एग्रीजंक्शन योजना: अब खोलें खाद-बीज और कीटनाशक की दुकान, 20 जुलाई तक करें आवेदन

Share Product प्रकाशित - 29 Jun 2025 ट्रैक्टर जंक्शन द्वारा

एग्रीजंक्शन योजना: अब खोलें खाद-बीज और कीटनाशक की दुकान, 20 जुलाई तक करें आवेदन

कृषि विभाग ने आमंत्रित किए ऑनलाइन आवेदन, लाइसेंस के साथ मिलेगा स्वरोजगार का अवसर

Agri Junction Scheme 2025 : उत्तर प्रदेश सरकार युवाओं को स्वरोजगार देने और किसानों को एक ही स्थान पर कृषि संबंधी समस्त सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रशिक्षित कृषि उद्यमी स्वावलंबन योजना (एग्रीजंक्शन योजना) संचालित कर रही है। इस योजना के तहत राज्य के इच्छुक एवं योग्य युवा खाद, बीज और कीटनाशक की दुकान खोल सकते हैं। इसके लिए कृषि विभाग द्वारा 20 जुलाई 2025 तक ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। यह आवेदन पूरी तरह निःशुल्क है।

एग्रीजंक्शन योजना ना केवल कृषि स्नातकों को स्वरोजगार प्रदान करती है, बल्कि किसानों को तकनीकी एवं संसाधनों की बेहतर पहुंच भी सुनिश्चित करती है। सरकार का यह प्रयास कृषि क्षेत्र को और अधिक सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इच्छुक युवा इस योजना में समय रहते आवेदन कर अपने लिए रोजगार और किसानों के लिए समाधान का माध्यम बन सकते हैं। आइए जानते हैं, क्या है योजना और इसकी आवेदन प्रक्रिया की जानकारी। 

क्या है एग्रीजंक्शन योजना 

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2022-23 में प्रारंभ की गई एग्रीजंक्शन योजना आगामी वर्ष 2027 तक लागू रहेगी। योजना के अंतर्गत राज्य में कुल 10,000 एग्रीजंक्शन केंद्र स्थापित किए जाने हैं। यह योजना विशेष रूप से कृषि स्नातकों के लिए शुरू की गई है, जिससे वे ग्रामीण क्षेत्रों में वन स्टॉप शॉप के रूप में कार्य कर सकें। योजना के तहत किसानों को उनकी फसल, मिट्टी और आवश्यकता के अनुसार कृषि इनपुट्स दिए जाएंगे। साथ ही जैविक खाद, वर्मी कम्पोस्ट, सूक्ष्म पोषक तत्व, जैव कीटनाशक और रासायनिक कीटनाशकों की भी उपलब्धता एग्रीजंक्शन केंद्रों पर रहेगी।

क्या है एग्रीजंक्शन योजना का उद्देश्य

एग्रीजंक्शन योजना के माध्यम से सरकार एक ओर जहां ग्रामीण क्षेत्र में कृषि से संबंधित सेवाओं को किसानों के नजदीक पहुंचाने का प्रयास कर रही है, वहीं दूसरी ओर कृषि क्षेत्र से संबंधित स्नातक बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर भी प्रदान कर रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को उच्च गुणवत्ता के खाद, बीज, कीटनाशक तथा अन्य कृषि निवेशों की एक ही जगह उपलब्धता सुनिश्चित करना है, साथ ही उन्हें मृदा परीक्षण, कृषि सलाह, लघु कृषि यंत्र किराये पर देने जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराना है।

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एग्रीजंक्शन योजना के लिए पात्रता और आवेदन की शर्तें

योजना के तहत आवेदन करने के लिए कुछ पात्रता व शर्तें निर्धारित की गई है। योजना के लिए जो पात्रता व शर्तें तय की गई है, वे इस प्रकार से हैं: 

  • आवेदन करने वाला व्यक्ति उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
  • आवेदक के पास कृषि, उद्यान, पशुपालन, वानिकी, दुग्ध उत्पादन, मुर्गी पालन, पशु चिकित्सा जैसे विषयों में स्नातक डिग्री होना आवश्यक है।
  • आवेदक की अधिकतम आयु 40 वर्ष होनी चाहिए।
  • योजना के तहत एससी, एसटी एवं महिलाओं आवेदकों को अधिकतम 5 वर्ष की आयु में छूट दी जाएगी।

एग्रीजंक्शन योजना के तहत क्या मिलेंगे लाभ– 

योजना के तहत चयनित लाभार्थियों कई सुविधाएं या लाभ प्रदान किए जाते हैं, योजना के तहत जो लाभ या सुविधाएं मिलती है, वे इस प्रकार से हैं: 

  • 5 लाख रुपए तक के ऋण पर अधिकतम 60,000 रुपए तक की ब्याज सब्सिडी या अनुदान मिलता है। 
  • एक वर्ष के लिए किराए पर 50 प्रतिशत, अधिकतम 1,000 प्रतिमाह तक किराया अनुदान के रूप में दिया जाता है।
  • योजना के तहत खाद/बीज/कीटनाशक के व्यवसाय हेतु निःशुल्क लाइसेंस प्रदान किया जाएगा।
  • व्यवसाय संचालन के लिए नि:शुल्क प्रशिक्षण की सुविधा दी जाएगी।

एग्रीजंक्शन योजना से किसानों को मिलेगा समग्र लाभ

एग्रीजंक्शन केंद्रों से किसानों को उच्च क्वालिटी का बीज, खाद और कीटनाशक तो मिलेगा ही, साथ ही उन्हें कृषि की उन्नत तकनीकों, मृदा परीक्षण और मशीनों की जानकारी भी मिल सकेगी। केंद्रों से लघु कृषि यंत्र किराये पर देने की सुविधा भी होगी जिसका लाभ किसानों को मिलेगा। इससे उन्हें कृषि कार्य में सहायता मिलेगी। एग्रीजंक्शन केंद्र किसानों और कृषि स्नातकों के बीच एक व्यवस्थित पुल की तरह काम करेंगे, जिससे तकनीकी ज्ञान और संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित किया जा सकेगा।

एग्रीजंक्शन योजना में कैसे करें आवेदन 

योजना के लिए आवेदन करने के लिए इच्छुक अभ्यर्थी कृषि विभाग की वेबसाइट agriculture.up.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के समय उन्हें जिन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, उनमें आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी शामिल हैं। योजना से संबंधित अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आवेदक अपने जनपद के उप कृषि निदेशक कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस पर संपर्क कर सकते हैं।

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