Published - 06 Aug 2021 by Tractor Junction
देश में खरीफ की बुवाई पूरे जोरशोर से चल रही है। कई राज्यों में खरीफ फसलों की बुवाई का कार्य पूरा होने को है और अब किसान फसलों की निराई, खाद और सिंचाई जैसी अन्य कृषि गतिविधियों में लगे हुए हैं। इसी बीच सरकार की ओर से किसानों को आने वाले रबी सीजन में बुवाई के बीजों की सहज और सुलभ उपलब्धता हो सके। इसे ध्यान में रखते हुए बीज पर अनुदान दिए जाने की योजना शुरू की है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि खरीफ फसल के बुवाई के बाद सितंबर के अंतिम सप्ताह एवं अक्टूबर के प्रथम सप्ताह से रबी फसलों की बुआई शुरू हो जाती है। इसको देखते हुए किसानों के लिए यह जरूरी हो जाता है कि समय पर उन्नत किस्मों के रबी फसलों के बीज का प्रबंध कर लें। जिससे अच्छी पैदावार प्राप्त किया जा सके। किसानों को समय पर उन्नत किस्मों के बीज मी सकें इसके लिए बिहार सरकार ने राज्य के किसानों को सब्सिडी पर रबी फसल के बीज उपलब्ध करा रही है। इसके लिए राज्य के किसानों से सब्सिडी पर बीज हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए है।
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किसानों को उनकी आवश्यकता के अनुसार बीज उपलब्ध करवाने के उद्देश्य राज्य सरकार की ओर से बीज पर अनुदान देने की योजना शुरू की गई है। इसके तहत सरकार किसानों को प्रमाणित तथा संकर किस्म के बीज रबी फसलों के बीज बुआई से पहले उनके घरों पर उपलब्ध करवा देगी। किसानों को कम कीमत बीज दिए जाएंगे जिससे किसान की फसल की लागत में कमी और पैदावार में बढ़ोतरी होगी।
रबी फसल 2021-22 के बीज अनुदान पर प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू किए जा चुके है। इसके तहत दलहन, तेलहन तथा अनाज के बीज दिए जाएंगे। बिहार के किसी भी जिले के किसान दलहन तथा तिलहन के बीज अनुदान पर प्राप्त करने के लिए 1 अगस्त 2021 से 20 अगस्त 2021 तक आवेदन करें। इसके साथ ही गेहूं और मक्का के बीज अनुदान दर पर प्राप्त करने के लिए 21 अगस्त 2021 से 20 सितंबर 2021 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
बिहार में चलाई जा रही मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार योजना एवं एकीकृत बीज ग्राम योजना के तहत किसानों को मूल्य का 50 प्रतिशत सब्सिडी दिए जाने का प्रावधान है। यह सब्सिडी किसानों को काटकर बीज उपलब्ध कराया जाएगा। रबी की विभिन्न फसलों पर अनुदान देय राशि और बीज की कीमत इस प्रकार है।
प्रमाणित गेहूं का बीज 38 रुपए प्रति किलोग्राम है तथा आधार गेहूं का बीज 40 रुपए प्रति किलोग्राम है। 10 वर्ष से कम अवधि वाले बीज पर 50 प्रतिशत तथा 10 वर्ष से ज्यादा अवधि वाले बीज पर 15 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी।
प्रमाणित चना का बीज 105 रुपए प्रति किलोग्राम है तथा आधार चना का बीज 110 रुपए प्रति किलोग्राम है। 10 वर्ष से कम अवधि वाले बीज पर 50 प्रतिशत तथा 10 वर्ष से ज्यादा अवधि वाले बीज पर 25 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी।
प्रमाणित मसूर का बीज 115 रुपए प्रति किलोग्राम है तथा आधार मसूर का बीज 120 रुपए प्रति किलोग्राम है। 10 वर्ष से कम अवधि वाले बीज पर 50 प्रतिशत तथा 10 वर्ष से ज्यादा अवधि वाले बीज पर 25 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी।
प्रमाणित मटर का बीज 115 रुपए प्रति किलोग्राम है। 10 वर्ष से कम अवधि वाले बीज पर 50 प्रतिशत तथा 10 वर्ष से ज्यादा अवधि वाले बीज पर 25 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी।
प्रमाणित राई/सरसों का बीज 132 रुपए प्रति किलोग्राम है। 10 वर्ष से कम अवधि वाले बीज तथा 10 वर्ष से ज्यादा अवधि वाले बीज पर 40 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी।
प्रमाणित तीसी (अलसी) का बीज 130 रुपए प्रति किलोग्राम है। 10 वर्ष से कम अवधि वाले बीज तथा 10 वर्ष से ज्यादा अवधि वाले बीज पर 50 प्रतिशत की सब्सिडी दी जाएगी।
संकर मक्का का बीज 130 रुपए प्रति किलोग्राम है। 10 वर्ष से कम अवधि वाले बीज तथा 10 वर्ष से ज्यादा अवधि वाले बीज पर 50 प्रतिशत की सब्सिडी दी जाएगी।
प्रमाणित जौ का बीज 40 रुपए प्रति किलोग्राम है। 10 वर्ष से कम अवधि वाले बीज तथा 10 वर्ष से ज्यादा अवधि वाले बीज पर 50 प्रतिशत की सब्सिडी दी जाएगी।
किसानों के घर तक बीज पहुंचाने के लिए होम डिलवरी की व्यवस्था गई है। ऑनलाइन आवेदन में होम डिलीवरी का विकल्प चयनित करने वाले किसानों के घर तक सशुल्क बीज पहुंचाया जाएगा। किसान को होम डिलवरी में बीज आपूर्ति होने पर गेहूं के लिए 2 रुपए एवं अन्य फसलों के लिए 5 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से अलग से भुगतान करना होगा। किसानों का फसलवार बीज आवेदन पंचायत के संबंधित कृषि समन्वयक को स्वत: चली जाएगी। योग्य आवेदक किसानों के चयन के बाद उनके निबंधित मोबाइल नंबर पर कृषि विभाग द्वारा ओटीपी बताकर अनुदान की राशि घटा कर शेष राशि का भुगतान कर बीज प्राप्त करेगी।
अनुदान पर रबी फसलों के बीज हेतु आवेदन बिहार राज्य के किसान योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं । यह आवेदन मोबाइल, कम्प्यूटर या कामन सर्विस सेंटर से आवेदन कर सकते हैं। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए बिहार सरकार की वेबसाइट https://dbtagriculture.bihar.gov.in या brbn.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन किया जा सकता है। ध्यान रहे योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए किसान का पहले से डीबीटी पोर्टल पर पंजीयन होना आवश्यक है।
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