Published - 28 Mar 2020 by Tractor Junction
ट्रैक्टर जंक्शन पर किसान भाइयों का एक बार फिर स्वागत है। आज बड़ी खुशी की बात है कि सरकार ने भी किसानों को भारत का भाग्य विधाता मान लिया है। कोरोना संकट के समय केंद्र की मोदी सरकार ने किसानों को बड़ी राहत दी है। अब लॉक डाउन के दौरान कृषि के कार्य प्रभावित नहीं होंगे। सरकार ने नई गाइडलाइन जारी कर किसानों को कई प्रकार की छूट दी है।
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कोरोना लॉकडाउन के दौरान कृषि की हालत खराब नहीं हो इसलिए गृह मंत्रालय ने किसानों को कई तरह की छूट दी है। केंद्र सरकार ने खेती से जुड़े कार्यों, मशीनरी, उर्वरक, खाद-बीज की दुकानों, कृषि उपज मंडियों व खरीद-फरोख्त से जुड़ी एजेंसियों को लॉकडाउन से बाहर कर दिया है। यानि अब किसान आराम से खेत पर जा सकेंगे। ट्रैक्टर से जुताई, कंबाइन मशीन से फसल काट सकेंगे। नजदीकी कस्बों से बीज, डीएपी व यूरिया खरीद सकेंगे। अपनी फसल को मंडी पहुंचा सकेंगे। दूसरे शहर या राज्यों से फसल कटाई में काम आने वाली मशीनों को मंगा सकेंगे। यानि अब लॉक डाउन से कृषि कार्य प्रभावित नहीं होंगे। हालांकि किसानों से अपील की गई है कि वो उचित सामाजिक दूरी बनाए रखें और कोरोना गाइडलाइन का ध्यान रखें।
कोरोना के कारण देश के किसानों को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही थी। किसानों की फसल खेत में खड़ी है और उसे काटने के लिए न तो मजदूर मिल रहे हैं न ही मशीन उपलब्ध हो पा रही है। मंडियां नहीं खुलने व समर्थन मूल्य पर सरकारी खरीद नहीं होने के कारण किसान अपनी उपज को नहीं बेच पा रहे हैं और आर्थिक परेशानी से गुजर रहे हैं। किसानों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए गृह मंत्रालय ने 27 मार्च 2020 को नए आदेश जारी किए हैं। ये आदेश पूरे देश में लागू होंगे। इसके अलावा राज्य सरकारों ने भी किसानों की सुविधा के अनुसार कुछ रियायतें उपलब्ध कराई हैं।
उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार, हरियाणा समेत कई राज्य सरकारों ने फसल कटाई, मंडी, खाद-बीज, कीटनाशक, राशन व मंडी तक सामान ले जाने के संबंध में आदेश जारी किए हैं। सरकारों ने कहा है कि किसानों को खेती-बाड़ी से जुड़े कार्यों में दिक्कत नहीं आनी चाहिए।
उत्तर प्रदेश : यूपी के अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने निर्देश जारी किए हैं। इसमें पुलिस-प्रशासन से कहा गया है कि रबी फसल की कटाई में प्रयुक्त कंबाइन हार्वेस्टर काम करेंगे। खेतों व अन्य कृषि कार्यों में श्रमिक काम कर सकेंगे। उर्वरक व कीटनाशकों की दुकानों खुलेंगी। रेलवे रैक द्वारा उवर्रक की आपूर्ति जारी रहेगी। इन कामों में लगे श्रमिकों को आने-जाने में छूट रहेगी। बीज विधायन संयंत्र के संचालन और कार्य में लगे श्रमिकों को भी छूट रहेगी। साथ ही किसानों को सोशल डिस्टेसिंग बनाए रखने और खेत में ज्यादा मजदूरों को इकट्ठा नहीं होने की अपील की गई है।
हरियाणा : कोरोना महामारी से जंग के बीच हरियाणा सरकार ने किसानों को राहत दी है। बंद के दौरान किसान अपने खेतों में बेरोकटोक आवाजाही कर सकेंगे। फसल कटाई में भी किसानों को कोई दिक्कत नहीं आएगी। फसलों की कटाई के लिए आवागमन करने वाली कंबाइन हार्वेस्टर और दूसरी मशीनों को सडक़ों पर रोका नहीं जाएगा। प्रदेश सरकार ने इस संबंध में पुलिस, प्रशासन को निर्देश जारी कर दिए हैं।
राजस्थान : राजस्थान सरकार ने 23 मार्च को जारी आदेश में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद बंद कर दी थी, लेकिन फसल की कटाई जारी रहेगी। गहलोत सरकार ने फसल कटाई के दौरान एहतियात बरतने के आदेश जारी किए हैं। इसमें कहा है कि.फसल कटाई के लिए कोशिश हो कि ज्यादा से ज्यादा मशीन (कंबाइन) से हो। इस दौरान खेत में काम करने वाले लोग एक दूसरे से 5 मीटर की दूरी पर रहें और समय-समय पर हाथ धुलते रहें। खेतों में काम करने वाले लोग किसान या मजदूर, अपना अपना पानी अलग-अलग रखें, खाने के बर्तन भी अलग हों। अगर किसी व्यक्ति को खांसी, जुखाम, बुआर आदि है तो उसे कृषि कार्य से दूर रखे।
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