ई-कृषि यंत्र अनुदान योजना : ट्रैक्टर चालित कृषि यंत्रों पर 50 प्रतिशत तक सब्सिडी

Share Product Published - 21 Jun 2021 by Tractor Junction

ई-कृषि यंत्र अनुदान योजना : ट्रैक्टर चालित कृषि यंत्रों पर 50 प्रतिशत तक सब्सिडी

जानें, कहां और कैसे करना है आवेदन और क्या है योजना के नियम

कई राज्यों में रबी की खरीद लगभग पूरी होने को है और किसान खरीफ सीजन के लिए फसलों की बुवाई की तैयारी में लग गए हैं। बुवाई सहित अन्य कृषि कार्यों को आसानी व कम समय में करने के लिए कृषि यंत्रों की आवश्यकता होती है। केंद्र और राज्य सरकार की ओर से किसानों के लिए कृषि यंत्र योजना चलाई जा रही है इसके तहत किसानों को सब्सिडी पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराए जाते हैं ताकि इन कृषि यंत्रों का लाभ छोटे किसानों को भी मिल सके। कृषि यंत्रों की सहायता से किसान अपने कृषि कार्यों जैसे जुताई, बुवाई आदि कार्य सरलता से कर सकते हैं और इन यंत्रों के प्रयोग से फसल की लागत में भी कमी आती है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मध्यप्रदेश के कृषि विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं के तहत अनुदान पर दिए जाने वाले कृषि यंत्रों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। राज्य के इच्छुक किसान इन कृषि यंत्रों को सब्सिडी पर लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं।

Buy New Implements

 

सबसे पहले सरकार की सभी योजनाओ की जानकारी के लिए डाउनलोड करे, ट्रेक्टर जंक्शन मोबाइल ऍप - http://bit.ly/TJN50K1


इन कृषि यंत्रों पर दी जा रही है सब्सिडी

वर्ष 2021-22 हेतु ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर मध्यप्रदेश के कृषि अभियांत्रिकी संचनालय द्वारा जिन कृषि यंत्रों के जिलेवार लक्ष्य जारी किए गए हैं वे यंत्र इस प्रकार से हैं। इच्छुक किसान इन यंत्रों को सब्सिडी पर लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं-

  • सीड ड्रिल ( 9 टाइन एवं अधिक )
  • सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल
  • रोटावेटर
  • रेज्ड बेड प्लांटर / रिजफर्रो प्लान्टर / मॉल्टीक्रॉप प्लान्टर / रेज्ड बेड प्लांटर विथ इन्कलाइंड प्लेट


कृषि यंत्र योजना के लिए आवेदन की अंतिम तिथि

मध्यप्रदेश राज्य में सभी जिलों के लिए किसान जिलेवार लक्ष्यों के अनुसार आवेदन दिनांक 16 जून 2021 दोपहर 12 बजे से शुरू कर दिए गए है और इसमें आवेदन की अंतिम तिथि 24 जून 2021 है। किसान अपना आवेदन उक्त दिनांक तक ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर प्रस्तुत कर सकते हैं। प्राप्त आवेदनों में से लक्ष्यों के विरूद्ध लॉटरी दिनांक 25 जून 2021 को निकाली जाएगी। लॉटरी में चयनित कृषकों की सूची एवं प्रतीक्षा सूची दोपहर 3 बजे पोर्टल पर प्रदर्शित की जाएगी।

Buy Used Harvester


मध्यप्रदेश में कृषि यंत्रों पर मिलने वाला अनुदान

कृषि यंत्र अनुदान योजना इस के तहत एमपी के किसानों को सरकार द्वारा 30 प्रतिशत से लेकर 50 प्रतिशत तक की अनुदान धनराशि प्रदान की जाती है। इस योजना में किसानों को 40,000 से 60000 रुपए तक की सब्सिडी मिल सकती है। इसमें कृषि यंत्रों के हिसाब से आर्थिक मदद दी जाती है। अगर कोई महिला/औरत किसान है तो इसके लिए और ज्यादा रियायत दी जाती है। उनको विशिष्ट लाभ दिया जाता है।


ई-कृषि यंत्र योजना के संबंध में दिशा निर्देश / नियम

  • ट्रैक्टर से चलने वाले सभी प्रकार के कृषि यंत्र किसी भी श्रेणी के कृषक क्रय कर सकते है किन्तु ट्रेक्टर की आर.सी स्वयं के माता-पिता, भाई -बहन अथवा पत्नी के नाम पर होना आवश्यक है।
  • डीलर का चयन सावधानी पूर्वक करे। चयनित डीलर का परिवर्तन केवल एक बार ही किया जा सकेगा। डीलर /किसान कृषि यंत्रों की खरीदी तब ही करें जब क्रय स्वीकृति आदेश जारी हो जाए।
  • पंजीयन उपरांत निर्धारित समयावधि में क्रय की गई सामग्री पर ही अनुदान देय होगा।
  • इस आवेदन की दिनांक से 10 दिवस के अन्दर अपना विस्तृत आवेदन चयनित डीलर के माध्यम से प्रस्तुत करें। अन्यथा आपका यह पंजीयन स्वत: निरस्त हो जाएगा। आवेदन निरस्त होने के उपरांत आप को आगामी 6 माह तक आवेदन प्रस्तुत करने की पात्रता नहीं होगी।
  • चयनित डीलर के माध्यम से कृषक अपने अभिलेख के साथ-साथ देयक की प्रति एवं सामग्री के विवरण भी पोर्टल में दर्ज कराए।
  • एक बार डीलर का चयन किये जाने पर डीलर पुन: बदलना संभव नहीं होगा।
  • डीलर को कृषक द्वारा यंत्र/सामग्री की राशि का भुगतान बैंक ड्राफ्ट, चेक, ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से ही किया जाना होगा। नगद राशि स्वीकार नहीं की जाएगी।
  • डीलर के माध्यम से अभिलेख एवं देयक आदि पोर्टल पर अपलोड करने के 7 दिवस में विभागीय अधिकारी द्वारा सामग्री तथा अभिलेखों का भौतिक सत्यापन किया जाएगा। भौतिक सत्यापन में सभी अभिलेख उपयुक्त पाये जाने, क्रय अनुसार यंत्र/सामग्री उपयुक्त पाए जाने तथा योजना की शर्तो की पूर्ती उपयुक्त पाए जाने पर ही कृषक को अनुदान प्राप्त करने की पात्रता रहेगी।


ई-कृषि यंत्र अनुदान योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • आधार कार्ड की कॉपी
  • बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की कॉपी
  • बी-1 की प्रति
  • बिजली कनेक्शन का प्रमाण
  • जाति प्रमाण पत्र (केवल अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कृषक हेतु) 
  • आवेदक का मोबाइल नंबर
  • आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो


कृषि यंत्रों पर सब्सिडी प्राप्त करने के लिए कैसे करें आवेदन

मध्यप्रदेश के किसान दिए गए कृषि यंत्रों हेतु ऑनलाइन आवेदन ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर कर सकते हैं। इस वर्ष कोविड-19 महामारी जनित परिस्थितियों के कारण पोर्टल पर अनुदान हेतु प्रक्रिया में परिवर्तन किया गया है जिसके अंतर्गत आधार प्रमाणित बायोमैट्रिक प्रक्रिया के स्थान पर कृषकों के मोबाइल पर ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। किसान कहीं से भी अपने मोबाइल अथवा कंप्यूटर के माध्यम से आवेदन भर सकेंगे। आवेदन अंतर्गत भरे गए मोबाइल नंबर पर किसानों को एक ओ.टी.पी  प्राप्त होगा। इस ओटीपी के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन पंजीकृत हो सकेंगे।

 

अगर आप अपनी कृषि भूमि, अन्य संपत्ति, पुराने ट्रैक्टर, कृषि उपकरण, दुधारू मवेशी व पशुधन बेचने के इच्छुक हैं और चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा खरीददार आपसे संपर्क करें और आपको अपनी वस्तु का अधिकतम मूल्य मिले तो अपनी बिकाऊ वस्तु की पोस्ट ट्रैक्टर जंक्शन पर नि:शुल्क करें और ट्रैक्टर जंक्शन के खास ऑफर का जमकर फायदा उठाएं।

Quick Links

Call Back Button
scroll to top
Close
Call Now Request Call Back