Published - 15 Oct 2020 by Tractor Junction
कोरोना संक्रमण ( कोविड-19 ) के दौर में कृषि व्यापारियों को राहत पहुंचाने के लिए राजस्थान सरकार की ओर से शुरू की गई ब्याज माफी योजना को अब 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया गया है। इससे कृषि व्यापारियों को बहुत राहत मिली है। मीडिया में प्रकाशित खबरों के अनुसार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने समितियों के लिए बकाया राशि की वसूली के लिए ब्याज माफी योजना 31 दिसंबर तक बढ़ा दी है। गहलोत ने कोविड-19 महामारी को देखते हुए कृषि विपणन विभाग के प्रस्ताव पर सहमति जताई है। प्रस्ताव के अनुसार, 30 सितंबर तक राज्य की विभिन्न कृषि समितियों से मंडी और आवंटन शुल्क और अन्य बकाया सहित कुल 68 करोड़ रुपए बकाया थे। ब्याज माफी योजना के तहत, पूरे मूल शेष के जमा पर 75 प्रतिशत की छूट दी गई थी। इससे पहले, कोरोना महामारी के कारण, एमनेस्टी स्कीम की अवधि 30 सितंबर तक बढ़ाई गई थी। इसे अब 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ा दिया गया है।
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योजना की अवधि विभिन्न व्यापार संघों की मांग पर बढ़ा दी गई है। एक बयान में कहा गया है कि इस फैसले से फल और सब्जियों और कृषि उपज मंडियों के व्यापारियों को राहत मिलेगी। गहलोत ने आगामी खरीफ सीजन 2020-21 में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दालों और तिलहन की खरीद के लिए मंडी और किसानों के कल्याण शुल्क माफ करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। उन्होंने इस संबंध में एक अधिसूचना जारी करने की स्वीकृति दी है।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 25 सितंबर 2019 को 100 करोड़ के बजट के साथ राजस्थान कर्ज माफी की शुरुआत की थी। इस योजना की शुरुआत के बाद किसानों की बैंकों में 2 लाख के कर्ज की गिरवी जमीन, जायदाद पुन: किसानों के नाम हो जाएगी। राजस्थान सरकार के किसान कर्ज माफ़ी योजना के निर्णय से किसानों को दीर्घकालीन लाभ प्राप्त हुए है।
राजस्थान सरकार की कर्ज माफी योजना का क्रियान्वयन दो श्रेणियों में किया जा रहा है। पहली श्रेणी में लघु तथा दूसरी श्रेणी में सीमांत किसानों के कर्ज माफ किए जा रहे हैं। इसमें लघु श्रेणी के किसानों में 2 हेक्टयेर तक की कृषि भूमि वाले किसानों को शामिल किया गया है। योजना के अनुसार राजस्थान की गहलोत सरकार की द्वारा इनके 2 लाख रुपए तक के कर्ज माफ़ी किए जाएंगे। बता दें कि वसुंधरा राजे सरकार द्वारा इन किसानों का 50,000 रुपए का कर्ज माफ किया गया था। शेष डेढ़ लाख लाख रुपए का कर्ज वर्तमान सरकार द्वारा माफ कर दिया जाएगा।
दूसरी श्रेणी में सीमांत किसानों को शामिल किया गया है। इसके तहत जिन किसानों के पास 2 हेक्टयेर से अधिक कृषि भूमि है। इन किसानों का पिछली सरकार द्वारा अनुपातिक आधार पर कर्ज माफ किया गया था। शेष कर्ज राशि को नई कर्ज माफी में जोड़ दिया जाएगा। इस तरह राजस्थान की गहलोत सरकार लघु व सीमांत किसानों का कर्ज माफ कर उन्हें राहत पहुंचाने का कार्य कर रही है।
राजस्थान राज्य के वे किसान जिन्होंने कर्ज माफी के आवेदन किया है। वे सहकारिता विभाग राजस्थान सरकार की अधिकारिक वेबसाइट http://lwa.rajasthan.gov.in/ पर जाकर अपना नाम जिले वाइज कर्ज माफी की सूची में देख सकते हैं।
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