Published - 20 Mar 2020 by Tractor Junction
किसान भाइयों का ट्रैक्टर जंक्शन पर स्वागत है। किसान भाई जानते हैं कि देश के विभिन्न प्रांतों में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। गेहूं के सबसे बड़े उत्पादक राज्य उत्तरप्रदेश में 55 लाख टन गेहूं की खरीद का लक्ष्य तय किया है। राज्य की मंडियों में गेहूं की सरकारी खरीद एक अप्रैल से शुरू हो जाएगी और 15 जून तक जारी रहेगी। यूपी सरकार ने पिछले साल 38 लाख टन गेहूं खरीदा था। उत्तरप्रदेश में गेहूं खरीद के लिए 5 हजार खरीद केंद्र स्थापित किए जाएंगे।
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इस बार केंद्र सरकार की ओर से गेहूं का समर्थन मूल्य 1925 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। पिछले साल समर्थन मूल्य 1840 रुपए था। अगर किसान समर्थन मूल्य पर फसल बेचना चाहता है तो उसे फसल का पंजीकरण कराना होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण पोर्टल 6 मार्च 2020 से खोल दिया है। समर्थन मूल्य पर गेहूं को बेचने के लिए पंजीकरण कराना जरूरी है।
गेहूं बेचने के लिए किसान कराएं ऑनलाइन पंजीयन/ओटीपी आधारित पंजीकरण
उत्तरप्रदेश राज्य में चालू रबी सीजन में गेहूं की खरीद के लिए ओटीपी आधारित पंजीकरण की व्यवस्था की गई है। इसके लिए किसानों को पंजीकरण के समय अपना मोबाइल नंबर देना होगा। किसान किसी भी जनसुविधा केंद्र, साइबर कैफे या खुद ही ऑनलाइन पंजीयन करा सकते हैं। किसान पंजीयन को राजस्व विभाग के भूलेख पोर्टल से लिंक कराया गया है। किसान खाद एवं रसद विभाग के पोर्टल https://fcs.up.gov.in/FoodPortal.aspx पर पंजीकरण करा सकते हैं।
समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने के लिए किसान को पंजीयन के समय ये दस्तावेज अपने पास रखने चाहिए ताकि जानकारी सही-सही दी जा सके।
जो किसान 100 क्विंटल से अधिक गेहूं बेचना चाहते हैं उनके लिए गेहूं विक्रय से पूर्व कृषक पंजीयन की अनिवार्यता निर्धारित की गई है। 100 क्विंटल से अधिक गेहूं विक्रय की दशा में किसानों की उपज का राजस्व विभाग से सत्यापन कराया जाएगा।
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समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद योजना की खास बातें
समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद का भुगतान
चालू रबी विपणन सीजन 2020-21 में किसानों को गेहूं की खरीद का भुगतान ई-पेमेंट के जरिए उनके बैंक एकाउंट में किया जाएगा। भारतीय खाद्य निगम, एफसीआई सहित राज्य की खरीद एजेंसियों के लिए खरीद का लक्ष्य तय किया गया है। एफसीआई राज्य की मंडिया में 1.50 लाख टन गेहूं की खरीद करेगी। किसानों को सरकारी कांटों पर गेहूं बेचने के लिए खाद्य एवं विपणन विभाग के पोर्टल पर पंजीकरण कराना अनिवार्य है।
पहले से पंजीकृत किसानों के लिए नियम
जो किसान खरीफ विपणन वर्ष 2019-20 में धान खरीद के लिए पंजीकरण करा चुके हैं, उन्हें गेहूं विक्रय के लिए पुन: पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें संशोधन कर या बिना संशोधन के पुन: लॉक करना होगा।
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सभी क्रय केंद्रों पर निर्धारित गुणवत्ता का गेहूं क्रय करने के उद्देश्य से गेहूं की उतराई, छनाई व सफाई की व्यवस्था उपलब्ध रहेगी। इसके लिए किसान को 20 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से भुगतान करना होगा। किसान को यह 20 रुपए बाद में वापस मिल जाएगा। किसान को गेहूं के समर्थन मूल्य के अतिरिक्त 20 रुपए का भुगतान पीएसएमएस के माध्यम से किया जाएगा। इस बार क्रय एजेंसियों द्वारा किसानों को गेहूं की न्यूनतम समर्थन मूल्य की खरीदी का भुगतान 72 घंटों के अंदर किया जाएगा।
किसान खाद एवं रसद विभाग के पोर्टल https://fcs.up.gov.in/FoodPortal.aspx पर पंजीकरण करा सकते हैं। साथ ही किसी तरह की समस्या होने पर टोल फ्री नंबर 1800-1800-150 पर संपर्क किया जा सकता है।
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