3 हजार किसानों को मिली ₹44 करोड़ की ब्याज माफी, कम होगा कर्ज का बोझ

Share Product प्रकाशित - 18 Jun 2025 ट्रैक्टर जंक्शन द्वारा

3 हजार किसानों को मिली ₹44 करोड़ की ब्याज माफी, कम होगा कर्ज का बोझ

मुख्यमंत्री ब्याज राहत योजना से किसानों को मिल रही राहत, जानें कैसे लें लाभ

Mukhyamantri Byaj Rahat Yojanaसरकार की ओर से किसानों को सशक्त बनाने ओर उन्हें कर्ज मुक्त करने को लेकर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में सरकार की ओर से किसानों द्वारा लिए गए अवधिपार ऋण को चुकाने के लिए उन्हें ब्याज माफी का लाभ प्रदान किया जा रहा है ताकि किसान केवल मूलधन का ही भुगतान करके कर्ज मुक्त हो सके। सरकार की यह योजना प्रदेश के लाखों किसानों को राहत पहुंचा रही है। 

दरअसल राजस्थान सरकार की ओर से किसानों को कर्ज से राहत प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंंत्री अवधिपार ब्याज राहत एकमुश्त समझौता योजना 2025–26 चलाई जा रही है। इस योजना के तहत किसानों व लघु उद्यमियों को राहत प्रदान की जा रही है। इस योजना के तहत अब तक 3,410 ऋणी सदस्यों द्वारा 33 करोड़ रुपए का मूलधन जमा करवाया गया है, जिसके बदले राज्य सरकार ने 44 करोड़ रुपए का ब्याज माफ कर किसानों को बड़ी राहत दी है।

क्या है मुख्यमंत्री ब्याज राहत योजना

राज्य सरकार की ओर से चलाई जा रही राजस्थान किसान ब्याज माफी योजना 2025  का उद्देश्य उन किसानों को राहत देना है, जिनका भूमि विकास बैंकों से लिए गए ऋण का भुगतान समय पर नहीं हो पाया है और जिनका खाता "अवधिपार" श्रेणी में चला गया है। मुख्यमंत्री अवधिपार ब्याज राहत योजना 2025-26 के तहत पात्र ऋणधारी यदि केवल मूलधन जमा कर देते हैं, तो राज्य सरकार उनकी संपूर्ण अवधिपार ब्याज राशि को माफ कर देती है। यह एक एकमुश्त समझौता योजना (OTS) है, जिसमें समय पर भागीदारी करने पर किसान को भारी ब्याज के बोझ से छुटकारा मिल सकता है। 

इस किसान को मिली 37 लाख रुपए की ब्याज माफी

सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार दक ने जानकारी दी कि योजना के तहत राज्य का सबसे बड़ा अवधिपार खाता भी निपटाया जा चुका है। अलवर जिले के लक्ष्मणगढ़ शाखा से जुड़े ऋणी सदस्य बलजीत मेव, निवासी टिटपुरी, कठूमर ने 18.61 लाख रुपए का मूलधन जमा किया, जिसके एवज में राज्य सरकार ने 37.23 लाख रुपए की ब्याज माफी दी। कुल मिलाकर 55.84 लाख रुपए का खाता निपटाया गया। बलजीत की जमीन पूर्व में नीलामी प्रक्रिया में बोलीदाता न मिलने के कारण राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2001 की धारा 103 के तहत बैंक के नाम कर दी गई थी। लेकिन इस योजना की सहायता से अब यह भूमि फिर से बलजीत मेव के नाम हो गई है, जिससे वह अपने परिवार की आजीविका दोबारा सुचारू रूप से चला सकेंगे। 

राजस्थान सरकार का कहना है कि इस योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार से अब जानकारी गांव-गांव तक पहुंच रही है और किसान, जिनका वर्षों से बैंक खाता अटका हुआ था, अब राहत की ओर बढ़ रहे हैं। साथ ही, योजना का लाभ केवल किसानों तक सीमित नहीं है, इससे लघु उद्यमी और अन्य ग्रामीण उद्यम भी लाभान्वित हो रहे हैं।

योजना से 30 हजार से अधिक ऋणी होंगे लाभान्वित

मंत्री के अनुसार राज्य के 36 प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों के 30,010 ऋणी सदस्य इस योजना के अंतर्गत पात्र हैं। यदि ये सदस्य कुल 326 करोड़ रुपए का मूलधन जमा कराते हैं, तो सरकार की ओर से 534 करोड़ रुपए ब्याज राहत दी जाएगी। इससे इन किसानों को केवल मूलधन चुकाना होगा, ब्याज की राशि सरकार की ओर से जमा की जाएगी। 

आप भी उठा सकते हैं योजना का लाभ

यदि आपने भी भूमि विकास बैंक से ऋण लिया है और वह ऋण अवधिपार हो चुका है, और आप इस ऋण पर सरकार की ब्याज माफी योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको कुछ आसान प्रक्रिया का पालन करना होगा, जो इस प्रकार से है– 

  • आपको संबंधित भूमि विकास बैंक शाखा में संपर्क करना होगा। 
  • अपने खाता विवरण की जांच करें, यह सुनिश्चित करने के लिए कि खाता अवधिपार श्रेणी में है।
  • यदि आप पात्र हैं, तो मूलधन की राशि बैंक में एकमुश्त जमा करें।
  • बैंक की ओर से रसीद और योजना के तहत स्वीकृति पत्र प्रदान किया जाएगा।
  • ब्याज की संपूर्ण राशि माफ कर दी जाएगी और खाता निपटाया जाएगा।

योजना के तहत आवेदन हेतु किन दस्तावेजों की होगी आवश्यकता

मुख्यमंत्री अवधिपार ब्याज राहत योजना 2025-26 के तहत आवेदन करते समय आपको कुछ आवश्यक दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, वे दस्तावेज इस प्रकार से हैं–

  • आवेदक का पहचान पत्र (ID Proof) : आधार कार्ड (अनिवार्य) या फिर वोटर आईडी कार्ड / पैन कार्ड / ड्राइविंग लाइसेंस
  • पता प्रमाण पत्र (Address Proof) : राशन कार्ड / बिजली बिल / पानी का बिल / बैंक पासबुक की कॉपी या आधार कार्ड (यदि इसमें पूरा पता दर्ज है)
  • भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र (Land Ownership Proof): खतौनी / जमाबंदी / पट्टा भूमि विकास बैंक से जुड़े ऋण दस्तावेज। 
  • बैंक खाता विवरण : बैंक पासबुक की फोटोकॉपी जिस खाते से मूलधन जमा किया जाएगा।
  • ऋण खाता विवरण (Loan Account Statement) : संबंधित भूमि विकास बैंक द्वारा जारी खाता स्टेटमेंट जिसमें अवधिपार ऋण की स्थिति स्पष्ट हो।
  • पासपोर्ट साइज फोटो (2-3 प्रति) : हाल ही की स्पष्ट रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो
  • आवेदन पत्र (Application Form) : बैंक शाखा से प्राप्त निर्धारित प्रारूप में भरा हुआ फॉर्म हस्ताक्षर सहित।

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