प्रकाशित - 11 Apr 2025
ट्रैक्टर जंक्शन द्वारा
Subsidy on Poultry Farming : सरकार की ओर से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके लिए ग्रामीण युवाओं और किसानों के लिए कई योजनाएं शुरू की गई हैं। इसी कड़ी में राज्य सरकार की ओर से युवाओं व किसानों को मुर्गी पालन के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके लिए मुर्गी पालन फार्म (Poultry Farm) खोलने के लिए सरकार की ओर से अनुदान दिया जा रहा है।
खास बात यह है कि इस योजना के तहत मुर्गी फार्म की स्थापना के लिए सरकार की ओर से 1.40 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी (Subsidy) दी जा रही है। ऐसे में प्रदेश के किसान या बेरोजगार युवक जो मुर्गी पालन बिजनेस (Poultry Farming Business) खोलकर अच्छी कमाई करना चाहते हैं, वे इस योजना के तहत आवेदन करके सरकारी सब्सिडी का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन के बाद विभाग द्वारा पात्र लाभार्थियों को योजना के नियमानुसार सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाएगा।
राज्य के पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग ओर से समेकित मुर्गी विकास योजना (Samekit Murgi Vikas Yojana) चलाई जा रही है। इसके तहत ब्रायलर ब्रीडिंग फार्म सह हैचरी प्लांट की स्थापना के लिए अनुदान दिया जा रहा है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में ब्रायलर चूजा व फर्टाइल अंडा का उत्पादन कर प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाना है। इसी के साथ ही पशु जन्य प्रोटीन की उपलब्धता बढ़ने के साथ ही रोजगार में भी बढ़ोतरी होगी। योजना के क्रियान्वयन के लिए प्रदेश सरकार ने 1170 लाख रुपए का बजट निर्धारित किया है।
समेकित मुर्गी विकास योजना (Samekit Murgi Vikas Yojana) के तहत ब्रायलर ब्रीडिंग फार्म सह हैचरी प्लांट के लिए अनुदान योजना का लाभ सभी वर्गों के किसानों को दिया जाएगा। इसमें 10,000 क्षमता (9,000 पैरेंट मुर्गी और 1000 पैरेंट मुर्गा) के ब्रायलर ब्रीडिंग फार्म, हैचरी प्लांट व फीड मिल की स्थापना लागत पर सामान्य वर्ग के लाभार्थियों को 30 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी। वहीं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों को 40 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा।
इसी प्रकार इस योजना के तहत विभाग की ओर से 10,000 क्षमता के ब्रायलर ब्रीडिंग फार्म, हैचरी प्लांट एवं फीड मिल की एक इकाई की स्थापना के लिए 350 लाख (तीन करोड़ पचास लाख) रुपए की लागत निर्धारित की गई है। इस पर सामान्य वर्ग के लाभार्थियों को अधिकतम 105 लाख (एक करोड़ पांच लाख) रुपए का अनुदान दिया जाएगा। वहीं अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों को 140 लाख (एक करोड़ 40 लाख) रुपए की सब्सिडी दी जाएगी।
यदि आप बिहार से हैं तो आप बिहार सरकार की ओर से चलाई जा रही समेकित मुर्गी विकास योजना (Samekit Murgi Vikas Yojana) के तहत मुर्गी पालन फार्म पर सब्सिडी के लिए आवेदन कर सकते हैं, आवेदन के लिए आपको जिन दस्तावेजों (Documents) की आवश्यकता होगी, वे दस्तावेज इस प्रकार से हैं–
समेकित मुर्गी विकास योजना (Samekit Murgi Vikas Yojana) के तहत बिहार राज्य के इच्छुक किसान या बेरोजगार व्यक्ति मुर्गी फार्म खोलने के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें निदेशालय की विभागीय वेबसाइट https://state.bihar.gov.in/ पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। योजना में आवेदन की अंतिम तिथि 13 अप्रैल 2025 है। आवेदन के लिए किसानों को आधार संख्या या वोटर आईडी कार्ड संख्या से पंजीकरण कराना होगा। ऑनलाइन आवेदन के समय सभी जरूरी दस्तावेजों की स्कैन कॉपी आवेदनकर्ता के पास होनी चाहिए। योजना के संबंध में अधिक जानकारी के लिए आप विभागीय वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने प्रखंड या जिले के पशुपालन निदेशालय से संपर्क करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
योजना के लिए आधिकारिक वेबसाइट लिंक– state.bihar.gov.in/ahd
समेकित मुर्गी पालन का आवेदन फार्म प्रारूप के लिए लिंक– https://state.bihar.gov.in/ahd/cache/30/Docs/Proforma-2.pdf
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