कोरोना लॉकडाउन 2020 - कृषि कार्यों के लिए 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान पर लोन

Share Product Published - 10 Apr 2020 by Tractor Junction

कोरोना लॉकडाउन 2020 - कृषि कार्यों के लिए 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान पर लोन

राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड के दीर्घकालीन ऋण

ट्रैक्टर जंक्शन पर किसान भाइयों का एक बार फिर स्वागत है। कोरोना वायरस संक्रमण काल में देश के लोगों को अब सबसे ज्यादा आस किसान से ही है। अब किसान के उत्पादों के भरोसे ही लोगों का जीवन कट रहा है। किसान भी खेतों में फसल काटने में जुटे हुए हैं। कोरोना संक्रमण काल में केंद्र व राज्य सरकार की किसानों को तरह-तरह की रियायतें उपलब्ध करा रही है। देश के समृद्ध और प्रगतिशील किसानों के दम पर कोरोना जैसी महामारी को मात दी जा सकती है यह सब सरकारें जान गई है। देश में कोरोना वायरस का संक्रमण मार्च महीने में फैलना शुरू हो गया था। देश में 21 मार्च से लॉकडाउन की शुरुआत हो गई थी। ऐसे में किसानों के हित में कई राज्यों में संचालित सरकारी योजनाओं के लक्ष्य पूरे नहीं हो पाए। राजस्थान में किसानों को ऋण वितरण का लक्ष्य 31 मार्च तक पूरा नहीं होने के कारण सरकार ने अब राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड के दीर्घकालीन ऋण देने की योजना की अवधि 30 जून तक बढ़ा दी है। इस योजना में किसानों को ब्याज में 5 प्रतिशत की छूट दी मिलेगी।

सबसे पहले सरकार की सभी योजनाओ की जानकारी के लिए डाउनलोड करे, ट्रेक्टर जंक्शन मोबाइल ऍप - http://bit.ly/TJN50K1

राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड के दीर्घकालीन ऋण/ प्राथमिक भूमि विकास बैंकों के दीर्घकालीन ऋण

राजस्थान के किसानों को उनके कृषि विकास के साथ ग्रामीण विकास की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्राथमिक बैंकों के माध्यम से व क्रेडिट निर्धारित ऋण नीति के माध्यम से विभिन्न प्रकार के ऋण उपलब्ध कराए जाते हैं। राज्य में भूमि विकास बैंकों का संघीय संगठन है, राज्य स्तर पर राज्य भूमि विकास बैंक है जिसकी स्थापना 26 मार्च 1957 को हुई थी। जिला स्तर पर प्राथमिक भूमि विकास बैंक कार्यरत है। राज्य के 33 जिलो में 36 भूमि विकास बैंक अपनी 125 शाखाओं के माध्यम से दीर्घकालीन लोन वितरित कर रहे हैं। अब योजना को 30 जून तक बढ़ाया गया है।

राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड के दीर्घकालीन ऋण की खास बातें

  • कृषि संबंधित क्षेत्रों में लोन लेने पर किसानों को 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जाता है। 
  • कोरोना वायरस लॉकडाउन के कारण पिछले वर्ष योजना का व्यय बजट अभी पूरा नहीं हुआ है इसको लेकर योजना को लागू करने की तारीख को बढ़ाया गया है।
  • इसके अंतर्गत राजस्थान में पिछले वित्त वर्ष से चलाई जा रही योजना को भी 30 जून तक किया गया है। 
  • समय पर लोन चुकाने वाले किसानों को 6.65 प्रतिशत ब्याज दर से कृषि लोन मिल पायेगा।
  • राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड से इन कार्यों के लिए मिलेगा ऋण

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किसान 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान पर कृषि संबंधित इन कार्यों के लिए लोन ले सकते हैं

किसान लघु सिंचाई के कार्य : ( नलकूप , कूप गहरा करने, पंपसैट, फव्वारा / ड्रिप सिंचाई, विद्युतीकरण, नाली निर्माण, दिग्गी/हौज निर्माण ) 
कृषि यंत्रीकरण : ( ट्रैक्टर ,कृषि यांत्रिक, थ्रेसर, कंबाईन हार्वेस्टर आदि को क्रय करने के लिए दीर्घ कालीन अवधि के लिए ऋण )
अन्य कार्य : इसके अलवा डेयरी भूमि सुधार, भूमि समतलीकरण, कृषि भूमि क्रय, अनाज/प्याज गोदाम निर्माण, ग्रीन हॉउस, कृषि कार्य हेतु सोलर प्लांट, कृषि योग्य भूमि की तारबंदी / बाउंड्रीवाल, पशुपालन, वर्मी कंपोस्ट, भेड़ / बकरी / सूअर / मुर्गी पालन, उद्यानीकरण, ऊंट, बैल गाड़ी क्रय जैसी कृषि संबद्ध गतिविधियों के लिए।

राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड के दीर्घकालीन ऋण के लिए आवेदन
किसान भाई योजना की जानकारी के लिए योजना http://www.rsldb.nic.in/index.html पर लॉगिन कर सकते हैं।

 

 

वाणिज्यिक बैंकों में सबसे कम ब्याज दर / राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड के दीर्घकालीन ऋण की ब्याज दर

दीर्घकालीन कृषि ऋण 12.10 प्रतिशत की ब्याज दर पर देय होता है तथा समय पर चुकाने वाले किसानों को 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान देकर उन्हें राहत प्रदान की गई  है । यह योजना सहकारी भूमि विकास बैंक से दीर्घ कालीन अवधि के लिए लेने वाले ऋणों पर लागू होगी। यह ब्याज दर किसी भी वाणिज्यिक बैंक द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर से सबसे कम है। योजना 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक की अवधि में ऋण लेने वाले सभी किसानों पर लागू थी। कोरोना वायरस के चलते देशभर में लॉकडाउन चल रहा है, जिसके कारण किसानों को योजना का पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा था। मुख्यमंत्री को इस संबंध में अवगत कराया गया था। जिस पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तुरंत ही योजना की अवधि को 31 मार्च से बढ़ाकर 30 जून तक करने की अनुमति प्रदान कर दी है। अब तीन माह तक राजस्थान के किसान योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

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