कोरोना संक्रमण काल के बीच राज्य सरकार ने दी किसानों को राहत
कोविड-19 के कारण दुनिया के कई बड़े-बड़े देशों को आर्थिक मंदी का सामना करना पड़ रहा है। इस दौरान उनमें से कई देशों की तो अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। इसका व्यापक रूप से हमारे देश पर भी पड़ा। कोरोना संकट ने देश के सभी क्षेत्र पर अपना प्रभाव दिखाया है जिसका असर यह हुआ कि आज देश में आर्थिक मंदी के हालत बने हुए हैं और इससे उबर पाने में अभी फिलहाल काफी वक्त लग सकता है। वहीं कोविड-19 का प्रभाव से कृषि क्षेत्र भी अछूता नहीं रहा। इस दौरान किसानों की आय में कमी देखी जा रही है।
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किसानों के पास खेती-बाड़ी के लिया गया ऋण को चुकाने तक का पैसा नहीं है। किसान बैंकों का कर्जा नहीं चुका पा रहे हैं। इसको ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार ने किसानों की समस्या को समझते हुए किसानों को लिए गए ऋण पर लगने वाले ब्याज पर 50 छूट देने का निर्णय किया है। इसके तहत राज्य के वे सभी किसान जिन्होंने सहकारी भूमि विकास बैंक से ऋण लिया है उनको ब्याज में 50 प्रतिशत छूट दी जाएगी। इस योजना के तहत कृषि ऋण तथा अकृषि ऋण दोनों को शामिल किया है।
जिससे प्रदेश के 36 सहकारी भूमि विकास बैंक के कर्जदारों किसानों को लाभ मिलेगा। राज्य के सहकारिता मंत्री श्री उदयलाल आंजना ने मीडिया को बताया कि कोरोना संक्रमण के चलते किसान वर्ग को राहत देते हुए सहकारी भूमि विकास बैंक से ऋण लेने वाले किसानों के हित में एक मुश्त समझौता योजना की स्वीकृति जारी की है। इस योजना के तहत अवधिपार (डिफाल्टर) श्रेणी के किसानों के अवधिपार ब्याज एवं दंडनीय ब्याज को 50 प्रतिशत तक माफ किया गया है।
एक मुश्त ऋण चुकाने पर ही मिलेगी ब्याज में 50 प्रतिशत की छूट
किसानों द्वारा प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों से लिए गए ऋण पर ब्याज में 50 प्रतिशत कि सब्सिडी तब मिलेगी जब किसान भूमि बैंक के द्वारा कुल लिया गया कृषि कर्ज को एकमुश्त जमा किया जाएगा। यदि किसान एक साथ सभी ऋण बैंक में जमा नहीं करते हैं तो उन किसानों को ब्याज में 50 प्रतिशत की सब्सिडी का लाभ नहीं मिलेगा। यह ब्याज में छूट कृषि तथा अकृषि दोनों के लिए हैं।
इन किसानों को मिलेगी ब्याज में 50 प्रतिशत छूट
इस योजना के तहत प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों के सभी प्रकार के कृषि एवं अकृषि ऋण जो 1 जुलाई 2019 तक अवधिपार हो चुके हैं उनको इस छूट का लाभ दिया जाएगा। इससे राज्य में सहकारी भूमि विकास बैंक से जुड़े किसानों को लाभ पहुंचने कि उम्मीद है। इस बैंक से राज्य में लगभग 60 हजार किसानों को फायदा पहुंचेगा। इसके लिए राज्य सरकार ने किसानों को ब्याज के रूप में करीब 239 करोड़ रुपए माफ होंगे।
30 नंबवर तक मिलेगा योजना का लाभ
यह योजना राज्य के उन सभी किसानों के लिए हैं जो 1 जुलाई 2019 तक सहकारी भूमि विकास बैंक से कृषि कर्ज तथा अकृषि कर्ज लिए हैं। किसान इस योजना का लाभ 30 नवंबर 2020 तक लाभ उठा सकते हैं।
अवधिपार ऋणी किसान के मृत्यु होने पर यह मिलेगी राहत
सहकारिता मंत्री ने बताया कि एसे अवधिपार ऋणी किसान जिनकी मृत्यु हो चुके हैं, उनके परिवार को किसान की मृत्यु तिथि से संपूर्ण बकाया ब्याज, दंडनीय ब्याज एवं वसूली खर्च को पूर्णतया माफ कर राहत दी गई है। प्रदेश में कार्यरत 36 प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक द्वारा किसानों को कृषि कार्यों के लिए दीर्घकालीन कृषि ऋण दिया जाता है।
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