कृषि यंत्र की खरीद होगी और आसान, अब नहीं होगी सब्सिडी में देरी

Share Product प्रकाशित - 28 Apr 2025 ट्रैक्टर जंक्शन द्वारा

कृषि यंत्र की खरीद होगी और आसान, अब नहीं होगी सब्सिडी में देरी

योजना को सरल व पारदर्शी बनाया जाएगा, अधिक से अधिक किसानों को मिलेगा योजना का लाभ

Krishi Yantrikaran Yojana: सरकार की ओर से कृषि यंत्रों की खरीद पर किसानों को सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाता है। इसके लिए सरकार की ओर से कई प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसमें कृषि यंत्र अनुदान योजना (Krishi Yantra Anudan Yojana) और कृषि यांत्रिकरण योजना (Krishi Yantrikaran Yojana) भी शामिल हैं। अब राज्य सरकार की ओर से किसानों के लिए कृषि यांत्रिकरण योजना को और सरल व पारदर्शी बनाने की दिशा में काम किया जाएगा ताकि अधिक से अधिक किसानों को इसका लाभ प्राप्त हो सके। इसके लिए योजना के नियमों में बदलाव या संशोधन किया जाएगा। 

इसे लेकर हाल ही में उपमुख्यमंत्री और कृषि मंत्री ने इस योजना के तहत सब्सिडी के भुगतान की प्रक्रिया की समीक्षा करने की बात कही है। इसी के साथ राज्य के किसानों के सुझावों व समस्याओं पर गंभीरता से विचार करने का आश्वासन दिया है।  

अब सीधे विक्रेताओं को किया जाएगा सब्सिडी का भुगतान

हाल ही में सीतामंढ़ी और बक्सर में आयोजित किसान कल्याण संवाद एवं युवा किसान सम्मान समारोह के दौरान किसानों ने बिहार के कृषि विभाग की ओर से चलाई जा रही योजनाओं के संबंध में अपने विचार व्यक्त किए। किसानों ने अनुदान भुगतान प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए एक सुझाव दिया कि कृषि यंत्रों पर अनुदान का भुगतान सीधे विक्रेताओं को किया जाए, ताकि यह प्रक्रिया तेज और आसान हो सके। इस पर राज्य के उप मुख्यमंत्री सह कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि विभागीय स्तर पर इस मुद्दे पर विचार किया जाएगा और समीक्षा के बाद आवश्यक बदलाव किए जाएंगे, ताकि किसानों को किसी भी स्तर पर परेशानी का सामना न करना पड़े।

योजना के तहत सब्सिडी भुगतान में कई बार हुआ है बदलाव

कृषि मंत्री ने यह भी बताया कि वित्तीय वर्ष 2015-16 तक अनुदान का भुगतान सीधे विक्रेताओं को किया जाता था, लेकिन इसके बाद 2016-17 से 2019-20 तक यह राशि किसानों के बैंक खातों में सीधे ट्रांसफर की जाने लगी थी। फिर 2020-21 से एक नई व्यवस्था लागू की गई, जिसमें कृषि यंत्र खरीदने के बाद किसानों के खाते में अनुदान राशि काटकर शेष राशि का भुगतान निर्माता को किया जाता है। इन सभी बदलावों का उद्देश्य किसानों को पारदर्शी और सुविधाजनक प्रक्रिया प्रदान करना है।

क्या है कृषि यांत्रिकरण योजना

बिहार सरकार की ओर से राज्य के किसानों को कृषि यंत्रों की खरीद पर सब्सिडी दी जाती है ताकि उन्हें सस्ती कीमत पर कृषि यंत्र उपलब्ध हो सकें। इसके लिए प्रदेश में कृषि यांत्रिकरण योजना (Krishi Yantrikaran Yojana) का संचालन किया जा रहा है। इस योजना के तहत 75 प्रकार के कृषि यंत्रों पर सब्सिडी दी जाती है। योजना के तहत खेत की जुताई, बुवाई, कटाई लेकर प्रोसेसिंग तक के कृषि यंत्र शामिल किए गए हैं। इसके अलावा अवशेष प्रबंधन में काम आने वाले यंत्रों पर भी किसानों को सब्सिडी का लाभ दिया जाता है। योजना के तहत अलग–अलग कृषि यंत्रों पर उनकी लागत के अनुसार सब्सिडी दी जाती है जो 40 से लेकर 80 प्रतिशत तक है। किस–यंत्र पर कितनी सब्सिडी मिलेगी इसकी लिस्ट कृषि विभाग बिहार सरकार के OFMAS पोर्टल पर दी गई है। किसान इसे देख सकते हैं।

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योजना के तहत किन कृषि यंत्रों पर मिलता है सब्सिडी का लाभ

कृषि यांत्रिकरण योजना के तहत राज्य के किसानों को कृषि से संबंधित 75 प्रकार के कृषि यंत्रों पर सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाता है। योजना के तहत जिन कृषि यंत्रों पर अनुदान दिया जाता है, वे इस प्रकार से हैं : 

  • खेत की जुताई और बुवाई के यंत्र : योजना के तहत ट्रैक्टर (Tractor) से चलने वाले यंत्र हैरो, कल्टीवेटर, डिस्क प्लाऊ, लेजर लैंड लेवलर, पैडी ड्रम सीडर, आलू बुवाई की मशीन, रोटावेटर, पावर टिलर पर अनुदान दिया जाता है। 
  • कटाई और प्रोसेसिंग के यंत्र : थ्रेसर जिसमें मेजर थ्रेसर, मल्टीक्रॉप थ्रेसर, धान थ्रेसर, स्ट्रॉ बेलर, सुपर सीडर, हैप्पी सीडर, रीपर कम बाइंडर (ट्रैक्टर से चलने वाले) पर सब्सिडी मिलती है। 
  • अवशेष प्रबंधन और अन्य यंत्र : इसके तहत रोटरी मल्चर, पैडी स्ट्रॉ चॉपर, स्कवायर बेलर, स्ट्रा रीपर, ब्रश कटर पर अनुदान दिया जाता है। 
  • जमीन की सफाई और अन्य उपकरण : इसमें पावर वीडर, थ्रेसर, मल्ट्रीक्रॉप थ्रेसर पर सब्सिडी दी जाती है। 
  • हाथ से चलने वाले यंत्र : इसके तहत किसानों को हाथ से चलने वाला स्प्रेयर, पावर स्प्रेयर, बूम स्प्रेयर, चैफ कटर, फसल काटने के औजार, पावर मेज थ्रेसर पर अनुदान दिया जाता है। 
  • प्रोसेसिंग और अन्य यंत्र : योजना के तहत मखाना पॉपिंग मशीन, मिनी दाल मिल, राइस मिल, मिनी तेल मिल, चाय पत्ती तोड़ने वाली मशीन, आटा चक्की, इंजन से चलने वाली चाय पत्ती तोड़ने वाली मशीन पर सब्सिडी दी जाती है।
  • सिंचाई के उपकरण : किसानों को सिंचाई के पाइप्स पर भी अनुदान मिलता है।

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