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स्प्रिंकलर सेट एवं ड्रिप सिस्टम पर 55 तक प्रतिशत सब्सिडी, 10 अगस्त तक कर सकते हैं आवेदन

Share Product Published - 01 Aug 2020 by Tractor Junction

स्प्रिंकलर सेट एवं ड्रिप सिस्टम पर 55 तक प्रतिशत सब्सिडी, 10 अगस्त तक कर सकते हैं आवेदन

बायोमेट्रिक सत्यापन की जगह ओ.टी.पी से होगा पंजीकरण

कृषि के कार्यों को सरल व सुगम बनाने के लिए कृषि यंत्रों की आवश्यकता होती है। इन कृषि यंत्रों से काम कम समय में और आसानी से हो जाता है। सरकार ने किसानों को सब्सिडी पर कृषि यंत्र प्रदान करने के लिए कृषि यंत्र अनुदान योजना चला रखी है। इसके तहत अलग-अलग राज्यों में इस योजना का राज्यों के नियमानुसार क्रियान्वियन हो रहा है।

कृषि यंत्रों को दो भागों में विभक्त करके रखा गया है। एक वे कृषि यंत्र और दूसरे सिंचाई यंत्र। आज हम बात कर रहे हैं सिंचाई यंत्रों के बारे में। जैसा की आप जानते हैं कि फसल उत्पादन में पानी का विशेष महत्व होता है। बिना पानी के फसल उत्पादन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। आज देश के करीब-करीब सभी राज्यों जल स्तर बहुत नीचे जा चुका है। इससे किसान के लिए सिंचाई कार्य मुश्किल हो गया है। परंपरागत सिंचाई पद्धिति से सिंचाई करने पर पानी ज्यादा खर्च होता है।

 

सबसे पहले सरकार की सभी योजनाओ की जानकारी के लिए डाउनलोड करे, ट्रेक्टर जंक्शन मोबाइल ऍप - http://bit.ly/TJN50K1

 

इसके विपरीत आधुनिक कृषि यंत्रों का प्रयोग करने से कम पानी में ज्यादा क्षेत्र में सिंचाई हो जाती है। इसे देखते हुए आजकल ये सिंचाई यंत्र किसानों के लिए बेहद लाभकारी सिद्ध हो रहे हैं। वहीं सरकार भी खेती का रकबा बढ़ाने के साथ ही भूमिगत जल का दोहन कम करने पर जोर दे रही है। इसके लिए सरकार की ओर से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना चलाई जा रही है जिसका एक कॉम्पोनेन्ट है सूक्ष्म सिंचाई "पर ड्राप मोर क्राप " (माइक्रोइरीगेशन) के तहत किसानों को ड्रिप सिस्टम एवं स्प्रिंकलर सेट अनुदान पर दिए जाते हैं।

मध्यप्रदेश राज्य में वर्ष 2020-21 हेतु ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के तहत सिंचाई यंत्रों स्प्रिंकलर सेट एवं ड्रिप सिस्टम के लिए जिलेवार लक्ष्य जारी किए हैं । राज्य के सभी किसान योजना के तहत आवेदन कर योजना का लाभ ले सकते हैं। 

 

 

स्प्रिंकलर सेट एवं ड्रिप सिस्टम पर सब्सिडी

स्प्रिंकलर सेट – लघु / सीमांत कृषक – समस्त वर्ग के लघु/सीमांत कृषकों हेतु इकाई लागत का 55 प्रतिशत अनुदान देय हैं। अन्य कृषक – समस्त वर्ग के अन्य कृषकों हेतु इकाई लागत का 45 प्रतिशत अनुदान देय हैं।
ड्रिप सिस्टम- लघु / सीमांत कृषक- समस्त वर्ग के लघु/सीमांत कृषकों हेतु इकाई लागत का 55 प्रतिशत अनुदान देय हैं। अन्य कृषक -समस्त वर्ग के अन्य कृषकों हेतु इकाई लागत का 45 प्रतिशत अनुदान देय हैं।

 

कब तक कर सकते हैं आवेदन

मध्यप्रदेश राज्य के किसान योजना के तहत जारी जिलेवार लक्ष्यों के लिए दिनांक 1 अगस्त 2020 से 10 अगस्त 2020 तक पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आवेदन लक्ष्य पूरा होने तक ही लिए जाएंगे। इन प्राप्त आवेदनों में से लक्ष्यों के विरुद्ध लॉटरी दिनांक 11 अगस्त 2020  को संपादित की जाएगी, इसके बाद चयनित किसानों की सूची एवं प्रतीक्षा तैयार की जाएगी जो सूची शाम 5 बजे पोर्टल पर प्रदर्शित की जाएगी। लॉटरी में चयनित किसान आगे की प्रक्रिया में भाग लेकर ड्रिप सिस्टम एवं स्प्रिंकलर सेट पर अनुदान प्राप्त कर सकेंगे। 

 

कोविड-19 के कारण अब ओ.टी.पी से होगा पंजीकरण

इस वर्ष कोविड -19 महामारी जनित परिस्थितियों के कारण पोर्टल पर अनुदान हेतु प्रक्रिया में परिवर्तन किया जा रहा है जिसके अंतर्गत आधार प्रमाणित बायोमेट्रिक प्रक्रिया के स्थान पर कृषकों के मोबाइल पर ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाएंगें ।

किसान कहीं से भी अपने मोबाइल अथवा कंप्यूटर के माध्यम से आवेदन भर सकेंगे।  आवेदन अंतर्गत भरे गए मोबाइल नंबर पर किसानों को एक ओ.टी.पी प्राप्त होगा।  इस ओटीपी के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन पंजीकृत हो सकेंगे। पोर्टल अंतर्गत आगे सम्पादित होने वाली सभी प्रक्रियाओं में भी बायोमेट्रिक के स्थान पर ओटीपी व्यवस्था लागू की गई है। सिंचाई यंत्र सब्सिडी हेतु आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज-

 

•    आधार कार्ड बैंक पासबुक के प्रथम पेज की कापी 

•    जाति प्रमाणपत्र (केवल अनुसूचित जाति एवं जनजाति कृषकों के लिए) 

•    बिजली कनेक्शन का प्रमाणपत्र जैसे बिल मोबाइल नंबर ओ.टी.पी हेतु 

 

स्प्रिंकलर सेट एवं ड्रिप सिस्टम सब्सिडी के लिए कैसे करें आवेदन

किसान सिंचाई यंत्र अनुदान पर लेने के लिए ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। जो किसान एम.पी. ऑनलाइन या किसी इंटरनेट कैफे से आवेदन करना चाहते हैं वे दी गई लिंक  https://dbt.mpdage.org/Agri_Index.aspx पर आवेदन कर सकते हैं। 

 

किसानों को सलाह, लाटरी में चयन होने के बाद ही खरीदे सिंचाई यंत्र

किसानों को सलाह दी जाती है कि उन्हें सिंचाई यंत्र पहले नहीं खरीदना है। इसके लिए आवेदन करने के बाद लाटरी निकाली जाएगी। लाटरी निकलने के बाद 45 दिन की अवधि में किसान को सिंचाई यंत्र खरीदना होगा। इसके लिए किसान अपनी इच्छानुसार किसी भी कंपनी से सिंचाई यंत्र खरीद सकता है। 

 

 

विशेष

हालांकि मध्यप्रदेश में जारी सिंचाई यंत्र योजना के संबंध में पूर्ण जानकारी देने का प्रयास किया गया है। फिर भी यदि आपको इसके संबंध में ओर अधिक जानकारी चाहिए तो आप जिला कृषि विभाग में भी संपर्क कर जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा इस लिंक https://dbt.mpdage.org/Agri_Index.aspx पर विजिट कर सकते हैं।

 

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