प्रकाशित - 21 May 2025
ट्रैक्टर जंक्शन द्वारा
Krishi Yantra Anudan Yojana 2025 : किसानों को खेती–किसानी के काम में सुविधा हो, इस उद्देश्य से केंद्र व राज्य सरकारें कई योजनाओं के जरिये किसानों को कृषि यंत्रों पर सब्सिडी का लाभ प्रदान करती है। इसी कड़ी में प्रदेश सरकार की ओर से कृषि यंत्र अनुदान योजना (Krishi Yantra Anudan Yojana) के तहत किसानों को न्यूमेटिक प्लांटर (Pneumatic Planter) समेत हैप्पी सीडर (Happy Seeder) व सुपर सीडर (Super Seeder) पर सब्सिडी (Subsidy) का लाभ प्रदान किया जा रहा है। इसके लिए राज्य के किसानों से आवेदन मांगे गए हैं। इच्छुक किसान इस योजना के तहत आवेदन करके इन कृषि यंत्रों पर सब्सिडी का लाभ प्राप्त कर बहुत ही कम दाम में खरीद सकते हैं। आइए, जानते हैं, योजना के तहत कितनी मिलेगी सब्सिडी, कहां करना होगा आवेदन, आवेदन के लिए किन दस्तावेजों की जरूरत होगी, आवेदन की पूरी प्रक्रिया क्या रहेगी।
कृषि यंत्र अनुदान योजना के तहत मध्यप्रदेश सरकार की ओर से किसानों को 40 से 50 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जाती है। यह सब्सिडी अलग–अलग कृषि यंत्रों के लागत मूल्य पर दी जाती है। योजना के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व लघु एवं सीमांत किसानों को 50 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जाती है। वहीं सामान्य वर्ग के किसानों को 40 प्रतिशत तक अनुदान का लाभ प्रदान किया जाता है। कृषि यंत्रों पर मिलने वाली सब्सिडी की सटीक जानकारी के लिए किसान, ई–कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल (E–krishi Yantra Anudan Portal) पर उपलब्ध कैलकुलेटर का उपयोग कर सकते हैं।
किसानों को आवेदन के साथ निर्धारित राशि का डिमांड ड्राफ्ट (Demand Draft/DD) लगाना जरूरी होगा। यह डिमांड ड्राफ्ट किसानों को अपने जिले के सहायक कृषि यंत्री के नाम से बनवाना होगा। बिना डिमांड ड्राफ्ट के आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा और न ही निर्धारित राशि से कम का डिमांड ड्राफ्ट मान्य होगा और बिना उस पर विचार किए, आपका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। ऐसे में आवेदन करने वाले किसान विभाग द्वारा निर्धारित की गई राशि का ही डिमांड ड्राफ्ट जरूर लगाए। योजना के तहत किस कृषि यंत्र के लिए कितनी राशि की धरोहर राशि का डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है, इसका विवरण इस प्रकार है:
क्रम संख्या | कृषि यंत्र का नाम | डिमांड ड्राफ्ट (DD) की राशि |
1 | न्यूमेटिक प्लांटर | 10,000 रुपए |
2 | हैप्पी सीडर | 4,500 रुपए |
3 | सुपर सीडर | 4,500 रुपए |
योजना के तहत सब्सिडी पर कृषि यंत्र (Agricultural machinery on subsidy) प्राप्त करने के लिए किसानों को आवेदन करते समय कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। यह दस्तावेज इस प्रकार से हैं :
जो किसान पोर्टल पर रजिस्टर्ड हैं वे (E–Krishi Yantra Anudan Portal) के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। वहीं जो किसान रजिस्टर्ड नहीं है, उन्हें पहले एमपी ऑनलाइन (MP Online) या सीएससी (CSC) के माध्यम से अपना पंजीयन कराना होगा। इसके बाद ही वे पोर्टल पर कृषि यंत्रों के लिए आवेदन कर सकेंगे। बता दें कि मध्यप्रदेश सरकार की ओर से योजना के तहत प्रदेश के किसानों से सब्सिडी पर कृषि यंत्र के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। कृषि विभाग मध्यप्रदेश के कृषि अभियांंत्रिकी विभाग द्वारा मांगे गए आवेदन से संबंधित अधिक जानकारी के लिए किसान, विभागीय वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा अपने क्षेत्र के कृषि विभाग के अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं।
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