सुपर सीडर, हैप्पी सीडर पर सब्सिडी के लिए आवेदन शुरू, यहां करें अप्लाई

Share Product प्रकाशित - 19 Apr 2025 ट्रैक्टर जंक्शन द्वारा

सुपर सीडर, हैप्पी सीडर पर सब्सिडी के लिए आवेदन शुरू, यहां करें अप्लाई

जानें, सुपर सीडर व हैप्पी सीडर पर कितना मिलेगा अनुदान और इसके लिए कैसे करना होगा आवेदन

किसानों के लिए, खेती को आसान बनाने और आधुनिक खेती के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कई तरह की योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। इसी कड़ी में राज्य सरकार की ओर से कृषि यंत्र अनुदान योजना (Krishi Yantra Anudan Yojana) चलाई जा रही है। खास बात यह है कि हैप्पी सीडर (Happy Seedar) व सुपर सीडर (Happy Seedar) की खरीद पर प्रदेश के किसानों को 50 प्रतिशत सब्सिडी दी जा रही है। इसके लिए किसानों से आवेदन मांगे गए हैं। इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया 18 अप्रैल 2025 से शुरू हो चुकी है। राज्य के जो किसान सरकारी अनुदान पर सुपर सीडर और हैप्पी सीडर लेना चाहते हैं, वे इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। योजना के तहत जो आवेदन प्राप्त होंगे, उनके आधार पर जिलेवार लक्ष्य तय किए जाएंगे। पात्र किसानों का चयन लॉटरी सिस्टम के माध्यम से किया जाएगा। इसके बाद लॉटरी में चयनित किसानों की सूची पोर्टल पर जारी कर दी जाएगी।

क्यों दी जा रही है हैप्पी सीडर व सुपर सीडर पर सब्सिडी

गेहूं की कटाई के बाद फसल अवशेष प्रबंधन यानी पराली एक बड़ी समस्या है। अधिकतर देखा गया है कि धान या गेहूं की कटाई के बाद किसान अगली फसल की जल्दी बुवाई करने के चक्कर में फसल अवशेषों को खेत में ही जला देते हैं। इससे पर्यावरण व भूमि दोनों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। भूमि की उर्वरा शक्ति कम होती है। वहीं पर्यावरण में धुआं मिलने से कार्बन की मात्रा अधिक होने से ऑक्सीजन का लेवल प्रभावित होता है जिससे लोगों में सांस की तकलीफ जैसी समस्याएं हो सकती हैं। ऐसे में राज्य सरकार की ओर से प्रदेश के किसानों को हैप्पी सीडर व सुपर सीडर जैसे कृषि यंत्रों पर भारी सब्सिडी दी जा रही है। इन कृषि यंत्रों की खास बात यह है कि इनसे आप बिना पराली जलाए फसल अवशेष प्रबंधन का काम करने के साथ ही खेत में मूंग, उड़द जैसी जायद फसलों की बुवाई भी आसानी से कर सकते हैं। इस तरह किसानों के लिए हैप्पी सीडर व सुपर सीडर की अनुदान पर खरीद का यह एक सुनहरा मौका है।

हैप्पी सीडर व सुपर सीडर की खरीद पर कितनी मिलेगी सब्सिडी

राज्य सरकार की ओर से ई–कृषि यंत्र अनुदान योजना  (E–Krishi Yantra Anudan Yojana) के तहत हैप्पी सीडर व सुपर सीडर की खरीद पर 50 प्रतिशत तक सब्सिडी (Subsidy) दी जा रही है। यह सब्सिडी किसानों को कृषि यंत्र की लागत पर दी जाएगी। इस तरह किसान आधी कीमत पर हैप्पी सीडर व सुपर सीडर की खरीद कर सकते हैं। योजना के तहत हैप्पी सीडर व सुपर सीडर की खरीद पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और लघु व सीमांत किसानों को 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। वहीं सामान्य किसानों को 40 प्रतिशत सब्सिडी दी जाती है। हैप्पी सीडर व सुपर सीडर पर सब्सिडी की सटीक जानकारी के लिए ई–कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल एमपी (E–Krishi Yantra Anudan Portal MP) की आधिकारिक वेबसाइट पर दिए कैलकुलेटर का उपयोग कर सकते हैं।

कितनी होती है हैप्पी सीडर व सुपर सीडर की कीमत

बाजार में दशमेश 610-हैप्पी सीडर, जगतजीत हैप्पी सीडरमलकित हैप्पी सीडर आदि हैप्पी सीडर आते हैं जिनकी कीमत 1,58,000 रुपए से लेकर 2,53,000 तक है। वहीं सुपर सीडर में मास्कीओ गास्पार्दो, केएस ग्रुप, शक्तिमान व सॉइलटेक सुपर सीडर आदि सुपर सीडर आते हैं जिनकी कीमत 80,000 रुपए से लेकर 2.99 लाख* रुपए तक है। ऐसे में किसान राज्य सरकार की ओर से सब्सिडी पर हैप्पी सीडर व सुपर सीडर मशीन की खरीद बहुत कम कीमत में कर सकते हैं। बता दें कि सरकार की ओर से सब्सिडी लाभ उन्हीं कंपनी या ब्रांड की मशीनों पर दिया जाता है जो कृषि विभाग की सूची में शामिल हैं।

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लॉटरी से होगा हैप्पी सीडर व सुपर सीडर के लिए चयन

योजना के तहत सब्सिडी पर हैप्पी सीडर व सुपर सीडर की खरीद के लिए विभाग की ओर से प्राप्त आवेदनों के आधार पर लक्ष्य निर्धारण किया जाएगा और इसके लिए लॉटरी निकाली जाएगी, जिसकी सूचना अलग से पोर्टल पर प्रकाशित की जाएगी। आवेदन के साथ किसानों को 4500 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट लगाना जरूरी होगा, जो संबंधित जिले के सहायक कृषि यंत्री के नाम से होना चाहिए। यह शुल्क दोनों कृषि यंत्र हैप्पी सीडर या सुपर सीडर  के लिए समान रखा गया है। आवेदन के बाद बिना डीडी के कोई फॉर्म मान्य नहीं माना जाएगा। आवेदन को निरस्त कर दिया जाएगा। इसलिए आवेदन के साथ किसान धरोहर राशि का डीडी अवश्य लगाएं।

हैप्पी सीडर व सुपर सीडर के लिए कितने एचपी का ट्रैक्टर होना चाहिए

हैप्पी सीडर को कुशलता से चलाने के लिए 50 से अधिक एचपी का ट्रैक्टर होना चाहिए, जबकि सुपर सीडर के लिए 55 एचपी से अधिक का ट्रैक्टर सही रहता है। यानी इन दोनों कृषि यंत्रों को चलाने के लिए आपको 55 एचपी से अधिक शक्तिशाली ट्रैक्टर की आवश्यकता होती है।

किसान कैसे करें हैप्पी सीडर व सुपर सीडर के लिए आवेदन

यदि आप मध्यप्रदेश के किसान हैं तो आप मध्यप्रदेश कृषि अभियांत्रिकी विभाग के ई–कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल (E–Krishi Yantra Anudan Portal) पर जाकर हैप्पी सीडर के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए आपको कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, जिसमें निर्धारित राशि का बैंक डिमांड ड्राफ्ट, किसान का आधार कार्ड, मोबाइल नंबर जो आधार से लिंक हो, बैंक खाते की पासबुक के प्रथम पेज की कॉपी, खसरा/खतौनी, बी-1 की नकल, ट्रैक्टर चलित कृषि यंत्र के लिए ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन कार्ड (आरसी) आदि की आवश्यकता होगी।

क्या रहेगी हैप्पी सीडर व सुपर सीडर के लिए सब्सिडी या अनुदान की प्रक्रिया

योजना के तहत किसानों का चयन लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। लॉटरी में चयन होने के बाद आपको कृषि यंत्र की खरीद के लिए स्वीकृति आदेश जारी किया जाएगा। स्वीकृति आदेश मिलने के बाद किसान को 20 दिनों के अंदर कृषि यंत्र की खरीद करनी होगी। भुगतान केवल बैंक ड्राफ्ट, चेक या ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से ही मान्य होगा। नकद भुगतान स्वीकार नहीं किया जाएगा। डीलर के जरिये कृषि यंत्र की खरीद करने के बाद सभी आवश्यक दस्तावेज और भुगतान की जानकारी पोर्टल पर अपलोड की जाएगी। इसके बाद विभागीय अधिकारी सात दिन के अंदर भौतिक सत्यापन (फिजिकल वेरिफिकेशन) करेंगे। यदि सभी शर्तें पूरी पाई जाती हैं तो लाभार्थी किसान के खाते में सब्सिडी की राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी। योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए किसान इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा किसान अपने जिले के कृषि विभाग से संपर्क कर सकते हैं।

योजना से संबंधित महत्वपूर्ण लिंक

  • योजना के लिए आधिकारिक वेबसाइट लिंकhttps://farmer.mpdage.org/Home/Index
  • योजना में आवेदन हेतु लिंकhttps://farmer.mpdage.org/Registration/AadharVerification
  • जिलेवार सहायक कृषि यंत्री की सूची के लिए लिंकhttps://www.mpdage.org/Advertisement/e-krishi-DD_090921062243.pdf

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