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न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद : उत्तरप्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद के लिए पंजीयन शुरू

Share Product Published - 08 Mar 2021 by Tractor Junction

न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद : उत्तरप्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद के लिए पंजीयन शुरू

जानें, कैसे और कहां कराएं रजिस्ट्रेशन और क्या देने होंगे दस्तावेज?

मध्यप्रदेश और हरियाणा के बाद अब उत्तरप्रदेश में किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए पंजीयन का कार्य शुरू कर दिया गया है। इसके लिए सरकार ने दिशा-निर्देश भी जारी किए, उसी के अनुसार गेहूं की सरकारी खरीद की जाएगी। इसके अलावा राज्य सरकार ने खरीद केंद्रों पर समुचित इंतजाम करने के निर्देश भी दिए हैं ताकि फसल बेचने आने वाले किसानों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो। बता दें किक उत्तरप्रदेश में समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी हेतु पंजीकरण एक मार्च से शुरू कर दिए गए है जो भी किसान मंडी में समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचना चाहते हैं वह किसान ऑनलाइन पंजीकरण करवा सकते हैं। इसके बाद सरकार के द्वारा 1 अप्रैल 2021 से गेहूं की खरीदी की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। प्रदेश के सभी जिलों के किसानों के लिए गेहूं की उपज को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बेचने के लिए पंजीयन करना जरूरी है। राज्य में 1 अप्रैल से गेहूं की सरकारी खरीद की प्रक्रिया एक अप्रैल से शुरू कर दी जाएगी।

 

सबसे पहले सरकार की सभी योजनाओ की जानकारी के लिए डाउनलोड करे, ट्रेक्टर जंक्शन मोबाइल ऍप - http://bit.ly/TJN50K1

 

रिमोट सेन्सिंग एप्लीकेशन के माध्यम से की जाएगी खरीद

राज्य के खाद आयुक्त श्री मनीष चौहान ने मीडिया को बताया कि खाद्य तथा रसद विभाग द्वारा रिमोट सेन्सिंग एप्लीकेशन सेन्टर, लखनऊ के सहयोग से एक मोबाइल एप विकसित किया गया है, जिसके प्रयोग से किसान अपने मोबाइल पर गेहूं खरीदी केन्द्रों की लोकेशन ज्ञात कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त यह मोबाइल एप चुने गए गेहूं खरीदी केंद्र के प्रभारी तथा उसके मोबाइल नंबर को भी बताया है। किसान इस एप के माध्यम से केंद्र तक पहुंचने का मार्ग भी जान सकते हैं। किसान खाद एवं रसद के पंजीकरण पोर्टल से यह एंड्राइड एप डाउनलोड कर सकते हैं। किसान भाई मोबाइल एप में दी गई जानकारी के संबंध में अपने जनपद के जिला खाद्य विपणन अधिकारी, क्षेत्रीय विपणन अधिकारी, विपणन निरीक्षक या टोल फ्री नंबर 18001800150 पर संपर्क कर सकतें है।

 

 

क्या है इस वर्ष गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य?

देश भर केंद्र सरकार के द्वारा 23 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया जाता है, इस भाव पर ही राज्य सरकारों के द्वारा खरीदी की जाती है। केंद्र तथा राज्य की एजेंसियां इस रेट पर खरीदी करती है। राज्य में गेहूं की खरीदी केंद्र सरकार के द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य 1975 रुपए प्रति क्विंटल है।

 

समर्थन मूल्य पर गेहूं विक्रय हेतु कहां और कैसे कराएं रजिस्ट्रेशन?

  • उत्तरप्रदेश राज्य के किसान गेहूं विक्रय के लिए पंजीयन खाद्य तथा रसद विभाग की आफिशियल वेबसाइट https://eproc.up.gov.in/Uparjan/Home_Reg.aspx पर होगा।
  • ऑफिसियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल जाएगा।
  • इस होम पेज पर आपको गेहूं खरीद हेतु किसान पंजीकरण का ऑप्शन दिखाई देगा। आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन पर अगला पेज खुल जाएगा।
  • इसके बाद इस पेज पर 6 स्टेप खुल जाएंगे जिन्हें आपको एक के बाद एक भरना है।
  • सबसे पहले आपको पंजीकरण प्रपत्र पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपके सामने अगले पेज पर किसान रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा।
  • जहां पर आपको अपना मोबाइल नंबर और कैप्चा कोड भरना होगा। इसके बाद आगे बढे के बटन पर क्लिक करना होगा।
  • इसके बाद रबी फसल (गेहूं खरीद) के लिए किसान ऑनलाइन पंजीकरण प्रपत्र / फॉर्म खुल जाएगा। इस पंजीकरण फॉर्म में आपको पूछी गई सभी जानकारी जैसे किसान का नाम, पता, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड नंबर, पिता, पति का नाम, तहसील, जनपद आदि भरना होगा ।
  • सभी जानकारी भरने के बाद पंजीकरण करें के बटन पर क्लिक करना होगा।

 

ऑनलाइन पंजीकरण हेतु आवश्यक दस्तावेज

  • किसानों को गेहूं फसल विक्रय करने के लिए पंजीकरण करना जरूरी होगा। इसके लिए किसान के पास निम्नलिखित दस्तावेजों होन चाहिए-
  • आवेदक किसान के खेत की खसरा-खतौनी की फोटो कॉपी
  • आधार कार्ड की फोटो कॉपी
  • अपने खेत का राजस्व अभिलेख से संबंधित जानकारी से संबंधित प्रपत्र
  • बैंक अकाउंट पासबुक फोटो कॉपी
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटो

 

 

फसल पंजीयन हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश

  • किसान पंजीकरण में गेहूं हेतु उपयोग की जाने वाली सभी भूमियों का विवरण देना अनिवार्य है ।
  • भूमि विवरण के साथ खतौनी/खाता संख्या, प्लाट/खसरा संख्या, भूमि का रकबा (हेक्टेयर में) एवं फसल (गेहूं) का रकबा (हेक्टेयर में) भरना अनिवार्य है ।
  • आधार कार्ड , बैंक पास बुक व राजस्व अभिलेखों का सही विवरण दर्ज करना होगा। किसान अपना आधार संख्या , आधार कार्ड में अंकित अपना नाम तथा लिंग सही-सही अंकित करें।
  • अपना बैंक खाता सी.बी.एस.खाता खुलवाये तथा बैंक खाता व आईएफएससी कोड भरने में विशेष सावधानी रखे ।
  • पीएफएमएस के माध्यम से त्वरित भुगतान सुनिश्चित हो सके, इसके लिए किसानों से अपील है कि अपने एकल बैंक खाते का नंबर ही पंजीकरण के समय दें।
  • जो कृषक खरीफ विपणन वर्ष 2020 -21 में धान खरीद हेतु पंजीकरण करा चुके है, उन्हे गेहूं विक्रय हेतु पुन: पंजीकरण कराने की आवश्यता नहीं है, संशोधन कर या बिना संशोधन के पुन: लॉक कराना होगा।
  • गेहूं विक्रय के समय पंजीयन प्रपत्र के साथ कम्प्यूटराइज़्ड खतौनी, फोटोयुक्त पहचान पत्र, बैंक के पासबुक के प्रथम पृष्ठ के छायाप्रति एवं आधार कार्ड साथ लाएं।
  • विक्रय के समय किसान अपने पंजीकरण प्रपत्र अवश्य लेकर आये । पंजीकरण प्रपत्र में यह देख ले कि उनके विक्रय की मात्रा 100 कुन्टल से अधिक होने पर, नाम का मिसमैच होने पर अथवा चकबंदी ग्राम होने पर उक्त जिलाधिकारी से सत्यापन हो गया । साथ ही पंजीकरण में पी. एफ. एम.एस. से बैंक खाता सत्यापित हो गया है। गेहूं बेचने के बाद केन्द्र प्रभारी से पावती पत्र अवश्य प्राप्त कर ले।

 

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