रतिशत या अधिकतम 15000 रूपए

कृषि उपकरण सब्सिडी योजना में  टोकन लेने की प्रक्रिया 

यहां आपको बता दें कि यूपी कृषि उपकरण सब्सिडी योजना में सबसे पहले टोकन प्राप्त करना जरूरी होता है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन किया जाता है। अगर आप यूपी कृषि उपकरण योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसकी प्रक्रिया यहां जानें- 

  • सर्वप्रथम यूपी कृषि उपकरण सब्सिडी योजना के आवेदक किसानों को पारदर्शी किसान सेवा योजना की आधिकारिक वेबसाइट http://upagriculture.com/Default.aspx पर जाना होगा। 
  • अब आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा, जिस पर संबंधित कृषि उपकरण के अनुदान के लिए टोकन निकालने के विकल्प पर क्लिक करें। 
  • अगले पेज में आवेदक को यंत्र टोकन की व्यवस्था के कई विकल्प दिखाई देंगे, इनक किसान भाइयों को अपने अनुसार चुनाव करना है।
  • इसके बाद आवेदक किसान को अपने जनपद का चुनाव करके पंजीकरण संख्या का विकल्प का चुनाव कर रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करना है। 
  • जब सारी जानकारी भर दी जाए तब सर्च के बटन में क्लिक करें। 
  • इसके अंतर्गत आवेदक किसान को अपने उपकरण का चुनाव करना होगा। 
  • इसके बाद आगे बढें वाले विकल्प पर क्लिक करना है। 
  • इसके आगे के पेज में आवेदक से पूछी गई सारी जानकारी दर्ज करना है। 
  • अब इसकी प्रक्रिया पूरी होने के बाद मोबाइल नंबर में प्री बुकिंग स्वीकार करने का एसएमएस प्राप्त होगा। 

इस प्रकार आप यूपी कृषि उपकरण सब्सिडी के लिए टोकन प्राप्त करने की प्रक्रिया पूरी कर टोकन प्राप्त कर सकेंगे। 

कृषि मशीनरी पर सब्सिडी के ये भी हैं नियम

यहां बता दें कि कृषि मशीनरी पर सब्सिडी पाने के लिए किसानों को कई नियम-कायदों को भी समझना होगा। यूपी के किसान कृषि उपकरणों की खरीद पर 50 प्रतिशत तक की सब्सिडी ले सकते हैं। इसके अलावा 40 प्रतिशत अनुदान पर कस्टम हायरिंग सेंटर प्राप्त कर सकते हैं। यहां यह भी जानना जरूरी है कि किसान भाइयों को 10 हजार रुपये तक की सब्सिडी वाले कृषि उपकरणों पर कोई जमानत राशि नहीं देनी पड़ेगी। इसके अलावा यदि 1 लाख रुपये तक सब्सिडी वाली मशीनरी पर 2500 रुपये जमा करना होगा, वहीं 1 लाख रुपये से अधिक सब्सिडी  और कस्टम हायरिंग सेंटर के लिए 5 हजार रुपये जमा करना आवश्यक है।  

केंद्र सरकार की किराए पर कृषि उपकरण देने की योजना

यहां किसानों की जानकारी के लिए बता दें कि राज्य सरकारों के अलावा केंद्र सरकार भी कृषि उपकरणों के लिए अनुदान देती है। सरकार फॉर्म मशीनरी सॉल्यूशन ऐप द्वारा किराए पर कृषि उपकरण उपलब्ध करवा रही है। इसके अलावा, फॉर्म मशीनरी बैंकों द्वारा किसानों को अनुदानित कीमत पर कृषि उपकरण मुहैया कराने की सुविधा भी केंद्र सरकार की ओर से दी जा रही है। 

यूपी कृषि उपकरण सब्सिडी योजना 2021 से संबंधित प्रश्नोत्तर : 

प्रश्न1. यूपी के किसानों को कृषि उपकरण खरीदने में कितनी छूट प्रदान की जाएगी? 

उत्तर- उत्तरप्रदेश सरकार ने कृषि उपकरणों की खरीद पर अधिकतम 50 प्रतिशत छूट की योजना संचालित कर रखी है। 

प्रश्न-2 क्या केंद्र सरकार भी कृषि उपकरणों पर अनुदान देती है? 

उत्तर- हां, केंद्र सरकार फॉर्म मशीनरी बैंकों द्वारा किसानों को अनुदानित कीमत पर कृषि उपकरण मुहैया कराने की सुविधा देती है। 

प्रश्न-3 रोटावेटर खरीदने पर अधिकतम मूल्य पर कितनी छूट मिलेगी? 

उत्तर- रोटावेटर पर निर्धारित मूल्य का 50 प्रतिशत या अधिकतम 30000 रूपए की छूट यूपी कृषि सब्सिडी योजना में मिलती है। 

प्रश्न-4 यूपी कृषि उपकरण सब्सिडी योजना 2021 में आवेदन के लिए सबसे पहले किसानों को क्या करना होता है। 

उत्तर- यूपी कृषि उपकरण सब्सिडी योजना में सबसे पहले टोकन प्राप्त करना जरूरी होता है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन किया जाता है।

विशेष -: अधिक जानकारी के लिए किसान भाई ट्रैक्टर जंक्शन की वेबसाइट पर विजिट कर संबंधित उपकरणों या हर मॉडल के ट्रैक्टर के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 

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